(Enemy Property) मलबे ही नहीं, मैदान में तब्दील कर दिए आशियाने, लोग बोले-किसी चिड़िया का घोंसला भी न टूटे
Enemy Property : The 134 encroachers occupying the enemy property located at Metropole Compound, Nainital have no option but to leave the place. After passing the entire legal and judicial procedures, the administration had handed over eviction notices to 134 encroachers occupied here. After the service of this notice, the deadline of 14 days given to leave the house has also expired for most of the people, so now it is up to the administration when it descends to forcibly evict the people.

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जुलाई 2023। ध्वस्तीकरण के लिए पूरे (Enemy Property) शत्रु संपत्ति-मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र को चार एसडीएम-नैनीताल के राहुल शाह, कोश्याकुटौली के परितोष वर्मा, हल्द्वानी की ऋचा सिंह व धारी के एसडीएम योगेश मेहरा को चार सेक्टरों को बांटकर दिया गया। इस दौरान 10 जेसीबी और हर सेक्टर में 10-10 विभागीय कर्मी और 25-25 मजदूरों ने अतिक्रमणकारियों को न केवल मलबे बल्कि रोंदकर मैदान में तब्दील कर दिया। यह भी पढ़ें : शत्रु संपत्ति-मेट्रोपोल (Metropole) कंपाउंड क्षेत्र में चलने लगे बुल्डोजर…

इस दौरान घरों को इस तरह ध्वस्त होते देख रहे लोगों की आंखों में आंसू स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे थे। लोग कहते सुने जा रहे थे, घोंसला तो किसी चिड़िया का भी नहीं टूटना चाहिए। इस दौरान एकमात्र माया देवी नाम की महिला का सामान दो कमरे के ताला लगे घर में बंद पड़ा था। माया देवी यहां नहीं थी। इस पर एसडीएम ने उसे फोन कर उसका सामान ताला तोड़कर निकलवाया और नगर पालिका में जमा करवा दिया।
यह भी पढ़ें : प्रशासन ने बताया क्यों हटाया अतिक्रमण (Atikraman) और ध्वस्तीकरण के बाद क्या बनेगा शत्रु सम्पत्ति मेट्रोपोल में ?
इस दौरान जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम गौरव चटवाल, एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्रा, सीओ विभा दीक्षित, भूपेंद्र धौनी, पालिका के ईओ आलोक उनियाल भी मौके पर मौजूद रहे। डीएम वंदना व एसएसपी पंकज भट्ट भी लगातार पूरे अभियान पर नजर रखे रहे। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : (Enemy Property) शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल कंपाउंड के मामले में हाईकोर्ट से आई नई अपडेट…
नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जुलाई 2023। उत्तराखंड उच्च न्यायालय से शत्रु संपत्ति (Enemy Property)मेट्रोपोल कंपाउंड के मामले में नई अपडेट आ गई है। उच्च न्यायालय ने क्षेत्रवासियों की याचिका को खारिज कर दिया है। अलबत्ता, यह भी कहा है कि यदि क्षेत्र के सभी 134 लोग चाहें तो वह उच्च न्यायालय से बेदखली के लिए 10 दिन का समय मांगते हुए यह लिखकर दें कि वह किसी अन्य न्यायालय में नहीं जाएंगे।
ऐसे में आगे देखने वाली बात होगी कि वह ऐसा लिख कर देते हैं, अथवा सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। यदि नहीं तो प्रशासन की ओर से शनिवार से बेदखली की कार्रवाई तय मानी जा रही है। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं।
आज खाली करने को कहेंगे, कह तोड़ेंगे: एसडीएम
नैनीताल। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसडीएम राहुल शाह ने कहा, खंडपीठ नेे सभी 134 अतिक्रमणकारियों से शपथपत्र के साथ 10 दिन में घर खाली करने की बात लिखकर देने को कहा। इस पर याचियों की ओर से कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। अब प्रशासन अतिक्रमणकारियों से आज शाम तक घर खाली करने को कहेगा और शनिवार सुबह से बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करेगा।
पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात डॉ. जगदीश चंद्र के द्वारा इस संबंध में वीडियो जारी करने के साथ प्रेस विद्यप्ति जारी कर नयी यातायात योजना की जानकारी दी गई है। देखें वीडियो:
हम इस समाचार पर बने हुए हैं। इस मामले में हर अपडेट इसी लिंक पर दी जाएगी। अपडेटेड पोस्ट देखने के लिए इस पोस्ट को रिफ्रेश करते रहें। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : शत्रु संपत्ति (Enemy Property) में बेदखली का मामला फिर उच्च न्यायालय पहुंचा
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जुलाई 2023। नगर के (Enemy Property)शत्रु संपत्ति-मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र से 134 परिवारों की बेदखली और आवासों के ध्वस्तीकरण का मामला एक बार फिर उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मेट्रोपोल कंपाउंड निवासी महमूद अली व अन्य ने गुरुवार को उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में याचिका दायर कर उनके भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इस पर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई की तिथि नियत कर दी है। यह भी देखें वीडिओ :
