बड़ा समाचार : उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव का विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा….

नवीन समाचार, देहरादून, 17 मार्च 2025 (Dispute in Cooperative Elections Reaches Supreme)। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा चुनाव स्थगित किए जाने के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।
भाजपा के भीतर मतभेद
प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारिता चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर दो गुटों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक गुट सहकारिता में नए सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के लिए धारा 12 ख में किए गए संशोधन और महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। इस गुट ने पहले राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में आपत्ति दर्ज कराई थी तथा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की थी। इन विवादों और खींचतान के बीच अंततः चुनाव स्थगित कर दिए गए।
वहीं, भाजपा का दूसरा गुट सरकार के निर्णय के समर्थन में है और संशोधन तथा महिला आरक्षण के साथ चुनाव कराने की वकालत कर रहा है। इस गुट का कहना है कि सरकार ने यह संशोधन सहकारिता को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से किया है, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
चुनाव स्थगित करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहे टिहरी जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बताया कि सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। उनका कहना है कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का यह निर्णय नियमों के विरुद्ध है और इससे सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित होगी।
उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
पूर्व में उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के 18 और 19 मार्च को होने वाले चुनावों को लेकर एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत 18 मार्च को प्रबंध समिति के सदस्यों के और 19 मार्च को सभापति, उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था।
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे के अनुसार पूर्व में जिन सीटों पर चुनाव कराए गए थे, उनमें निर्विरोध निर्वाचन को छोड़कर अन्य सभी चुनाव रद्द कर दिए गए थे। अब इन सीटों पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने थे। हालांकि, इस चुनाव में करीब डेढ़ लाख सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके नाम नई मतदाता सूची में जोड़े गए थे।
हाईकोर्ट का आदेश और याचिका (Dispute in Cooperative Elections Reaches Supreme)
नैनीताल उच्च न्यायालय ने सहकारिता की प्रारंभिक समितियों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद शेष पदों के लिए 18-19 मार्च को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
हरिद्वार निवासी राजवीर सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने निर्विरोध निर्वाचन के बाद शेष पदों पर चुनाव कराने का नया अधिसूचना जारी किया है, जबकि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा सहकारिता चुनाव पर रोक लगाई जा चुकी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिसूचना नियम विरुद्ध जारी की गई है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे राज्य में सहकारिता चुनाव की दिशा तय होगी। (Dispute in Cooperative Elections Reaches Supreme)
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