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March 19, 2024

(Govt Orders) हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह की नाबालिग किशोरी के आरोपों पर मंत्री रेखा आर्य ने की कार्रवाई…

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Govt Orders

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 16 दिसंबर 2023 (Govt Orders)। हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में रह रही एक नाबालिग किशोरी द्वारा उसे बाल संरक्षण गृह की दो महिलाओं द्वारा बाहर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न कराये जाने के आरोपों पर राज्य की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में तत्काल प्रभाव से दीपा आर्या, अनुसेवक, जिला शरणालय एंव प्रवेशालय, हल्द्वानी को आरोपों के आधार पर तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। देखें पूर्व समाचार : शर्मनाक: हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह से 1 नाबालिग किशोरी को बाहर भेजती थीं महिला कर्मचारी…

मंत्री रेखा आर्या ने कहा- अंत्योदय राशनकार्डधारकों को अप्रैल से जुलाई के  बीच देंगे पहला सिलिंडर - minister rekha arya said first cylinder to be  given to antyodaya ration ...इसके अलावा महिला कल्याण एवं पुर्नवास केन्द्र हल्द्वानी में होमगार्ड विभाग के माध्यम से तैनात गंगा नाम की दूसरी आरोपित महिला कार्मिक को तत्काल प्रभाव से विभाग को वापस कर दिया गया है। इसके अलावा प्रकरण की निष्पक्ष विभागीय जांच हेतु दो सदस्यों की समिति का गठन कर दिया गया है। श्रीमती आर्य ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और पुलिस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें न्यायालय द्वारा फैसला किया जाएगा।

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यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार-Govt Orders : मीट हलाल या झटका, रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा…

नवीन समाचार, देहरादून, 27 सितंबर 2023 (Govt Orders)। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर उत्तराखंड के कई जिलों के जिलाधिकारियों ने झटका और हलाल मांस की जानकारी को सार्वजनिक करने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में जिले में स्थानीय प्रशासन ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Jhatka and Halal Govt Ordersप्राप्त जानकारी के अनुसार  सिख समन्वय समिति देहरादून के अध्यक्ष गुरुदेव सिंह सहोता, महासचिव हरीश नारंग और संयोजक डॉ. कुलदीप दत्त ने अल्पसंख्यक आयोग को संयुक्त प्रार्थना पत्र देकर सभी होटल रेस्टोरेंट और दुकानों में परोसे जाने वाले मांस को झटका या फिर हलाल के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की मांग की थी।

इस पर अल्पसंख्यक आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किये थे और अब इसी पर कई जिलों के जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

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यह भी पढ़ें Govt Orders : आखिर दो वर्ष बाद 27 भूस्खलन प्रभावित परिवारों को स्वीकृत हुए आवासीय पट्टे….

-150 वर्ग मीटर भूमि मिली, आपदा विस्थापन मद में प्रति परिवार 4.1 लाख रुपए भी निर्गत
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2023 (Govt Orders)। जनपद में दो वर्ष पूर्व अक्टूबर 2021 में आए भू-स्खलन के 27 प्रभावित परिवारों को जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने आवासीय पट्टे स्वीकृत कर दिए हैं। साथ ही पुनर्वास नीति 2021 के अनुसार आपदा से ग्रस्त परिवारों के विस्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए 4 लाख व विस्थापन भत्ता 10 हजार सहित कुल 4 लाख 10 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति शासन से निर्गत हो चुके हैं। यह भी पढ़ें : पत्नी के अवैध संबंधों के कारण गई पति की जान….

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में दैवीय आपदा से प्रभावित ग्राम बोहराकोट के 8 परिवारों नंदन सिंह, मुन्नी देवी, सुनील कुमार, नंद किशोर, बहादुर राम, राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र तथा चंद्र प्रकाश को ग्राम चाय बगीचा पट्टी रामगढ में प्रति परिवार 0.015 हैक्टेयर यानी 150 वर्ग मीटर भूमि आवंटित कर आवसीय पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

