नवीन समाचार, पंतनगर, 13 नवंबर 2023। थाना पंतनगर की रहने वाली एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज में कार और दो लाख रुपये की नकदी नहीं देने पर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि पति उसे बेल्ट से मारता था और मायके आने पर भी फोन पर ही तलाक (Dahej ke liye Talaq) देने की धमकी देने लगा। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार पंत विहार कॉलोनी जवाहर नगर गोलगेट थाना पंतनगर की रहने वाली रूपा ने बताया कि 24 फरवरी 2011 को उसकी शादी शोभित निवासी कान्हापुर गली नंबर 5 थाना रुड़की हरिद्वार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी और मायके वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से काफी दान स्वरूप उपहार भी दिए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ माह बाद ही पति शोभित, सास-सुनीता देवी, ससुर सत्यपाल सिंह, देवर मोहित ने कम दहेज लाने का ताना मारना शुरू कर दिया और कार व दो लाख की नगदी लाने का दबाव बनाने लगे, जबकि कई बार दाम्पत्य जीवन को सुधारने का मायके वालों ने प्रयास भी किया। मगर ससुरालियों की प्रताड़ना कम नहीं हुई।
ससुरालियों के भड़काने पर पति बेल्ट से मारपीट कर शारीरिक यातनाएं देने लगा। ताने सुन-सुनकर वह मानसिक अवसाद से गुजरने लगी। बताया कि 24 अक्टूबर 2022 को देवर मोहित और 14 जनवरी 2023 को ससुर का देहांत हो गया। इसके बाद सास और पति ने प्रताड़ना की सारी हदें पार करनी शुरू कर दी और दोनों मौतों का जिम्मेदार ठहराने लगा।
आरोप लगाया कि 30 मई 2023 को पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया और वह मायके आकर रहने लगी। आरोप लगाया कि मायके आने के बाद भी पति फोन कर तलाक (Dahej ke liye Talaq) देने का दबाव बनाने लगा। कई बार बिरादरी की पंचायत में समझाने का प्रयास किया, मगर कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार यातनाएं झेलने के बाद पीड़िता ने पंतनगर थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जिस पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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नवीन समाचार, काशीपुर, 8 मई 2023। अगस्त 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित ने, जो बाद में देश के मुख्य न्यायाधीश भी बने, ने उत्तराखंड के काशीपुर निवासी एक साहसी महिला, पीड़िता व याचिकाकर्ता सायरा बानो की याचिका पर तीन तलाक (Dahej ke liye Talaq) पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था।
लेकिन यह सच्चाई है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले को करीब 6 वर्ष का समय होने को हैं, बावजूद तलाक (Dahej ke liye Talaq) के मामले कम होने की वजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब स्वयं सायरा बानो के शहर काशीपुर से एक और तीन तलाक (Dahej ke liye Talaq) का मामला सामने आया है। यहां शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक (Dahej ke liye Talaq) देकर घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी पढ़ें :
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजुम नाम की महिला की शादी 12 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के साथ काशीपुर महेशपुर मदर कलोनी निवासी दानिश रजा के साथ के साथ हुए थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दानिश ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। पहले उसने अपने लिए पल्सर बाइक की मांग की तो ससुरालियों ने उसे पल्सर बाइक दे दी। लेकिन इसके बाद दानिश की दहेज की मांग बढ़ती चली गई। उसने अंजुम के साथ आए दिन मारपीट व गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।
आरोप है कि इधर अब अपनी बहन की शादी में दहेज देने के लिए दहेज की मांग अपनी पत्नी के घर वालों से कर रहा है। अंजुम ने इसका विरोध किया तो उसने पत्नी से पहले मारपीट की और फिर पत्नी के घर वालों को बुलाकर बेरहमी से पीटा तथा तीन बार तलाक (Dahej ke liye Talaq) देकर घर से धक्के देकर भगा दिया। अब पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।