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December 27, 2024

अब राज्य में हवाई यातायात और शराब के लिये दिल खोलेगी धामी सरकार… आबकारी नीति व एयर कनेक्टिविटी को कैबिनेट की मंजूरी

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Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy

ucc, Dhami Cabinet ke Faisle

नवीन समाचार, देहरादून, 14 फरवरी 2024 (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 14 फरवरी को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक एयर कनेक्टिविटी, आबकारी नीति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि कई मुद्दों पर धामी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। इसके तहत उत्तराखंड के देहरादून, पंतनगर के अलावा अन्य शहरों से भी अब दूसरे राज्यों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने की उम्मीद बतायी जा रही है।

Kedarnath Helicopter full detailइसके लिए सीएम धामी मंत्रिमंडल ने एयर कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है। उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार यह योजना शुरू करेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में आईटीआई के छात्रों को भी ड्रेस मिलेगी। हायर एजुकेशन की तर्ज पर डीबीटी के जरिए छात्रों को पैसा मिलेगा। मेधावी छात्रों को देश के टॉप संस्थानों में पढ़ाई के लिए वजीफा भी दिया जाएगा। देश के टॉप 50 संस्थानों में एडमिशन मिलने पर यह सुविधा दी जाएगी

निवेश को बढ़ाने के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन इकाई होगी स्थापित  (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

नई आबकारी नीति 2024 में पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को बढ़ाने के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन इकाई स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है. जिससे सूक्ष्म उद्योगों को श्रेणी में कम से कम भूमि में स्थापित किया जा सकेगा, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ पर्वतीय क्षेत्र की पर्यावरण मानकों के अनुकूल होगा और इसका स्थानीय पर्यावरण पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा. प्रदेश में चल रही शराब फैक्ट्री में उच्च गुणवत्ता की मदिरा बनने से न सिर्फ राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी, बल्कि प्रदेश में उगने वाली वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का उपयोग होने से स्थानीय किसानों को आय के नए अवसर भी मिलेंगे.

सुगंधित मदिरा के उत्पादन के हब के रूप में विकसित होगा उत्तराखंड (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

Sharab Nasha , (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)उत्तराखंड सरकार के अनुसार, राज्य उच्च गुणवत्तायुक्त जड़ी-बूटियों, फलों, फूलों, हिमालय की जलवायु, वातावरणीय शुद्धता, बेहतर गुणवत्ता के जल स्रोत समेत अन्य कारकों के चलते विश्वस्तरीय सुगंधित मदिरा के उत्पादन के हब के रूप में विकसित होगा. जिस तरह से यूरोप में स्कॉटलैंड, इटली समेत अन्य जगहों की विश्वस्तरीय मदिरा के लिए एक ब्रांड है, उसी प्रकार हिमालयी राज्य उत्तराखंड विश्व स्तर पर स्प्रिटामॉल्ट के उत्पादन केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा.

मदिरा की आपूर्ति के लिये थोक व्यवस्था का प्रावधान (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

इस नीति में विदेशी मदिरा की बॉटलिंग के लिए आबकारी राजस्व और निवेश के लिए पहली बार प्रावधान किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड राज्य, उत्पादक और निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो सके. प्रदेश में विदेशी मदिरा के थोक व्यापार को उत्तराखंड के मूलध्स्थायी निवासियों को रोजगार देने के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के थोक व्यापार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है.

उत्तराखंड सरकार ने आबकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए पहली बार ओवरसीज मदिरा की आपूर्ति के लिये थोक व्यवस्था का प्रावधान किया है, जिससे कस्टम बॉन्ड से आने वाली ओवरसीज मदिरा के व्यापार को राजस्व बढ़ाने की दिशा में नियंत्रित किया जा सकेगा. (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

नई आबकारी नीति में देखा गया किसानों का हित (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

नई आबकारी नीति में राज्य की कृषि एवं बागवानी से जुड़े किसानों के हितों को देखते हुए देशी शराब में स्थानीय फलों (कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमूर, आडू आदि) को शामिल किया गया है. साथ ही शराब दुकानों का आवंटन या नवीनीकरण, दो चरणों के तहत लिया जाएगा. जिसके तहत लॉटरी और ष्पहले आओ पहले पाओष् के आधार पर किया जाएगा. ये निर्णय पारदर्शी और अधिकतम राजस्व एकत्र को लेकर लिया गया है. शराब की दुकानों का नवीनीकरण उन्ही लोगों का किया जाएगा, जिनकी प्रतिभूतियां सुरक्षित हों. नई नीति में शराब से राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ से 4400 करोड़ किया गया है। (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

नई आबकारी नीति में मुख्य बिंदु: (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

शराब की दुकान आवंटन में लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पिछले दो साल का आईटीआर देना होगा।
पूरे प्रदेश में एक आवेदक को अधिकतम तीन शराब की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी।
प्रदेश के सभी जिलों में चल रही मदिरा दुकान के सापेक्ष उप दुकान खोले जाने की मंजूरी भी राजस्व बढ़ाने को लेकर दी जा सकेगी।
देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत अध्अ तीव्रता की मसालेदार शराब, 25 प्रतिशत अध्अ तीव्रता की मसालेदार, सादा मदिरा और विशेष श्रेणी की मेट्रो मदिरा की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
विदेशी-देशी मदिरा के कोटे का अनतरण कोटे के अधिभार के 10 फीसदी तक अनुमन्य होगा। (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

विदेशी मदिरा में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण कर मदिरा ब्रांडों का मूल्य पिछले साल की तरह ही निर्धारित किया गया है, जिससे आबकारी राजस्व सुरक्षित रहे और जनता को सही रेट पर मदिरा उपलब्ध हो सके।
प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन और स्थानीय रोजगार को देखते हुए पर्वतीय तहसील और जिलों में मॉल्स डिपार्टमेंटल स्टोर में मदिरा बिक्री का आवेदन शुल्क 5 लाख रुपए और न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्गफुट का प्रवधान किया गया है।
पिछले साल से विभिन्न स्टार कैटेगरी के अनुसार बार आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से सीजनल बार आवेदन शुल्क का प्रावधान किया गया है। (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

अवैध कच्ची शराब के उत्पादन क्षेत्रों में लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करेगा। ऐसे क्षेत्रों में वैध मदिरा के विक्रय को प्रोत्साहन करने के लिए उप दुकान का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड के 20 हजार के करीब पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलेगी। सरकार ने गोल्डन कार्ड योजना छोड़ने वालों के लिए व्यवस्था बनाई गई है।
विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सत्र की तारीख के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। (Dhami Cabinet passed Air Traffic Liquor Policy)

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