‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2 करोड़ यानी 20 मिलियन बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिये यहां देखें और अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर।

 

दीपावली के शुभकामना संदेशों के लिए विशेष योजना : यहां आपके विज्ञापन को होर्डिंग की तरह कोई फाड़ेगा नहीं : हर 10 विज्ञापनों पर लकी ड्रॉ से 1 विज्ञापन मुफ़्त योजना भी लागू*। यहां प्रतिदिन आपका विज्ञापन लगभग एक लाख बार लोगों को दिखाई देगा, और इस विश्वसनीय माध्यम पर आपको गंभीरता से भी लिया जाएगा । विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। हमें सहयोग करने के लिए यहाँ क्लिक करें। 

November 7, 2024

नैनीताल: 22 वर्षीय युवक की दुर्घटना में मौत के आरोपित को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 नवंबर 2024 (Nainital-Court acquit accuse of Accidental Death)नैनीताल जनपद की प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन गुलिस्तां अंजुम की अदालत ने हल्द्वानी में 27 अक्टूबर 2018 को सड़क दुर्घटना में हुई 22 वर्षीय नव युवक की मौत के मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

ऐसे हुई थी दुर्घटना

(Nainital-Court acquit accuse of Accidental Death)मामले के अनुसार आरोपित हरजीत सिंह आहूजा पुत्र परमजीत सिंह निवासी 308 हरिपुर कर्नल भोटिया पड़ाव हल्द्वानी पर आरोप था कि उसने 27 अक्टूबर 2018 की सुबह 9 बजे हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में अपनी स्कूटी संख्या यूके04जेड-3033 से कोचिंग के लिये जा रहे 22 वर्षीय धीरज बिष्ट पुत्र हर सिंह बिष्ट को अपने पिकअप संख्या यूके04सीए-8677 से सामने से गलत दिशा से आकर जबर्दस्त टक्कर मार दी। दुर्घटना में धीरज की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस मामले में हरजीत के विरुद्ध थाना काठगोदाम में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304 ए के तहत अभियोग दर्ज हुआ।

ऐसे दोषमुक्त हुआ आरोपित (Nainital-Court acquit accuse of Accidental Death)

मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की। मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि मामले में अभियोजन आरोपित को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इस कारण न्यायालय ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया। 

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..

(Nainital-Court acquit accuse of Accidental Death, Nainital News, Court News, Court Order, Nainital, Road Accident, Legal Judgment, Traffic Safety, Nainital, Road Accident, Legal Judgment, Traffic Safety, Indian Penal Code, Aropit Doshmukt, Court acquits the accused in the accidental death of a 22-year-old youth,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page