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December 21, 2024

विधवा महिला से अर्धसैन्य कर्मी ने पहली शादी छुपाकर की शादी, राज खुलने पर की मारपीट, दी बच्चों को मारने की धमकी

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नौकरी का झांसा देकर महिला से किया बलात्कार - articleनवीन समाचार, हल्द्वानी, 13 मार्च 2023। हल्द्वानी के गौलापार निवासी एक विधवा महिला ने सीआरपीएफ के कर्मचारी पर अपनी पहले से शादी छुपाकर-झूठ बोलकर शादी करने और पहली शादी की सच्चाई सामने आने पर उससे मारपीट करने व बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। काठगोदाम पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित कर्मी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है। यह भी पढ़ें : नैनीताल: युवक मारपीट में लहूलुहान…

काठगोदाम पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौलापार के पूर्वी खेड़ा निवासी सरस्वती बिष्ट (बदला हुआ नाम) निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उनके पहले पति का 2014 में निधन हो चुका है। पहले पति से उसके दो बच्चे हैं। वर्ष 2021 में सीआरपीएफ कैंप काठगोदाम में कार्यरत बावर्ची के पद पर कार्यरत मूल रूप से नानकमत्ता निवासी सुरेंद्र सिंह राणा ने खुद को अविवाहित बताकर उससे नजदीकी बढ़ाई और पिछले वर्ष 17 फरवरी 2022 को उससे परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। सुरेंद्र से उसे एक बच्चा भी हो गया। लेकिन अब उसे पता चला कि सुरेंद्र पहले से शादीशुदा है। यह भी पढ़ें : कोरोना के बाद देश में चिंता का विषय बने एच-3 एन-2 विषाणु की हुई इंट्री, हल्द्वानी की वायरोलॉजी लैब में हुई पुष्टि…

पीड़िता ने इस पर पति से बात की तो उसने मारपीट कर दी। कहा कि इस बात पर चुप ही रहे। आगे बोलेगी तो पीड़िता के पूर्व पति से बच्चों को जान से मार डालेगा। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र के खिलाफ सीआरपीएफ में भी कार्यालयी जांच भी चल रही है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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यह भी पढ़ें : जवान को भारी पड़ा अपनी पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, मिली बड़ी सजा…

Marital Rape will Husband be punished What is the judgement on forced  relationship with wife मैरिटल रेप में पति को होगी सजा?, पत्नी से 'जबरन संबंध'  पर क्या है अदालतों की राय? -नवीन समाचार, देहरादून, 12 दिसंबर 2022। पत्नी को कोई अपनी इच्छाओं का गुलाम न समझे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के निवासी आईटीबीपी के एक जवान को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना भारी पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने उसे दो साल के साधारण कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। यह भी पढ़ें : चिकित्साधिकारी पर विश्वविद्यालय की छात्रा के उत्पीड़न का आरोप, निबंधित, संबद्ध….

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 13 अगस्त 2019 को पिथौरागढ़ के कांडा थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर कहा था कि थाना बेड़ीनाग जिला पिथौरागढ़ के खनात क्षेत्र निवासी उसका पति आईटीबीपी में लेह में तैनात है। आरोपों के अनुसार आरोपित पति 12 अगस्त को उसके मायके कांडा के एक गांव में आया और उसे यह कहकर साथ ले गया कि उसने सरकारी आवास मंजूर करा लिया है। यह भी पढ़ें : नाबालिग किशोरी से चार गुना से अधिक उम्र के बुजुर्ग ने किया ‘अपना मुंह काला’

पति की बातों पर भरोसा कर पीड़िता उसके साथ चली गई लेकिन वह उसे चौकोड़ी के पर्यटक आवास गृह में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के बाद पिथौरागढ़ जाकर उसे तलाक देने के लिए कहा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर पीड़िता वापस मायके आई और पति के खिलाफ कांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 498 ए, 323, 504, 506 के तहत आरोपित के खिलाफ अभियोग दर्ज किया। यह भी पढ़ें : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के बाद युवती को जबरन धर्म परिवर्तन न करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी

विवेचक प्रह्लाद सिंह ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश हुए। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपत फौजी को धारा 504 और 506 से दोषमुक्त करने, जबकि धारा 498 ए में दो साल के साधारण कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत छह महीने का साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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प्रतीकात्मक तस्वीर नवीन समाचार, नैनीताल, 28 नवंबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत ने महिला से बलात्कार के एक आरोपित सैनिक मनीष महरा पुत्र चंदन सिंह महरा निवासी सनगाड़ थाना काण्डा जिला बागेश्वर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-376, 420, 384, 504 व 506 के तहत अभियोग दर्ज है। इसके बाद आरोपित पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। यह भी पढ़ें : बड़ी दुर्घटना : बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रोंदा..

