नैनीताल: 18 वर्षीय युवती से नाबालिग सहित चार लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट का कड़ा रुख
-आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 27 नवंबर 2021। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने रामनगर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के एक आरोपित रितिक पुत्र अमित निवासी रेलवे पड़ाव भवानीगंज रामनगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि 18 वर्षीय पीड़िता छोई में एक टेलर की दुकान में सिलाई सीखने जाती थी। इस दौरान चार लड़के 15 दिन तक उसका पीछा करने के बाद 10 सितंबर 2021 को उसे बहला-फुसलाकर छोई के एक होटल में ले गए और वहां सबसे पहले रितिक व उसके बाद शिवराज उर्फ शिवम, गौरव उर्फ गोलू और एक नाबालिग ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसकी वीडियो भी बनाई।
28 सितंबर को फिर से उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबर्दस्ती होटल चलने को कह रहे थे। इस दौरान तीन महिलाओं ने उन्हें जबर्दस्ती ले जाने को खींचते हुए देख लिया और उनके शोर मचाने पर भागे। इसके बाद महिलाओं के कहने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर उनकी शिकायत की। मामले में पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व 164 के तहत भी आरोपितों के विरुद्ध बयान दिए। अभियोजन की ओर से चार लोगों की गवाही कराई गई, उन्होंने भी आरोपों की पुष्टि की। इस पर न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपित रितिक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।