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July 27, 2024

उत्तराखंड निकाय चुनाव समय पर होंगे, आरक्षण पर भी कुछ साफ हुई स्थिति

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Chunav

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अप्रैल 2024 (Uttarakhand civic elections will be held on time)। उत्तराखंड में लोक सभा चुनाव के बाद अब निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के चुनावों का बिगुल बजने जा रहा है। एक ओर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है, दूसरी ओर निकाय चुनाव के लिये औपचारिकताएं पूरी करने पर जोर लगा दिया है।

Uttarakhand High Court, High Court Bar Association Election, PACS elections, Lokayukta, Jhoothe Arop, Uttarakhand civic elections will be held on time, उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के जसपुर निवासी मोहम्मद अनस एवं नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने जनहित याचिका दायर कर उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के जवाब में नौ जनवरी 2024 को हुई पिछली सुनवाई पर महाधिवक्ता बाबुलकर ने कोर्ट को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया छह महीने में पूरी कर ली जाएगी। यह भी कहा था कि निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत छह माह की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

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इन याचिकाओं पर इधर पुनः बीती 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें महाधिवक्ता ने फिर से न्यायालय को बताया है कि चुनाव पूर्व में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही करा लिये जाएंगे।

आरक्षण पर भी कुछ साफ हुई स्थिति (Uttarakhand civic elections will be held on time)

विदित हो कि नगर निकाय चुनाव के समय पर न हो पाने के बीच ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा आरक्षण का पेंच फंसा हुआ था। अब सूत्रों के अनुसार सरकार अब निकायों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग सकती है। यदि आयोग की अनुमति मिल गई तो निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं।

विदित हो कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल गत एक दिसंबर को खत्म हो चुका है। एक जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले हैं। चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई मई प्रथम सप्ताह तक होनी है जिसमें सरकार को अपनी चुनावी तैयारी पेश करनी है। इस कारण शहरी विकास विभाग अब एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रहा है। इसके बाद ही वार्ड वार आरक्षण घोषित हो पाएगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग 93 निकायों की मतदाता सूची भी तैयार कर चुका है। (Uttarakhand civic elections will be held on time)

एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में संभावित आरक्षण की स्थिति: (Uttarakhand civic elections will be held on time)

निकायों में कुल पद 9 (एससी-01, एसटी 00, ओबीसी 2, सामान्य-6)
पार्षद के कुल पद 640 (एससी-60, एसटी-1, ओबीसी 82, सामान्य 317)

नगर पालिका में अध्यक्ष के कुल पद 41 (एससी 06, एसटी 1, ओबीसी 12, सामान्य 22)
पालिका सभसदों के कुल पद 471 (एससी-67, एसटी 8, सामान्य 294, ओबीसी 102)

नगर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पद 45 (एससी 6, एसटी 00, ओबीसी 16, सामान्य 23)
सभासदों के कुल पद 302 (एससी-42, एसटी 2, सामान्य 204, ओबीसी 54) (Uttarakhand civic elections will be held on time)

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