आरोपित के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि पीडिता से आरोपित का परिचय गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हुआ था। उसने खुद को भारतीय सेना में बताते हुए पीड़िता को सच्चा प्रेम करने का विश्वास दिलाकर शादी करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। इस पर पीड़िता ने उस पर विश्वास कर लिया। यह भी पढ़ें : होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला अधेड़

इसी की आढ़ में उसने पीड़िता के भाई को भारतीय सेना में भर्ती कराने का झूठा आश्वासन देकर लगभग 15 लाख रुपए भी हड़प लिये, तथा जनवरी 2021 में एक दिन उसे जरूरी काम के बहाने हल्द्वानी के पटेल चौक स्थित ओके होटल में बुलाकर उसके साथ जबरन व शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक सबंध बनाये। इसके बाद वह भाई को भर्ती कराने की बात टालता रहा, और उसे हल्द्वानी क्षेत्र के होटलों में नौकरी के बहाने बातचीत करने को बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। यह भी पढ़ें : सुबह-सुबह शव मिलने से सनसनी

यही नहीं पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर भी कई बार अपने खाते में और पैसे डलवाता रहा और बाद में वीडियो वायरल करके बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने अपने भाई व पिता को यह बातें बतायी तो पिता द्वारा रुपए वापस करने को कहने पर उन्हें भी व्हाटसअप कॉल के जरिये धमकियां देने लगा। यह भी पढ़ें : खेल कर लौटते गायब हुआ 13 वर्षीय बच्चा, जंगल में मिला शव…

श्री शर्मा ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क भी रखा कि अगर उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो वह विवेचना को प्रभावित कर सकता है। पीड़िता ने आरोपित को ब्याज में पैसे लेकर भी दिये। मेडिकल रिपोर्ट से भी बलात्कार की पुष्टि हुई है। इस आधार पर अदालत ने उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले के आरोपित की तहरीर पर पीड़िता के खिलाफ भी अभियोग दर्ज है, जिसमें पीड़िता पर 44 लाख रुपए ठगने व यौन उत्पीड़न के झूठे मामले में फंसाने का आरोप है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : फौजी पर शादी का झांसा देकर नैनीताल की बैंक कर्मी का यौन शोषण करने, 16 लाख रुपए ठगने और अब जिंदा जलाने की धमकी देने का भी आरोप..

नवीन समाचार, लालकआं, 13 सितंबर 2022। भारतीय सेना में भी न जाने कुछ ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं, जो अपने व्यक्तिगत कुकृत्यों से सेना को बदनाम कर रहे हैं। खासकर विवाह के नाम पर, शादी का झांसा देकर। इस में लड़कियों की गलती भी कम नहीं है। वह यदि मर्यादा में रहें, गलत बात पर इन्कार करने का साहस दिखाएं तो शायद उन्हें इन्कार सुनने को न मिले।

ऐसा ही एक नया मामला नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में आया है। एक युवती ने बागेश्वर निवासी एक सैन्यकर्मी पर शादी का झांसा देकर पिछले कई सालों से यौन शोषण करने और भाई की नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 16 लाख रुपए ऐंठने और उसे बदनाम और जिंदा जलाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र निवासी तथा नैनीताल के एक बैंक में कार्यरत युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि बागेश्वर के कांडा क्षेत्र निवासी मनीष मेहरा से उसकी जान पहचान 12वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान हुई थी। दूसरी बार वह करीब दो साल बाद मिले। युवती के अनुसार उन दिनों हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रही थी। एक दिन मनीष मिला और उसने बताया कि वह फौज में भर्ती हो गया है। मनीष उसका फोन नंबर लेकर उससे बात करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई।

