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December 21, 2024

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर व उनके पुत्र रोहन पर हल्द्वानी कोतवाली में 11.44 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में अभियोग दर्ज

ManojPrabhakar Navin Samachar

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 25 अगस्त 2024 (FIR against Former Cricketer Manoj Prabhakar-Son)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनके बेटे रोहन प्रभाकर के विरुद्ध हल्द्वानी कोतवाली में 11.44 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में अभियोग दर्ज किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित पुरानी सब्जी मंडी के निवासी नीरज कुमार शुक्ल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व क्रिकेटर पर पहले भी इस तरह के कई मामले दर्ज हो चुके हैं।

यह है पूरा मामला (FIR against Former Cricketer Manoj Prabhakar-Son)

(FIR against Former Cricketer Manoj Prabhakar-Son)पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता नीरज ने अपनी तहरीर में बताया कि वह लखनऊ स्थित रकाबगंज में एनएस सेल्स नामक फर्म संचालित करते हैं। एक जुलाई 2017 को मनोज प्रभाकर की कंपनी नेचुरेंस रिसर्च लैब प्राइवेट लिमिटेड, सर्वप्रिय विहार नई दिल्ली ने उनके साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट किया था। कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज प्रभाकर ने उन्हें पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र में काम करने के लिए अधिकृत किया था।

नीरज का कहना है कि उन्होंने कंपनी से प्राप्त सभी माल का पूरा भुगतान कर दिया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने एक बैठक बुलाकर सभी सेल्स से संबंधित कर्मियों को निकाल दिया। इसके बाद कंपनी ने जानकारी दी कि नई टीम रखकर काम कराया जाएगा। फरवरी में उन्हें जानकारी मिली कि नेचुरेंस हर्बल रुद्रपुर की फैक्टरी बिक चुकी है। इस संबंध में नीरज और कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने कई बार मनोज प्रभाकर और उनके बेटे रोहन प्रभाकर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

नीरज ने तहरीर में बताया कि उनके पास नेचुरेंस हर्बल का स्टॉक 3,21,601 रुपये, नेचुरेंस रिसर्च लैब प्रालि. का स्टॉक 2,78,938 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटरों के रिप्लेसमेंट स्टॉक 1,53,920 रुपये और बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर उधारी 3,90,227 रुपये है। इस प्रकार कंपनी के कार्य में उन्हें कुल 11.44 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस धनराशि की भरपाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सीओ नितिन लोहनी के अनुसार, धोखाधड़ी के इस मामले में पूर्व क्रिकेटर और उनके बेटे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, और जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (FIR against Former Cricketer Manoj Prabhakar-Son)

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