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November 21, 2024

अब बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की बहू के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग

FIR Abhiyog Mukdama Darj Navin Samachar

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 26 सितंबर 2024 (Case file against Daughter-in-law of Abdul Malik) बनभूलपुरा हिंसा के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की परेशानियों का अंत होता नहीं दिख रहा है। अब एक अन्य मामले में उनकी बहू के विरुद्ध भी हल्द्वानी कोतवाली में अभियोग दर्ज हो गया है। उन पर एक छात्र को कार से कुचल कर मारने का आरोप है। इस मामले में अब्दुल मलिक का बेटा पहले से ही जेल में बंद है, जबकि उनकी पत्नी को हाल ही में जमानत मिली है।

17 अगस्त की घटना (Case file against Daughter-in-law of Abdul Malik)

(Case file against Daughter-in-law of Abdul Malik)पुलिस को दी गई शिकायत में अंबेडकर नगर वार्ड 27, बरेली रोड निवासी रेखा पत्नी स्व. रविंद्र कुमार ने बताया कि 17 अगस्त की दोपहर उनका बेटा भानु सागर पुत्र स्व. रविंद्र कुमार सागर डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय की ओर अपने दोस्त के घर स्कूल कार्य की कापी लेने जा रहा था। इसी दौरान कार संख्या यूके04एएफ-9828 की महिला चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई।

भानु सागर को बुरी तरह से घायल अवस्था में लोगों ने डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 19 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

रेखा का आरोप है कि कार चला रही महिला आईशा वार्ड नंबर 8 बनभूलपुरा निवासी अब्दुल मोईद की पत्नी है। अब्दुल मोईद अब्दुल मलिक का बेटा है और वह भी अपने पिता के साथ जेल में बंद है। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि महिला के विरुद्ध तेज़ी और लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने की अभियोग में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। (Case file against Daughter-in-law of Abdul Malik)

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