इस बीच एक दिन मनीष ने युवती के आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उसके घर आने जाने लगा और परिवार वालों से भी मिलने लगा। इस दौरान युवती की भी बैंक में नौकरी भी लग गई। दोनों के बीच आवश्यकता पड़ने पर रुपयों का लेन-देन भी होने लगा। युवती के अनुसार उसका छोटा भाई एनडीए की तैयारी कर रहा था तो मनीष ने उसके पिता से भारतीय सेना में उच्च अधिकारियों से अच्छी जान पहचान बताकर उसके भाई को सेना में भर्ती करवाने के नाम पर 2020-21 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के नाम पर सबसे पहले 5 हजार और फिर 8 लाख और फिर 54 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए।

इसके बाद भी भाई की नौकरी नहीं लगी। आगे जनवरी 2021 में एक दिन मनीष ने उसे जरूरी काम के बहाने हल्द्वानी के एक निजी होटल में बुलाया, जहां झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए जल्द शादी करने की बात कही। पुनः अगस्त 2021 में एक दिन मनीष ने युवती को उसके भाई के शैक्षिक दस्तावेजों की प्रतियां लेकर एक होटल में बुलाया, जहां फिर विश्वास में दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन भाई की भर्ती और शादी की बात को विश्वास दिलाकर टालता रहा। जब उसने काफी समय तक भर्ती के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी तो युवती ने अपने पिता के कहने पर उससे भर्ती व विवाह को लेकर साफ साफ शब्दों में जवाब मांगा।

इसके बाद मनीष युवती को धमकी देने लगा कि अगर रुपए के लिए मुझे परेशान किया तो उसके साथ बनाए गए संबंध के सभी अश्लील फोटो वीडियो को वायरल कर देगा, जहां तुम्हारा पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। यही नहीं उसने माता-पिता को बताने और वीडियो फोटो डिलीट करने के नाम पर इसी साल जनवरी माह में फिर से करीब 8 लाख 59 हजार रुपए और ऐंठ लिए। अब युवती ने रुपए देने बंद कर दिए तो मनीष व्हाट्सएप कॉल पर गालियां व धमकियां देने लगा है। यहां तक कि मनीष और उसके पिता ने पुलिस में जाने पर उसे और उसके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी है। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपित मनीष मेहरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

सेना को बदनाम कर रहे कुछ सैनिक, फिर एक सैनिक ने युवती को शादी का झांसा देकर किया बरबाद….

नवीन समाचार, रुद्रपुर, 11 सितंबर 2022। सैन्य कर्मियों के द्वारा लगातार लड़कियों को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी करने से मुकरने के मामले आ रहे हैं, और इससे सेना की छवि पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है।

पुनः आये एक नये मामले में एक सैन्य कर्मी ने युवती को शादी का झांसा देकर न केवल शारीरिक संबंध बना लिए बल्कि युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली। अब वह वीडियो व फोटो से युवती को ब्लैकमेल कर रहा है। इतना ही नहीं सैन्य कर्मी ने दूसरी जगह सगाई भी कर ली है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो वह उसे जान मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि करीब दो साल पहले उसके विवाह की बात कुमाऊं रेजीमेंट में सिपाही के पद पर कार्यरत व लखनऊ में तैनात सितारगंज निवासी आनंद शर्मा के साथ चल रही थी। इस दौरान आनंद उसे देखने के लिए रुद्रपुर आया था। इसके बाद वह उसे शहर के एक होटल में ले गया।

आरोप है कि वहां आनंद ने उसे झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद भी कई बार आनंद ने शहर में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन बाद में वह विवाह से मुकर गया। युवती ने पुलिस को बताया कि फौजी सैन्य कर्मी ने दहेज के लालच में दूसरी जगह सगाई कर ली है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोतवाली पुलिस ने युवती की तहरीर पर सैन्य कर्मी आनंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : फौजी ने किया शर्मसार, पड़ोस की महिला का ऐसा हाल कर दिया कि… अब मुकदमा दर्ज

नवीन समाचार, लालकुआं, 19 अगस्त 2022। महिलाओं के लिए किसी पर भी विश्वास करना और थोड़ा सा भी असावधान होना पूरे जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। बिंदुखत्ता क्षेत्र में एक सैन्यकर्मी पर पड़ोस में रहने वाली शादीशुदा महिला ने नौकरी का झांसा देकर बलात्कार करने व उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला ने गुरुवार देर रात कोतवाली लालकुआं पहुंच कर सैन्यकर्मी के खिलाफ तहरीर दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के लाल डांठ रोड स्थित एक कालोनी की रहने वाली महिला की ससुराल बिंदुखत्ता में है। यहां उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक सेना में है और खुद भी शादीशुदा है। महिला सामान्यतया घर के पास ही स्थति अपने पति की दुकान पर बैठती थी।

