नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मई 2023। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र के 128 अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने एक बार फिर नोटिस जारी कर दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने और जगह खाली करने को कहा गया है। इसके बाद जिला प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में डीएम धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर नगर पालिका व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मल्लीताल स्थित मेट्रोपोल कम्पाउंड में सर्वे व सीमांकन किया था। सर्वे रिपोट में मेट्रोपोल क्षेत्र में अतिक्रमण पाया गया था। इस पर 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस दिए गए थे। यह भी पढ़ें :
नैनीताल: शत्रु संपत्ति पर हो रहा अवैध मदरसे का निर्माण ! प्राधिकरण में शिकायत…
मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक की ओर से इस प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि वह यहाँ कई वर्षों से रह रहे है। उन्हें बिना सुने न हटाया जाए। लेकिन अगर वह अतिक्रमणकारी पाए जाते हैं तो वह हटने को तैयार हैं। इसलिए उन्हें नोटिस देकर सुना जाये।
इस पर उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मई 2022 में अतिक्रमणकारियों को यह कहते हुए कोई राहत नहीं दी कि उनके पास कोई वैध कागजात नहीं हैं। इसके साथ अतिक्रमणकारियों की याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा था।
एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने प्रपत्रों के साथ उनके कार्यालय में प्रस्तुत होने और 15 दिन के भीतर अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर प्रशासन विधिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण स्वयं हटाएगा। अतिक्रमण हटाने में व्यय की जाने वाली धनराशि की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से की जाएगी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।)
(Nainital: Once again notice to 128 encroachers of Metropol Compound, an enemy property, ek baar phir shatru sampatti metropol kampaund ke 128 atikramanakaariyon ko notis)