नैनीताल: युवती से बनाये थे जबरन शारीरिक संबंध, अब दे रहा मुकदमा वापस लेने का दबाव, कोर्ट ने दिये नया मुकदमा दर्ज करने के आदेश
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 अप्रैल 2024 (Forcefully Physical Relations-now pressurizing)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने एक युवती के साथ गाली-गलौच व धमकी देकर मामले को वापस लेने धमकी देने के आरोपों को गंभीर पाते हुये थाना तल्लीताल को आरोपित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए, 354 डी, 504 व 509 के अंन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2022 को थाना भवाली में एक युवती ने थाना भवाली में विवेक पांडे पुत्र हरीश पांडे निवासी ग्राम लामाचौड फतेहपुर थाना मुखानी हल्द्वानी पर शिकायतकर्ता पीड़ित युवती से डरा-धमका कर शारीरिक संबंध बनाने, उसका मोबाईल, ईमेल व फेसबुक आदि हैक कर विभिन्न मोबाईल नंबरों से उसे व उसके परिवार के सदस्यों को लगातार आधी रात में फोन कर परेशान करने का आरोप लगाया था।
आरोपों के अनुसार विवेक पाण्डे युवती के परिवार के सदस्यों को धमकी दे रहा था कि वह उनकी लड़की को जीने नहीं देगा, मार देगा। पीड़िता ने अपने ईमेल आईडी बदली तो विवेक ने उसकी नई ईमेल आईडी का पासवर्ड भी हैक कर उसे फोन कर जानमाल की धमकी दी। उसका फोन व गाड़ी की चॉबी छीन ली और हाथ उठाने जैसी हरकतें की। आरोपित की इन हरकतों की वजह से पीड़िता अपनी उच्च शिक्षा भी पूरी नहीं कर पायी। (Forcefully Physical Relations-now pressurizing)
इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पंत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुये अब तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल के न्यायालय में पीडिता तथा अन्य 6 गवाहों के बयान कराये हैं। (Forcefully Physical Relations-now pressurizing)
आज पीडिता ने न्यायालय में दिया शिकायती प्रार्थना पत्र (Forcefully Physical Relations-now pressurizing)
जबकि इधर बुधवार को पीडिता ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय में एक शिकायती प्रार्थना पत्र स्वयं उपस्थित होकर आरोपित विवेक पाण्डे के विरूद्ध प्रस्तुत किया। कहा कि आरोपित अभियोग वापस लेने का दबाव बना रहा है। उसने कहा है कि वह पुलिस और किसी अदालत से नही डरता है। इस पर न्यायालय ने पीडिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की गंम्भीरता को लेकर तल्लीताल थाने में आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये। (Forcefully Physical Relations-now pressurizing)
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