हल्द्वानी में आज तक अतिक्रमण हटाने के मामले में अतिक्रमणकारियों को फौरी राहत
-नगर आयुक्त ने उच्च न्यायालय में मामला आने के बाद निरस्त किया लोनिवि का दो दिन पुराना आदेश
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अगस्त 2024 (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमणकारियों को उच्च न्यायालय से फौरी यानी अस्थायी-तात्कालिक राहत मिल गयी है।
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
2 दिन पुराना नोटिस निरस्त (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)
इसके बाद नगर आयुक्त ने अतिक्रमणकारियों को दिये गये नोटिस को निरस्त कर दिया और खंडपीठ को आश्वस्त किया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के बाद, उन्हें दस दिन का समय देकर नया नोटिस जारी किया जाएगा।
शुक्रवार को अतिक्रमणकारियों की ओर से न्यायालय में कहा गया कि न्यायालय का आदेश आने से पहले ही नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें सुनवाई का मौका दिये बिना 23 अगस्त तक अतिक्रमण स्वयं हटाने का नोटिस दे दिया है। इस पर न्यायालय ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया। (Relief In Removing Encroachment in Haldwani Road)
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