इसी तरह एवं ग्राम अमगड़ी के तोक खैराड़ के 19 परिवारों-माधवा नंद, ख्याली दत्त, मोहन चंद्र, इंद्र मणी, महेश चंद्र, रमेश चंद्र, पीताम्बर, हेमवती नंदन, कृष्ण कुमार, तारा चंद्र, दलीप कुमार, प्रकाश चंद्र, विजय कुमार, पूरन चंद्र, महेश चंद्र, देवकी नंदन, नवीन चंद्र, कृष्ण कुमार एवं जयप्रकाश को 900 वर्ग फीट के पटटे ग्राम भलौन, भावर कोटा तहसील रामनगर में स्वीकृत किये गये हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (Govt Orders): दोगांव में हुई बस दुर्घटना की मजिष्ट्रेटी जांच के आदेश…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 28 सितंबर 2022 (Govt Orders)। गत 3 सितंबर 2022 को नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम दोगांव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल के पास हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए जा रही केएमओयू की 28 यात्रियों से भरी बस संख्या यूके04पीए-0954 अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गयी एवं सड़क के किनारे पेड़ो में बस जाकर रुकी थी। दुर्घटना में 2 यात्रियों को मामूली खरोंचे आयी थी। यह भी पढ़ें : भाजयुमो से कांग्रेस में आए चर्चित नेता की गोलियों से भूनकर हत्या, हड़कंप मचा

जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देते हुए उप जिलाधिकारी नैनीताल राहुल शाह को जाँच अधिकारी नामित किया है। उप जिलाधिकारी शाह ने जानकारी देते हुए इस मामले में जानकारी रखने वाले लोगों से 15 दिन के अंदर अपना लिखित बयान या साक्ष्य लिखित या मौखिक रूप उनके कार्यालय-न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : डीएम ने दिए रिजॉर्टों-होटलों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों की जांच के आदेश…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जून 2022। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने रामनगर क्षेत्र में कुछ रिजॉर्टों एव होटलों के द्वारा सरकारी भूमि मे कब्जा करने की सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए दो जांच समितियों का गठन कर दिया है।

इनमें से पहली जांच टीम मे एसडीएम रामनगर, तहसीलदार कालाढूंगी, सर्वे नायब तहसीलदार हल्द्वानी, एसडीएम रामनगर द्वारा एक नामित कानूनगो, दो लेखपाल नियुक्त किए हैं, और उन्हें रामनगर, ढिकुली, क्यारी एव छोरी की शिकायतों की जांच करने तथा दूसरी जांच टीम में एसडीएम कालाढूंगी, तहसीलदार रामनगर, सर्वे नायब तहसीलदार रामनगर, एसडीएम कालाढूंगी द्वारा नामित एक कानूनगो एवं दो लेखपालों को नियुक्त कर उनसे सांवल्दे, कानिया एव ढेला की जांच करने को कहा गया है।

डीएम ने बताया कि इन समितियों को दिये गए कार्यक्षेत्रों में स्थित सभी रिजॉर्टों एव होटलों द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन कार्यों का भली-भांति निरीक्षण कर उनकी निजी भूमि एवं सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों के संबंध में स्पष्ट आख्या देने एवं सरकारी भूमि में कब्जा करने वाले रिजॉर्टों एव होटलों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने की संस्तुति जिला कार्यालय को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में फिर एक कंटेन्मेंट जोन बना…

Active Covid cases double in December, maximum sealed zones in south Delhi  | Delhi News - Times of Indiaडॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 दिसंबर 2021। जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय के शेरवुड स्टाफ क्वार्टर क्षेत्र को माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां अग्रिम आदेशों तक समस्त गतिविधियों को स्थगित रखते हुये बाहरी व्यक्तियो का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीडी पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय नैनीताल में शेरवुड स्टाफ क्वार्टर निवासी मियाद अहमद, मो. नाज, प्रियांशु प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमा देवी, गोधनी देवी, प्रेम, भवानी, नेहा, शांति देवी, सुधांशु प्रसाद व संजू देवी निवासी तल्लीताल की कोविड 19 आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड के प्रसार की प्रबल सम्भावना को देखते हुये प्रसार की रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से संयुक्त मजिस्टेट प्रतीक जैन व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शेरवुड स्टाफ क्वाटर तल्लीताल को माइक्रो कनटेन्टमेंट जोन घोषित कर दिया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : सौर स्वरोजगार योजना में ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता व बच्चों की छात्रवृत्तियों में बढ़ोत्तरी के तीन नए शासनादेश जारी

