उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शादी के मात्र 25 दिनों के बाद तलाक को दी स्वीकृति
नवीन समाचार, हरिद्वार, 4 अगस्त 2024 (Divorce approves after just 25 days of Marriage)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार की परिवार अदालत के एक फैसले को रद्द करते हुए शादी के मात्र 25 दिनों के बाद तलाक लेने वाले एक नवविवाहित जोड़े के तलाक को स्वीकृति दे दी है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, और ऐसे में यह शादी एक बेजान मिलन से अधिक कुछ नहीं है। यदि दोनों पक्षों को तलाक नहीं दिया गया, तो यह दोनों के लिए क्रूरता होगी। न्यायालय ने तलाक के समझौते के तहत पति को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है।
मामले के अनुसार हरिद्वार के पुरुष और कानपुर की महिला (दोनों की उम्र 20 वर्ष) की शादी दो मई 2019 को हुई थी, और दोनों 27 मई 2019 को अलग हो गए थे। मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझाने के प्रयास विफल होने के बाद महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
निर्णय से असंतुष्ट पति ने उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती (Divorce approves after just 25 days of Marriage)
2021 में हरिद्वार की परिवार अदालत ने पति को अपनी पत्नी को 20 हजार रुपये का मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था, लेकिन तलाक की डिक्री नहीं दी थी। इस निर्णय से असंतुष्ट पति ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले के परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्षों के लिए यह रिश्ता क्रूरता होगा अगर उन्हें इस रिश्ते से मुक्त नहीं किया गया। उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता राशि का भुगतान करे और 26 सितंबर तक अदालत को भुगतान की जानकारी दे। (Divorce approves after just 25 days of Marriage)
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