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November 22, 2024

बिग ब्रेकिंग: संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों-आंदोलनकारियों की अब खैर नहीं, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 8 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर

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Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting

ucc, Dhami Cabinet ke Faisle

नवीन समाचार, देहरादून, 4 मार्च 2024 (Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting)। सोमवार को राज्य सचिवालय में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं।

उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मुहर (Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting)

Uttarakhand cabinet reshuffle Karmchari, Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस अधिनियम के बनने से दंगे या आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई जाएगी तो दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों से संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। संपत्ति के नुकसान के आंकलन के लिये एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन को भेजा जाएगा।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है, ‘दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।’

निजी भूमि पर मौजूद पेड़ वन अधिनियम से बाहर होंगे (Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting)

बैठक में ‘वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। अधिनियम में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा। जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।

उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 में संशोधन (Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting)

उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 में अभी प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख रुपये है। इसमें से 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। इसे देने में उन्हें हो रही कठिनाई को देखते हुये राज्यांश में बदलाव किया गया है। अब आवास योजना के तहत लाभर्थियों को एक की जगह डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिये जाएंगे।

आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे। अब 9 चरण में देंगे। गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा के तहत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटा ली गयी है। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कि भर्ती कैसे हो।

उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन किया गया है। चार जिलों-देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के परिवार न्यायालयों में हाईकोर्ट के आदेश पर चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद होगा। (Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting)

वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन होंगे। बैठक में कहा गया कि विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के पदों पर वरिष्ठता अलग हो जाती है। अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। मंत्रिमंडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा आज लिये गये निर्णयों में एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए तकनीकी विभाग 5.335 एकड़ भूमि एनआईटी को निःशुल्क देगा। (Big Breaking Decisions in Dhami Cabinet Meeting)

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