नैनीताल: युवती से युवक ने रास्ता रोककर की अभद्रता और मारपीट, नकली नोट चलाने के दूसरे आरोपित को भी नहीं मिली जमानत
नैनीताल: युवती से युवक ने रास्ता रोककर की अभद्रता और मारपीट
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अगस्त 2024 (Nainital-Young man blocked way of Girl-misbehave)। नैनीताल के एक समीपवर्ती गांव की युवती ने गांव के एक युवक पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है।युवती ने जनपद के एसएसपी पीएन मीणा को शिकायती पत्र भेजकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र में सिलमोड़िया ग्राम निवासी युवती ने बताया कि बुधवार सुबह वह एक मजदूर के साथ जंगल से घास लेकर घर जा रही थी।
इस दौरान गांव के एक युवक ने उसका रास्ता रोककर उसकी घास फेंक दी। जब उसने इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। यही नहीं आरोपित ने मजदूर के साथ भी मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। युवती ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस गंभीर मामले में युवती ने एसएसपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
नैनीताल में नकली नोट चलाने के दूसरे आरोपित को भी नहीं मिली जमानत (Nainital-Young man blocked way of Girl-misbehave)
नैनीताल। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल शहर में जाली नोट चलाने के एक और आरोपित आरिफ चौधरी के जमानत प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया है। आरोपित को नैनीताल में नकली नोट चलाने के बाद भागते हुए ज्योलीकोट में पकड़ा गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी माह 6 अगस्त 2024 को थाना मल्लीताल में स्थानीय व्यवसायी कन्हैया जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़ा बाजार मल्लीताल स्थिति प्रतिष्ठान पर आकिल पुत्र हसनदीन निवासी चाँद मस्जिदपुर पुरवालियान थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सहित दो व्यक्ति आये। उन्होंने दुकान से 500 रुपये का एक जाली नोट देकर कुछ सामान खरीदा और शेष धनराशि लेकर चले गये।
संदेह होने पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक आरोपित आकिल को माल रोड के वुडलैंड शोरूम के पास से पकड़ कर पुलिस को सोंप दिया गया। जबकि दूसरा आरोपित ज्योलीकोट पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तब से जेल में बंद आरिफ चौधरी पुत्र शेर जान उर्म उमर जान निवासी चांद मस्जिद पुर वालियान थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ने जिला न्यायालय में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया था।
इसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि आरोपित के पास से भी 500 रुपये के 2 जाली नोट बरामद हुए थे। इस आधार पर आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 179, 180, 182 (2), और 61 (2) के तहत अभियोग दर्ज है। इस आधार न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (Nainital-Young man blocked way of Girl-misbehave)
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