नवीन समाचार, देहरादून, 4 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को अगले 6 माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई इस घोषणा पर सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 6 माह की अवधि के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान ऋण प्राप्त खाताधारकों और इस अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले खाताधारकों को दी जाएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी की एक अन्य घोषणा के क्रम में डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढोतरी का शासनादेश भी सोमवार को जारी कर दिया गया है। अब डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति रूपए 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपए 1500 प्रति माह कर दी गयी है। साथ ही यह छात्रवृत्ति 11 बच्चों की बजाय 100 बच्चों को प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में भी वृद्धि करते हुए इसे रूपए 150 प्रति माह से बढ़ाकर रुपए एक हजार प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य के सभी विकास खंडों के 5-5 यानी कुल 475 छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : तीसरी बार बढ़ाई गई वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अक्टूबर 2021। कोरोना काल यानी फरवरी-2020 के बाद समाप्त हुई वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को सरकार ने तीसरी बार, एक माह यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह वैधता 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, मगर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक या संचालक हैं, जिनके दस्तावेज नवीनीकृत नहीं हो पाए हैं।

राज्य सरकार ने इसे देखते हुए केंद्र सरकार के आदेशों के क्रम में प्रदेश के सभी आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता पहले 30 जून तक और उसके बाद 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी।

कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता लगातार बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले पिछले वर्ष कोरोना के कारण लागू लाकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक करने का निर्णय लिया था। इसका कारण कार्यालयों में अधिक भीड़ न करना और आमजन की सुविधा बताया गया था। इसके बाद केंद्र ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि 31 अगस्त, 31 दिसंबर और फिर इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई।

इस वर्ष अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई। चूंकि कोरोना संक्रमण जून-जुलाई में भी समाप्त नहीं हुआ था, लिहाजा सरकार ने दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जो गुरुवार को खत्म हो रही थी। वाहन चालक और संचालकों को राहत देने के लिए सरकार ने वैधता एक महीने और यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस मामले में परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों को पत्र भेज कहा है कि वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक मानी जाएगी। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने इसके लिए साफ्टवेयर में परिवर्तन के निर्देश दिए। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : ई-श्रम पोर्टल पर आधार से जुडे असंगठित कामगारों को मिलेगा 2 लाख का बीमा कवर

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 18 सितंबर 2021। नैनीताल जनपद के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय श्रम अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने घरों, प्रतिष्ठानों-फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों को काम पर कतई न लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत पाये जाने पर बाल एंव किशोर श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने श्रम अधिकारी को ई-श्रम पोर्टल पर जनपद के सभी श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने और बाल श्रम रोकने हेतु नियमित प्रवर्तन कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर आधार से जुडे असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई केे तहत 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा तथा भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से दिए जायेंगे। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों को ऐसे आना होगा कार्यालय, जीन्स-शर्ट पहनकर आए तो होगी कार्रवाई, डीएम ने जारी किया फरमान

India News | Maharashtra Govt Suggests Dress Code for Staff, Asks Employees  to Wear Formal Clothes | 📰 LatestLY

नवीन समाचार, बागेश्वर, 8 सितंबर 2021। बागेश्वर जनपद में अधिकारियों-कर्मचारियों को ड्रेस कोड में ही कार्यालय आना होगा। यदि वे जीन्स-टीशर्ट पहनकर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम विनीत कुमार ने इस बारे में पूर्व में ही आदेश जारी किया था।

इसके बावजूद अनेक कार्यालयों में कई अधिकारी और कर्मचारी जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस पर श्री कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है और भविष्य में इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने चेताया कि यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी ड्रेस कोड में नजर नहीं आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा है कि अधिकारियों के समक्ष और बैठकों में जींस-टी शर्ट पहनकर हिस्सा लेना राजकीय कर्मचारी होने के नाते शोभायमान नहीं है। इससे विभाग और सरकार की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय अवधि में ड्रेसकोड का पालन करते हुए ही कार्यालय पहुंचें तथा जनता का काम करें।

यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी जींस, टी शर्ट पहना पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद उन कर्मचारियों में हड़कंप मचा है जो ड्रेस कोड का उल्लंघन करते आ रहे हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : भूमियों के विनियमितीकरण पर गंभीर नहीं अधिकारी, डीएम नाराज, दिया अल्टीमेटम

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 3 सितंबर 2021। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने अधिकारियों से वर्ग-2, वर्ग-4, वर्ग-1ख, वर्ग-7 व अन्य वर्गों के काश्तकार की भूमि के नजूल नीति-2009 के अंतर्गत विनीयमितीकरण हेतु जारी ताजा शासनादेशानुसार कार्यवाही में तेजी लाने को कहा है।

उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों द्वारा अब तक नहीं की गई प्रभावी कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थों के स्तर से कार्यवाही पूर्ण कराते हुये आगामी 6 सितम्बर को जिला कार्यालय नैनीताल मे आहूत बैठक में प्रस्तुत करें। प्राप्त पत्रावलियों में कोई कार्यवाही लंबित पायी जाने पर सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

श्री गर्ब्याल ने बताया कि शासनादेश एवं न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में विभिन्न श्रेणियों वर्गो की भूमि के विनीयमितीकरण हेतु पात्र लोगों के द्वारा किए गए आवेदनों के निस्तारण हेतु समिति का गठन किया गया। जिसमें अपर जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व व संबंधित उपजिलाधिकारी नामित किये गये हैं।

समिति 6 सितम्बर को उपजिलाधिकारियो के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों, वर्गो की भूमि के आवेदकों की पत्रावलियां पूर्ण कराते हुये तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर प्रकरणो का निस्तारण करते हुये उसी दिन उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने को कहा है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : दो वर्षों से बिना लिखित आदेश लगी थी 26 गांवों के दाखिल खारिज पर रोक, डीएम गर्ब्याल ने हटाई

नवीन समाचार, रामनगर, 28 मई 2021। डीएम धीराज गर्ब्याल ने रामनगर के फल पट्टी के 26 गांवों में पिछले दो वर्षों से बिना किसी लिखित आदेश के दाखिल खारिज पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे इन गांवों के लोगों में खुशी होनी लाजिमी है।

बताया गया है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन डीएम ने इस फल पट्टी में फलदार पेड़ों के तेजी से कटान कर हो रही भूमि की खरीद-फरोख्त व प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए दाखिल खारिज पर रोक लगाई थी। दाखिल खारिज नहीं होने से लोगों को बैंकों से ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। रोक हटने के बाद अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

फल पट्टी के 26 गांवों में दाखिल खारिज पर लगी रोक की जानकारी लगने पर डीएम गर्ब्याल ने गत दिनों रामनगर तहसील के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए थे। जांच में तहसील में दाखिल खारिज पर रोक लगाने के कोई भी प्रमाण पत्र मौजूद नहीं मिले। जिसके बाद शुक्रवार को डीएम ने रामनगर के 26 गांव में लगी दाखिल खारिज पर रोक हटा दिया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : मनमाने नहीं, प्रशासन से अनुमति लेकर और घर-घर जाकर ही बांटी जा सकेगी राहत सामग्री

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अप्रैल 2020। जनपद में समाज सेवियों एवं संगठनों को खाद्यान्न एवं पका-पकाया भोजन वितरित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उन्हें नगर मजिस्टेªट या संबंधित एसडीएम से ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। उसके उपरान्त ही कोई समाज सेवी संगठन या गैर सरकारी संगठन खाद्य समाग्री का वितरण कर पायेंगे।

डीएम सविन बंसल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान असंगठित श्रमिकों को विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा खाद्यान एवं भोजन वितरण में अत्यधिक जन समूह के एकत्रित होने एवं इस कारण सोशल डिस्टेसिंग यानी जरूरी सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होने की शिकायतें आ रही हैं। इससे संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। इसलिए नयी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही डीएम बंसल ने कहा कि जिस समाज सेवी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों को प्रशासन द्वारा पास जारी किये गये है

वे निर्धारित तिथि एवं चिन्हित स्थल में ही पुलिस बल की मौजूदगी में ही घर पर जाकर खाद्यान एवं भोजन वितरित करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग नगर मजिस्टेªट, उपजिलाधिकरी, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लघन करने पर उनकी वितरण की अनुमति तत्काल निरस्त करते हुयें उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

यह भी पढ़ें : जमातियों को आखिरी चेतावनी, कल तक खुद को सामने न लाये तो होगा हत्या के प्रयास (धारा 307) व हत्या का मुकदमा

नवीन समाचार, देहरादून, 5 अप्रैल 2020। उत्तराखंड में कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रमण के मद्देनजर जारी लॉक डाउन के दौरान मरकज से लौटे ऐसे जमाती, जो खुद को शासन एवं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ शासन कठोर कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों को खुद को मेडिकल जांच के लिए प्रस्तुत करने हेतु सोमवार तक का आखिरी मौका है।