याचियों ने दलील दी है वह 100 वर्षों से यहां काबिज हैं। कहा है कि शत्रु संपत्ति से बेदखली केवल केवल कस्टोडियन यानी अभिरक्षक या डिप्टी कस्टोडियन यानी उप अभिरक्षक ही कर सकता है। जबकि यहां असिस्टेन्ट कस्टोडियन यानी सहायक अभिरक्षक ने बेदखली के आदेश दे दिए हैं जो नियमविरुद्ध है। इसी आधार पर खंडपीठ ने मामले में कल सुनने की तिथि तय की है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में उप कस्टोडियन डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने सहायक अभिरक्षक-उप जिलाधिकारी राहुल शाह को शत्रु संपत्ति पर काबिज अतिक्रमणकारियों को सुनने के लिए कहा था। जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान वहां काबिज लोगों के द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के बाद 14 दिन के नोटिस की अवधि पूरी होने और उसके बाद भी समय देने के बाद बेदखली के लिए 19 जुलाई तक का समय दिया था। इसी कड़ी में क्षेत्र की बिजली और बड़ी संख्या में लोगों के पानी के संयोजन भी काट दिए हैं।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : शत्रु संपत्ति (Enemy Property) मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र में दोनों ओर से मोर्चेबंदी…
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जुलाई 2023। नगर के शत्रु संपत्ति (Enemy Property)-मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र से 134 परिवारों की बेदखली और आवासों के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ क्षेत्रवासियों की ओर से भी यानी दोनों ओर से मोर्चेबंदी तेज होती नजर आ रही हैं।
मंगलवार को क्षेत्र के घरों के बिजली के लगभग सभी और पानी के कुछ संयोजन काटने के बाद बुधवार को जहां एक ओर प्रशासनिक टीमें क्षेत्र में जाकर लोगों से स्वयं घर खाली करने को कहती रहीं। प्रशासन की ओर से पहले से ही क्षेत्रवासियों को 19 जुलाई तक घर खाली करने की पहले से चेतावनी दी गई है। हालांकि अब गुरुवार तक सभी को स्वयं अपने घरों को खाली करने को और इसके बाद शुक्रवार से प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है।
वहीं दूसरी ओर बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नेता व नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनुपम कबडवाल व कुंदन बिष्ट तथा जनाधिकार संधर्ष मोर्चा के प्रदीप दुम्का, राज्य आंदोलनकारी शाकिर अली, महेश आर्या, गंगा बिष्ट, उमेश तिवारी व विजय साह आदि लोग भी क्षेत्र में पहुंचे और अपनी ओर से सहयोग का आश्वासन दिया।
नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने कहा कि इस संबंध में एक वाद सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है। वहां का फैसला आने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि प्रशासन अभी कार्रवाई करता है, तो उससे पहले क्षेत्रवासियों का अन्यत्र विस्थापन करना चाहिए।
उधर, मोर्चा की ओर से से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मानवीय दृष्टिकोण से बरसात के मौसम में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को रोकने की मांग की। इधर बताया गया है कि चेतावनी की समयसीमा 19 जुलाई के समाप्त होने तक क्षेत्रवासी क्षेत्रों में अपने घरों में ही जमे हुए हैं। घर खाली करके नहीं जा रहे हैं। देर शाम उनके मौन होकर मशाल जुलूस निकालने की भी संभावना है।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : नैनीताल: प्रशासन ने शत्रु संपत्ति (Enemy Property) मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र की बिजली काटी, ध्वस्तीकरण को लेकर कयास तेज…
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जुलाई 2023। मंगलवार शाम विद्युत विभाग ने नगर के शत्रु संपत्ति (Enemy Property)-मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र के सभी घरों की बिजली काट दी है। इसके बाद क्षेत्र में प्रशासन के ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर कयास तेज हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासन की ओर से क्षेत्रवासियों को 19 जुलाई तक घर खाली करने की चेतावनी दी गई थी। बिजली काटने को भी इसी से जोड़ा जा रहा है। अलबत्ता इधर क्षेत्रवासियों ने पहले बिजली काटने आए विद्युत विभाग के लाइनमैनों को बिजली काटने से रोकने का प्रयास किया और उसके बाद चीना बाबा चौराहा क्षेत्र में मोमबत्तियों व मोबाइल की रोशनी के साथ हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रशासन पर बिजली काटकर व घरों को ध्वस्त करने को लेकर तीखे तेवर भी दिखाए और मानवता का हवाला देते हुए कार्रवाई न करने की गुहार भी लगाई। आगे देखने वाली बात होगी कि इन स्थितियों में आगे प्रशासन का क्षेत्रवासियों की बेदखली पर क्या रुख रहता है।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : नैनीताल के मेट्रोपोल कंपाउंड स्थित शत्रु संपत्ति (Enemy Property) पर काबिज 134 अतिक्रमणकारियों पर बुल्डोजर चलने की उल्टी गिनती शुरू !