इधर महिला का आरोप है कि पड़ोसी सैन्य कर्मी उससे लंबे समय से बात करने का अवसर तलाशता रहता है। इधर उसने महिला को इस झांसे में लिया कि महिला जो दुकान का काम करती है, वह बेकार है। उसे वह कैंट एरिया में अपनी अच्छी जान-पहचान व ऊंचे संबंधों के बल पर नौकरी में लगवा देगा। महिला अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखकर उसके बहकावे में उस की बताई नौकरी करने के लिए राजी हो गई।

इसके बाद आरोपित ने महिला को किसी को यह बात न बताने की ताकीद कर हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित बुडपीकर रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां उससे नौकरी के नाम पर कुछ सादे कागजों में हस्ताक्षर करवा लिए और जल्दी ही नौकरी लगाने की बात कह कर उसे घर भेज दिया। इसके बाद गत 23 जून. 2022 आरोपित ने उसे हल्द्वानी के सिंधी चौराहे स्थित मोती टावर में ऑनलाइन इंटरव्यू के नाम पर बुलाया। महिला अपनी बेटी को लेकर होटल में पहुंच गई। इस बीच जब महिला की बेटी होटल में ही सोयी थी, आरोपित ने महिला को शीतल पेय में कोई नशीली दवा पिला दी, और बेहोशी की स्थिति में उससे दुष्कर्म किया।
महिला की नींद अगली सुबह खुली तो उसने खुद को निर्वस्त्र पाया। सामने उसकी बेटी को दबोच कर खड़ा आरोपित अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच रहा था। फोटो लेने से मना करने पर उसने उसको धमकाया कि अब से अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह वीडियो और फोटो इंटरनेट पर डाल देगा। महिला इस घटना के बाद बच्ची को लेकर सीधे अपने मायके चली गई।
इसके बाद आरोपित ने फौज से छुट्टी पर घर आकर कई बार महिला को ब्लैकमेल कर उससे शारीरिक संबंध बनाये। बीते माह 5 जुलाई को भी आरोपित ने महिला को दोबारा धमका कर मोती टावर होटल में बुलाया। जहां उसके शरीर पर टैटू भी बनवाया। फोटो और वीडियो को वायरल करने का भय दिखा कर उसने महिला के सभी सोने के जेवरात को बेच दिया। वह महिला से रुपये भी ऐंठने लगा।

जब महिला के ससुरालियों को जेवरातों के बारे में पता चला तो उसने आरोपित यह बात बताईं। उसने फिर धमकाया कि किसी भी सूरत में उसका नाम अपनी ससुराल वालों को न बताए। वह कहता था कि वह अपनी पत्नी से परेशान है और उसे तलाक देकर उससे विवाह कर लेगा। इधर 6 अगस्त को उसने महिला को दिल्ली आने के लिए कहा। इस बात से महिला और अधिक परेशान रहने लगी। इस बीच महिला के पति को उसके व्यवहार में बदलाव दिखा तो उसने उससे बात की।

इस पर महिला ने सारी कहानी पति को सुना दी। इसके बाद से आरोपित उसे आए दिन फोटो वायरल करने और महिला के परिवार वालों को मरवाने की धमकी भी दे रहा है। महिला कल रात पति के साथ कोतवाली लालकुआं पहुंची और पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : फौजी ने गौलापार के एक घर में ले जाकर युवती से शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 7 सितंबर 2022। एक युवती ने एक फौजी पर शादी का झांसा देकर फौजी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। काठगोदाम पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अभियोग दर्ज कर लिया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इसी वर्ष मार्च में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिये दीपक बिष्ट उर्फ दिनेश बिष्ट से हुई। दीपक ने खुद को फौजी बताया। इधर 21 अप्रैल को दीपक ने फोन पर मैसेज भेजकर बताया कि वह हल्द्वानी में रहने वाली अपनी दीदी के यहां आ रहा है।

29 अप्रैल को दीपक उसे हल्द्वानी में मिला और अपनी कार में खेड़ा सुल्ताननगरी गौलापार स्थित एक घर में ले गया। जहां शादी का वादा कर उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद मई में दीपक ड्यूटी पर वापस चला गया और बातचीत बंद कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल जनपद की युवती से जम्मू-कश्मीर में शराब पिलाकर दुष्कर्म, फौजी है आरोपित

