बिग ब्रेकिंग: सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरण पर लगायी रोक
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मई 2024 (Supreme Court stays the High Courts Shifting)। सर्वोच्च न्यायालय से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर बड़ा समाचार है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव एवं याचिकाकर्ता सौरभ अधिकारी ने शुक्रवार पूर्वाह्न इस बारे में जानकारी दी है।
अवकाशकालीन पीठ ने दिया स्थगनादेश, पूरी प्रक्रिया पर रोक (Supreme Court stays the High Courts Shifting)
श्री रावत ने बताया कि आज सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पीवी नरसिम्हा व न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ में इस मामले की उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी यानी विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश ने पैरवी की। सुनवाई की और उच्च न्यायालय के नैनीताल से स्थानांतरण से संबंधित पूरे आदेश पर रोक लगा दी है। विस्तृत आदेश आज शाम तक आने की संभावना है। पढ़ें पूर्व समाचार : उच्च न्यायालय ने बताया नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक, गौलापार को भी बताया अनुपयुक्त, 2 दिन पहले की तिथि पर आदेश जारी
अलबत्ता उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया, इस संबंध में किये जा रहे जनमत संग्रह आदि पर पूरी तरह से रोक लग गयी है। यह भी बताया कि इस मामले में प्रतिपक्षियों को जवाब देने के लिये नोटिस भी जारी हुऐ हैं। (Supreme Court stays the High Courts Shifting)
गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार है जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उत्तराखंड की ओर से महासचिव ने किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की हो। सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत सहित नैनीताल में अधिवक्ताओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर स्थगनादेश देने से हर्ष का माहौल है। आदेश आने पर उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. महेंद्र पाल, सैयद नदीम मून, नितिन कार्की, अनिल अंतवाल, दिग्विजय बिष्ट व प्रभाकर जोशी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मिष्ठान्न वितरण भी किया गया। (Supreme Court stays the High Courts Shifting)
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