उसके बाद भी अगर जमाती छुपे रहे और उनकी वजह से किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हत्या का प्रयास (धारा 307) और किसी की मौत होने पर हत्या (धारा 302) का मुकदमा चलाया जाएगा। यह घोषणा राज्य के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने आज शाम यहां की। 

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि देश और उत्तराखंड राज्य मौजूदा समय में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है। उत्तराखंड में विगत दिनों में कुछ ऐसे दृष्टांत आए हैं, जहां दिल्ली से आए हुए तब्लीगी जमात के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हालत में प्रदेश में दाखिल हुए हैं। राज्य की खुफिया पुलिस एवं शासन-प्रशासन का तंत्र ऐसे समस्त जमातियाें का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, जो खासतौर पर निजामुद्दीन दिल्ली में थे और उसके बाद यहां आए।

आशंका है कि इनमें से कुछ कोरोना वायरस से संक्रमित हों, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरह के लोगों से प्रांत में उनके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों में भी इसके संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके दृष्टिगत हम ऐसे लोगों का पता लगा रहे हैं। 

रतूड़ी ने कहा कि मेरी ऐसे सभी तब्लीगियों से अपील है कि जो निजामुद्दीन मरकज गए थे या अन्य किसी तब्लीग जमात में गए थे और वापस आए हैं, वे कृपया सामने आएं और प्रशासन और पुलिस के समक्ष कल (6 अप्रैल, 2020) तक अपने आप को प्रस्तुत करें।

आवश्यकता होगी तो उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और उन्हें क्वॉरंटाइन कराया जाएगा। यदि कोई जानबूझकर इस चीज को छुपाता है और 6 अप्रैल, 2020 के बाद यह जानकारी में आता है कि वह जानबूझकर खुद को छुपा रहे थे, तब उनके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट और और आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

अगर उनकी वजह से हुए संक्रमण से किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जायेगा। इसलिए अगर 06 अप्रैल तक वह सामने आ जाते हैं तो हम उनका परीक्षण कराएंगे और पूरी चिकित्सा कराएंगे।

यह भी पढ़ें : अधिग्रहीत किये गए होटलों, आवास गृहों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अप्रैल 2020। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचाव के कार्य में इन विषम परिस्थिती में भी अपने कार्य पर डटे हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्ड सर्किल वार जरूरी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए पालिका प्रशासन ने 350 से अधिक राशन के पैक बनाये हैं।

इसी कड़ी में शुक्रवार को लगभग 4 से 5 सर्किल के लगभग 80 कर्मचारियों को नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी व अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा के हाथों सामाजिक दूरी बनाते हुए राशन उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि प्रति दिन 3 से 4 सर्किल के कर्मचारियों को समयांतराल पर बुला कर राशन वितरित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में संबंाित सफाई हवलदार को सूचित किया जाएगा। इस मौके पर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद, महासचिव सोनू सहदेव, उपाध्यक्ष संजय भगत, उपसचिव कमल कुमार, मंगूलाल, अमित सहदेव, सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : बिना अनुमति पका पकाया भोजन न बांटें, हो सकती है लॉक डाउन के उल्लंघन की कार्रवाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2020। डीएम सविन बंसल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्वयं सेवी संस्थाओं, गणमान्यों से गरीब, असहायों को पका भोजन स्वयं वितरित करने की जगह कच्चा खाद्य पदार्थ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा है। ताकि गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न वितरित किया जा सके।

डीएम ने कहा कि लोगों द्वारा स्वयं पका हुआ भोजन वितरित करने में सोशल डिस्नटैंसिंग यानी सामाजिक दूरी का खयाल नही रखा जा रहा है, साथ ही अव्यवस्थाये भी हो रही हैं। लिहाजा उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं व गणमान्यों से अपील की है कि वे गरीब, असहायों को पका भोजन वितरित ना करें।

उन्होंने कहा कि पका-पकाये भोजन के गर्मी के चलते बीमारी होने का खतरा भी बढ रहा है। इसलिए केवल भोजन वितरण हेतु पास प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाएं ही गरीब असहाय लोगों को भोजन वितरित करेंगे। बिना प्रशासन द्वारा जारी पास के कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति खाद्य पदार्थ वितरित करते हुये पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ लॉक डाउन प्रतिबंध एवं आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।

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