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 12 अगस्त 2022। नैनीताल जनपद की एक युवती ने सेना के एक पहले से शादीशुदा जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि मूलतः अल्मोड़ा जिले के निवासी जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवान ने उसके साथ जम्मू-कश्मीर में शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर हल्द्वानी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कराई है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस इस मामले को जम्मू ट्रांसफर करने की कार्रवाई कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि आरोपित से उसकी दोस्ती हल्द्वानी में हुई थी। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गयी और बात शादी तक पहुंच गई। पीड़िता के अनुसार उसे बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है। पता चलने पर आरोपित ने पीड़िता को भरोसा दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उसके साथ शादी करेगा। आरोप है कि इसी बीच आरोपित ने उसे फरवरी महीने में जम्मू-कश्मीर बुलाया। यहां वे दोनों एक होटल में रुके। वहां आरोपित ने उसे होटल के कमरे में शराब पिलाई और कई दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

इसके बाद आरोपित उसको भरोसा देता रहा कि वह उससे शादी करेगा। लेकिन बाद में वह अपने बयान से मुकर गया और उल्टा उसे जान से मारने की धमकी दने लगा। युवती का आरोप है कि अब आरोपित उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। साथ ही किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसीलिए अब उसने परेशान होकर हल्द्वानी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है।

हल्द्वानी कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विजय मेहता ने कहा कि युवती की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली में धारा 376 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है। मामला जम्मू-कश्मीर का होने के चलते केस वहां के स्थानीय थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : पिथौरागढ़ में कार्यरत फौजी पर शादी के झांसे से दुष्कर्म करने के बाद शादी से इन्कार करने का आरोप

नवीन समाचार, देहरादून, 29 मई 2022। शादी से पहले लड़कियां यदि लड़कों से किसी भी झांसे में आए बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाने से ‘इन्कार’ कर दें तो शायद उन्हें शादी के लिए ‘इन्कार’ सुनने की जरूरत ही न पड़े। चमोली निवासी युवती ने पिथौरागढ़ में सेना में कार्यरत एक जवान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाया है। नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने आरोपित सैन्यकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चमोली जिले की रहने वाली युवती ने नेहरू कोलोनी थाने में तहरीर दी कि उसकी शादी की बात ग्राम बछेर, चमोली निवासी प्रीतम सिंह के साथ चल रही थी। प्रीतम सिंह सेना का जवान है, और पिथौरागढ़ में कार्यरत है।

युवती ने बताया कि एमए करने के बाद वह अगस्त 2021 से देहरादून में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। इस बीच एक दिन प्रीतम सिंह ने उसे फोन कर हरिद्वार बुलाया और उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह देहरादून में उस के कमरे में आया और फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी प्रकार वह उसे ऋषिकेश, मेरठ सहित अलग-अलग जगह घुमाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने बताया कि अब आरोपित शादी से इन्कार कर रहा है। उसने जोशीमठ में किसी युवती के साथ सगाई कर ली है। नेहरू कालोनी थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : प्रेमिका से आठ बार अपनी कार सहित आठ स्थानों पर दुष्कर्म करने के आरोपित फौजी की जमानत अर्जी खारिज

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2022। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने खुद को भारतीय सेना का जवान बताने वाले आरोपित नरेंद्र सामंत पुत्र भीम सिंह निवासी संजय नगर द्वितीय बिंदूखत्ता लालकुआं का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

उस पर बीती 12 अप्रैल को एक युवती ने आरोप लगाया कि उसने जुलाई 2021 में फौज से छुट्टी पर आने के दौरान प्रेम प्रसंग में आठ बार शादी की बात करते हुए अपनी गाड़ी संख्या यूके06एई-4877 में तथा हल्द्वानी सहित कई जगहों पर ले जाकर उससे जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन दिसंबर 2021 में कुंडली न मिलने की बात कहकर शादी से साफ इंकार करने के साथ ही धमकियां भी दी।

अलबत्ता बाद में दोनों परिवारों के विवाद निपटाने की कोशिशों के बाद मार्च-अप्रैल में छुट्टी पर आकर पंडित को दिखाकर शादी करने की बात कही, लेंकिन अप्रैल में छुट्टी में आने पर शादी से फिर इंकार कर दिया। इसलिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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