नैनीताल: युवती पर एक ही दिन में लज्जा भंग करने के लिये युवक ने दो बार हमला किया, उसकी छाती पर बैठ गया, अब लटकी गिरफ्तारी की तलवार..
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अप्रैल 2024 (Young man attacked Girl to outrage the modesty)। नैनीताल जनपद की बेतालघाट तहसील में चंदन सिंह बंगारी पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम मल्लागांव पटटी ऊंचाकोट तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल पर रात्रि में एक युवती के घर में शराब पीकर घुसने और गंदे इशारे करने, उसके कपड़े फाड़ने आदि बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यह भी आरोप है कि उसने एक ही दिन पीडिता की लज्जा भंग करने के उददेश्य से दो बार हमला किया। यही नहीं वह पीड़िता पर हमला कर उसकी छाती पर बैठ गया।
इस मामले में पिछले माह अभियोग दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार बताया जा रहा है। इधर उसने गिरफ्तारी से बचाने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके बाद आरोपित पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है।
इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में आरोपित के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये बताया कि उसके विरुद्ध पीडिता की याचिका पर बीते माह 11 मार्च को चंदन सिंह बंगारी के विरूद्ध थाना ऊंचाकोट में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354ए, बी, सी व डी तथा 504 के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
पीड़िता की छाती पर बैठ गया (Young man attacked Girl to outrage the modesty)
उस पर आरोप है कि 9 मार्च की रात्रि आरोपित चंदन बंगारी शराब पीकर पीड़िता के घर गया और गंदे-गंदे इशारे करने लगा। पीड़िता के माता-पिता ने उसे समझाया तो चला गया लेकिन जब रात्रि को पीड़िता खाना खाने के बाद बर्तन धोने बाहर गई तो उसने पीड़िता पर हमला कर दिया। उसके कपड़े फाड़े और आपराधिक बल प्रयोग कर पीड़िता की छाती पर बैठ गया।
पीडिता अपने माता-पिता को संबोधित कर बहुत चिल्लाई तो उसकी मां और छोटी बहन बाहर आये। इस पर आरोपित कूद कर अपने खेत में चला गया और पत्थर मारने लगा तथा गंदी-गंदी गाली-गलौच करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने अपनी सुरक्षा के लिये 112 आपातकालीन नंबर पर, महिला आयोग को 1000 नंबर पर और 100 नंबर पर पुलिस को सहायता के लिए भी कॉल किया लेकिन कोई सहायता नही मिली।
आरोपित फरार है और विवेचना में भी सहयोग नही कर रहा (Young man attacked Girl to outrage the modesty)
श्री शर्मा ने न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये बताया कि आरोपित ने एक ही दिन पीडिता की लज्जा भंग करने के उददेश्य से दो बार हमला किया। पीड़िता ने आरोपित के विरूद्ध न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध बयान दर्ज कराये है। वहीं विवेचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आरोपित फरार है और विवेचना में भी सहयोग नही कर रहा है। (Young man attacked Girl to outrage the modesty)
जमानत मिलने पर वह जमानत का दुरूपयोग कर सकता है, तथा विवेचना के दौरान गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। इस पर न्यायालय ने आरोपित के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। (Young man attacked Girl to outrage the modesty)
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