उच्च न्यायालय में हुई निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई, सरकार को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 दिसंबर 2024 (Nikay Chunav-High Court Instructed onReservation) । उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है, और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण की अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी की जाए। यह आदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के प्रस्तावित आरक्षण पर एक साथ आपत्तियां सुनने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
याचिका किच्छा निवासी नईमूल हुसैन और संतोष रघुवंशी ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 दिसंबर को प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की, लेकिन किच्छा नगर पालिका का उल्लेख नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह चुनाव प्रक्रिया को टालने का प्रयास हो सकता है।
याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों को नए क्षेत्र में सम्मिलित किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने पूर्व में रोक लगा दी थी। अब, इन क्षेत्रों को पुनः नगर पालिका में शामिल किया गया है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया में देरी से चुनावों में बाधा आने की आशंका जताई गई है।
उच्च न्यायालय का आदेश (Nikay Chunav-High Court Instructed onReservation)
खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का अनंतिम नोटिस जल्द प्रकाशित करने और प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं के आरक्षण पर एक साथ आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश के बाद सरकार पर समयबद्धता के साथ कार्यवाही करने का दबाव है। इससे प्रदेश की नगर पालिकाओं के चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर संपन्नता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। (Nikay Chunav-High Court Instructed onReservation)
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