हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के शराब को टेट्रा पैक में बेचने के प्राविधान पर लगाई रोक
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अप्रैल 2023। (High court bans Uttarakhand government’s provision to sell liquor in tetra pack) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 मिलीलीटर के टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी: पत्नी के हाथों हुई पति की मौत…
वहीं सरकार से पूछा है कि किस अध्ययन या शोध के बाद शराब को टेट्रा पैक में बेचने का निर्णय लिया गया, जबकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। तब तक सरकार को इस मामले में जवाब देना है। यह भी पढ़ें : नैनीताल के रहस्यमय परी ताल में डूबकर पर्यटक की मौत….
उल्लेखनीय है कि इस मामले में चम्पावत निवासी नरेश चंद्र ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आबकारी नीति की यह धारा लागू होने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। याचिका में कहा गया है कि एक ओर सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी ओर टेट्रा पैक में शराब बेचने की पहल कर रही है। यह भी पढ़ें : प्रशासन ने सख्ती से हटाईं सभी फूड वैन, संचालकों को दी चेतावनी भी…
इस याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें : नैनीताल में अचानक छात्र-छात्राओं से खाली कराये जा रहे हैं किराये के कमरे, प्रशासन को दखल देने की जरूरत…
अलबत्ता सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। यह भी पढ़ें : नैनीताल : यूपी में मिली नैनीताल से चोरी हुई मोटरसाइकिल…
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