‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

December 23, 2024

हल्द्वानी में नैनीताल रोड के चौड़ीकरण में संबंधितों के प्रार्थना पत्रों का 3 सप्ताह में निस्तारण करने के आदेश

0

High Court orders on widening of Nainital Road

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2024 (High Court orders on widening of Nainital Road)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हल्द्वानी में नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के मामले में जिलाधिकारी द्वारा गठित निस्तारण समिति को अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों को सुनकर तीन सप्ताह में निस्तारण कर अतिक्रमण तय करने को कहा है।

(High Court orders on widening of Nainital Road)उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व न्यायालय ने बीती 12 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाने तथा प्रभावित लोगों को 7 दिनों का नोटिस देकर सुनने के बाद अतिक्रमण चिन्हित करने से संबंधित उचित आदेश पारित करने को कहा था। इस दौरान अतिक्रमण हटाने का अभियान रोक दिया गया था। अब संबंधितों को सुनने की समय सीमा समाप्त हो गयी है।

जिलाधिकारी ने न्यायालय में राखी स्टेटस रिपोर्ट (High Court orders on widening of Nainital Road)

आज जिलाधिकारी ने इस मामले में न्यायालय स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर कहा कि सड़कों से मलबा हटा दिया गया है। एक समिति बनाकर प्रभावितों को नोटिस देकर मामले का निस्तारण किया जा रहा है। प्रभावितों की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि वह 60 से 70 वर्षों से किराएदार और भूमि के स्वामी हैं और प्रशासन, न्यायालय के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी की सचिव रेखा सती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यह मुहिम 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। इस कार्य में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया गया है। कार्य प्रशासन ने लापरवाही एवं भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हुये अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को मात्र नोटिस जारी कर महज खानापूर्ति की है। (High Court orders on widening of Nainital Road)

इस कारण मंगल पड़ाव और रोडवेज बस अड्डा अभी भी ‘बॉटल नेक’ यानी संकरा ही बना हुआ है। इससे हर जगह वाहनों के जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। (High Court orders on widening of Nainital Road)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (High Court orders on widening of Nainital Road)

Leave a Reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page