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जुलाई 2023। नैनीताल के मेट्रोपोल कंपाउंड स्थित शत्रु संपत्ति (Enemy Property) पर काबिज 134 अतिक्रमणकारियों पर अब यह स्थान छोड़ कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। पूरी कानूनी व न्यायिक प्रक्रियाओं के गुजर जाने के बाद प्रशासन ने यहां काबिज 134 अतिक्रमणकारियों को बेदखली के नोटिस थमाए थे। यह नोटिस तामील होने के बाद घर छोड़कर जाने के लिए दी गई 14 दिन की समय सीमा भी अधिकांश लोगों की समाप्त हो गई है, ऐसे में अब प्रशासन पर है कि वह कब लोगों को जबरन बेदखल करने के लिए उतरता है।
इधर प्रशासन ने 24 जून को 124 लोगों और 10 लोगों को 10 जुलाई को नोटिस प्राप्त करने के 14 दिन के भीतर स्थान को खाली करने को कहा था। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि 24 जून को जारी हुए सभी 124 लोगों की नोटिस तामीली के 14 दिन भी गुजर चुके हैं, जबकि 10 जुलाई वाले नोटिस सभी को तामील हो चुके हैं। ऐसे में 124 लोगों के सामने यहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री शाह ने कहा कि यदि अतिक्रमणकारी स्वयं घर खाली कर चले जाते हैं तो अच्छा है, अन्यथा प्रशासन उन्हें बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करेगा।
1 अगस्त से बलपूर्वक हटाने का अभियान चलाने की चेतावनी
नैनीताल। शुक्रवार को सीओ-यातायात संजय गुंज्याल के नेतृत्व में मेट्रªोपोल परिसर गए पुलिस बलों ने क्षेत्रवासियों से दो टूक कहा कि वह घरों को खाली कर अन्यत्र चले जाएं। 1 अगस्त से उन्हें बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जबकि इससे पहले ही क्षेत्र के बिजली व पानी के संयोजन भी काट दिए जाएंगे।
विधायक ने दिया आश्वासन
वहीं नोटिस मिलने के बाद क्षेत्रवासी क्षेत्रीय सभासद गजाला कमाल के साथ क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य से मिले और बरसात के मौसम का हवाला देते हुए समय देने का अनुरोध किया। उनका कहना था उनमें से कई का यहीं जन्म हुआ है। इस पर विधायक ने उन्हें बरसात के मौसम में न हटाने का आश्वासन दिया।
राजा अमीर मोहम्मद खान ने रोने-गिड़गिड़ाने पर दिया था कब्जा
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र में करीब 22 हजार 500 वर्ग मीटर भूमि शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है। वर्ष 2005 के आसपास यह संपत्ति मिलने पर आए राजा अमीर मोहम्मद खान ने रोने-गिड़गिड़ाने पर सड़क के ऊपर का हिस्सा अपने लिए खाली कराते हुए सड़क के नीचे के करीब हिस्से को यहां पहले से रहने वाले लोगों को दे दिया था, लेकिन कानूनी तौर पर उनका इस क्षेत्र पर कोई अधिकार साबित नहीं हुआ। वर्तमान में यहां करीब 99 करोड़ रुपए मूल्य की 11 हजार 400 एकड़ भूमि पर 134 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है।
डबल लेन सड़क और पार्किंग का प्रस्ताव
नैनीताल। अतिक्रमणकारियों के हटने के बाद जिला प्रशासन ने यहां नाला नंबर 21 को पाटकर सड़क को डबल लेन करने और पार्किंग सुविधा तैयार करने की योजना बनाई है। योहना के तहत मस्जिद तिराहे से नाले को पाटने का कार्य पहले से ही चल रहा है।
जिन्ना के मित्र थे पूर्व राजा महमूदाबाद और प्यारे थे अमीर, मुहम्मद बिन तुगलक ने जागीर में दी थी संपत्ति
नैनीताल। बताया जाता है कि आजादी से पूर्व अवध रियासत के सबसे बड़े जमींदार राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर अहमद खान पाकिस्तान के संस्थापक ‘कायदे आजम’ मोहम्मद अली जिन्ना के बेहद करीबी मित्र और मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे। उन्हें अंग्रेजों ने भी ‘सर’ की उपाधि से नवाजा था। उन्हें बगदाद के खलीफा के मुख्य काजी, काजी नसरुल्लाह का वंशज माना जाता है, जो साल 1316 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शादिह-उद-दिन ओमर खिलजी के दरबार में बतौर राजदूत भारत आये थे।
बाद में वह मुहम्मद तुगलक की सेना में कमांडर की तरह लड़े। जिसके एवज में उन्हें अवामें इनाम के तौर पर महमूदाबाद रियासत कही जाने वाली बड़ी जागीर दी गयी। 1957 में राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान पाकिस्तान चले गये थे, ऐसे में सरकार ने उनकी करीब 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को ‘‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर कब्जे में ले लिया।
