‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

November 22, 2024

हल्द्वानी में आज तक अतिक्रमण हटाने के मामले में अतिक्रमणकारियों को फौरी राहत

Haldwani

-नगर आयुक्त ने उच्च न्यायालय में मामला आने के बाद निरस्त किया लोनिवि का दो दिन पुराना आदेश
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अगस्त 2024 (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमणकारियों को उच्च न्यायालय से फौरी यानी अस्थायी-तात्कालिक राहत मिल गयी है।

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

2 दिन पुराना नोटिस निरस्त (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)

(Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)इसके बाद नगर आयुक्त ने अतिक्रमणकारियों को दिये गये नोटिस को निरस्त कर दिया और खंडपीठ को आश्वस्त किया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के बाद, उन्हें दस दिन का समय देकर नया नोटिस जारी किया जाएगा।

शुक्रवार को अतिक्रमणकारियों की ओर से न्यायालय में कहा गया कि न्यायालय का आदेश आने से पहले ही नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें सुनवाई का मौका दिये बिना 23 अगस्त तक अतिक्रमण स्वयं हटाने का नोटिस दे दिया है। इस पर न्यायालय ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया। (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।  (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road, Nainital News, Haldwani News, High Court, Haldwani-Nainital Road, relief to encroachers, Encroachment in Haldwani-Nainital Road,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page