नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2024 (High Court orders on widening of Nainital Road)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हल्द्वानी में नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के मामले में जिलाधिकारी द्वारा गठित निस्तारण समिति को अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों को सुनकर तीन सप्ताह में निस्तारण कर अतिक्रमण तय करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व न्यायालय ने बीती 12 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाने तथा प्रभावित लोगों को 7 दिनों का नोटिस देकर सुनने के बाद अतिक्रमण चिन्हित करने से संबंधित उचित आदेश पारित करने को कहा था। इस दौरान अतिक्रमण हटाने का अभियान रोक दिया गया था। अब संबंधितों को सुनने की समय सीमा समाप्त हो गयी है।
जिलाधिकारी ने न्यायालय में राखी स्टेटस रिपोर्ट (High Court orders on widening of Nainital Road)
आज जिलाधिकारी ने इस मामले में न्यायालय स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर कहा कि सड़कों से मलबा हटा दिया गया है। एक समिति बनाकर प्रभावितों को नोटिस देकर मामले का निस्तारण किया जा रहा है। प्रभावितों की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि वह 60 से 70 वर्षों से किराएदार और भूमि के स्वामी हैं और प्रशासन, न्यायालय के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी की सचिव रेखा सती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यह मुहिम 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। इस कार्य में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया गया है। कार्य प्रशासन ने लापरवाही एवं भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हुये अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को मात्र नोटिस जारी कर महज खानापूर्ति की है। (High Court orders on widening of Nainital Road)
इस कारण मंगल पड़ाव और रोडवेज बस अड्डा अभी भी ‘बॉटल नेक’ यानी संकरा ही बना हुआ है। इससे हर जगह वाहनों के जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। (High Court orders on widening of Nainital Road)
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