1973 में लंदन में उनके निधन के बाद अपनी मां रानी कनीज आबिद के साथ भारत में ही रहे उनके पुत्र मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान ने अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। 16 जुलाई 1984 को उन्होंने सिविल जज लखनऊ के न्यायालय में उत्तराधिकार का एक मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने 8 जुलाई, 1986 को राजा महमूदाबाद को कुछ संपत्तियों का उत्तराधिकारी घोषित किया।
इसी बीच राजा ने मुंबई में भी अपनी संपत्तियों पर कब्जा पाने के लिए याचिका दायर की, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने 2002 में राजा के पक्ष में निर्णय दिया। इसी बीच यूपी के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में राजा के पक्ष में फैसला दिया कि राजा की जो संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई है, उसे राजा मोहम्मद अमीर खान को सौंप दी जाए। इसके बाद राजा ने सभी संपत्तियों पर 2005 तक कब्जा ले लिया।
इस पर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की और केंद्र सरकार ने 2010 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा बरकरार रखने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया, जिससे मामला फिर उलझ गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अध्यादेश को कानून में परिवर्तितत करने के लिए शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं पुनरपुष्टिकरण) विधेयक 2010 को संसद से पारित कराने का फैसला किया। इससे शत्रु संपत्ति पर सरकारी कब्जा बरकरार रहता।
मुस्लिम सांसदों तथा सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव व भाजपा आदि के विरोध के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था। इधर पिछले वर्ष जनवरी 2016 में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस बाबत अध्यादेश भी जारी किया था, जिस पर अब विधेयक भी पारित हो गया था।
राजा अमीर मोहम्मद की संपत्तियां
वर्तमान में राजा महमूदाबाद के वारिस राजा अमीर मोहम्मद खान के कब्जे में नैनीताल के करीब 10 हजार करोड़ रुपये मूल्य के मेट्रोपोल होटल व इससे लगी संपत्तियों के अलावा यूपी के लखनऊ में हलवासिया मार्केट, बटलर पैलेस, कपूर होटल, जहांगीराबाद मेंशन, इमामबाड़े के पीछे का हिस्सा, जामा मस्जिद के पास का इलाका सहित सीतापुर, बाराबंकी व लखीमपुर के अलावा दिल्ली में हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं।
नैनीताल में 5.72 एकड़ में बना 40 कमरों का मेट्रोपोल होटल, 12 व 26 कमरों के अन्य आवास, छह सुइट तथा चार व सात कमरों के नवीनीकृत आवास तथा नाले से लगी भूमि पर 116 आवासीय भूमि सहित कुल 8.72 एकड़ भूमि है। इस संपत्ति को पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 30 दिसम्बर 2010 को कब्जेदारों से मुक्त कराकर राजा को सौंप दिया गया था तथा पांच अगस्त 2010 को शत्रु संपत्ति संबंधी कानून में हुए संशोधनों के बाद जिला प्रशासन ने अपने नियंतण में ले लिया था।
देश की आजादी के बाद यह संपत्ति राजा के इकलौते पुत्र राजा अमीर मोहम्मद खान के हिस्से आयी
लेकिन इस पर अनेक लोगों का कब्जा रहा। इनमें से एक प्रमुख श्री लूथरा 1995 तक इसे होटल के रूप में चलाते रहे। वर्ष 2005 में न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसे प्रशासन द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित कर तथा कब्जे छुड़वाकर राजा के हवाले कर दिया गया, लेकिन बाद में दो अगस्त 2010 को न्यायालय के आदेशों पर इसे वापस जिला प्रशासन ने बतौर कस्टोडियन कब्जे में ले लिया था।
पाकिस्तान के जनक ने यहीं मनाया था अपना दूसरा हनीमून
नैनीताल। 1870 में निर्मित बताये जाने वाले शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल में होटल समेत अन्य कोठियों का निर्मित क्षेत्रफल 11375 वर्ग मीटर, रिक्त भूमि व परिसर का क्षेत्रफल 22479 वर्ग मीटर है। सरकारी आकलन के अनुसार इस संपत्ति की अनुमानित कीमत सौ करोड़ के आसपास है। शत्रु संपत्ति में अपने दौर का सबसे बड़ा 41 कमरों का मेट्रोपोल होटल शामिल है। इसी होटल में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरी शादी करके हनीमून मनाया था। इसका निर्माण मि. रेंडल नाम के अंग्रेज ने किया था। बाद में यह राजा महमूदाबाद की संपत्ति हो गया।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : नैनीताल की शत्रु संपत्ति (Enemy Property) पर काबिज 124 अतिक्रमणकारिणों को दो सप्ताह के भीतर बलपूर्वक हटाने के आदेश..
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जून 2023। नैनीताल स्थित शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र के 128 अतिक्रमणकारियों पर जगह खाली करने का खतरा उत्पन्न हो गया था। बीते माह 7 मई को प्रशासन ने इन 128 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्वयं अपने अतिक्रमण हटाकर जगह खाली करने के आदेश दिए थे।
यह समय सीमा निपटने के बाद भी करीब एक महीने शांत रहने के बाद अब आखिर प्रशासन फिर इस मामले में सक्रिय हो गया है। एसडीएम ने राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका 124 अतिक्रमणकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं।
आदेश में तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि खुद अतिक्रमण न हटाने पर दो सप्ताह में क्षेत्र से समस्त अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाएं और इसका पूरा खर्चा अतिक्रमणकारियों से वसूलें। यह भी कहा है कि भविष्य में अतिक्रमण करने या उसे हटाने में व्यवधान पैदा करने की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
उल्लेखनीय है कि मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक की ओर से प्रशासन द्वारा उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि वह यहाँ कई वर्षों से रह रहे है। उन्हें बिना सुने न हटाया जाए। लेकिन अगर वह अतिक्रमणकारी पाए जाते हैं तो वह हटने को तैयार हैं। इसलिए उन्हें नोटिस देकर सुना जाये।
इस पर उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मई 2022 में अतिक्रमणकारियों को यह कहते हुए कोई राहत नहीं दी कि उनके पास कोई वैध कागजात नहीं हैं। इसके साथ अतिक्रमणकारियों की याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा था।
इधर एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने प्रपत्रों के साथ उनके कार्यालय में प्रस्तुत होने और 15 दिन के भीतर अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा गया था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए।
उल्लेखनीय है कि भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने डीएम नैनीताल को 2 अगस्त 2010 को पत्र जारी कर इस शत्रु संपत्ति को केंद्र सरकार के अधीन बताया था।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : एक बार फिर शत्रु संपत्ति (Enemy Property) मेट्रोपोल कंपाउंड के 128 अतिक्रमणकारियों को नोटिस
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मई 2023। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र के 128 अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने एक बार फिर नोटिस जारी कर दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने और जगह खाली करने को कहा गया है। इसके बाद जिला प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में डीएम धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर नगर पालिका व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मल्लीताल स्थित मेट्रोपोल कम्पाउंड में सर्वे व सीमांकन किया था। सर्वे रिपोट में मेट्रोपोल क्षेत्र में अतिक्रमण पाया गया था। इस पर 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस दिए गए थे। यह भी पढ़ें :
शत्रु संपत्ति-मेट्रोपोल (Metropole) कंपाउंड क्षेत्र में चलने लगे बुल्डोजर…
मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक की ओर से इस प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि वह यहाँ कई वर्षों से रह रहे है। उन्हें बिना सुने न हटाया जाए। लेकिन अगर वह अतिक्रमणकारी पाए जाते हैं तो वह हटने को तैयार हैं। इसलिए उन्हें नोटिस देकर सुना जाये।
इस पर उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मई 2022 में अतिक्रमणकारियों को यह कहते हुए कोई राहत नहीं दी कि उनके पास कोई वैध कागजात नहीं हैं। इसके साथ अतिक्रमणकारियों की याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा था।
एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने प्रपत्रों के साथ उनके कार्यालय में प्रस्तुत होने और 15 दिन के भीतर अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर प्रशासन विधिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण स्वयं हटाएगा। अतिक्रमण हटाने में व्यय की जाने वाली धनराशि की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से की जाएगी।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।