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November 21, 2024

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो बच्चों की मां को दी पति-बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ ‘लिव-इन’ में रहने की इजाजत

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Uttarakhand High Court Order : The Uttarakhand High Court has granted permission to a mother of two children to live with her ‘live-in partner,’ whom she met through social media. The court made this decision in response to a habeas corpus petition filed by the woman’s husband, who is a gym trainer. The woman informed the court that she experienced ill-treatment from her husband and therefore chose to leave him. She willingly decided to live with her lover, leaving behind her husband and their 10-year-old son and six-year-old daughter.

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जून 2023। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दो बच्चों की मां को सोशल मीडिया से संपर्क में आए अपने ‘लिव इन पार्टनर’ के साथ रहने की इजाजत दे दी है। न्यायालय ने जिम ट्रेनर पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

महिला ने मामले में न्यायालय में कहा कि उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। इसीलिए वह अपनी मर्जी से अपने पति, 10 साल के बेटे और छह साल की बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस आधार पर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने महिला को उसके लिव इन पार्टनर के साथ बने रहने की अनुमति दे दी है। अलबत्ता खंडपीठ के आदेश के बाद याचिकाकर्ता पति के अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे क्योंकि यह फैसला विवाह जैसी व्यवस्था के लिए खतरनाक है।

उन्होंने बताया कि 45 साल के याची की शादी फरवरी 2012 में हुई थी। लेकिन उसकी 37 साल की पत्नी सोशल मीडिया से फरीदाबाद के एक व्यक्ति के संपर्क में आई और पति व दो बच्चों को छोड़कर 7 अगस्त 2022 को उसने घर छोड़ दिया और फरीदाबाद में रहने लगी। पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए देहरादून और फरीदाबाद के एसएसपी को निर्देश देने और उनकी पत्नी को अवैध हिरासत से छुड़ाने की मांग की थी।

इस पर उच्च न्यायालय ने गत 4 मई को देहरादून और फरीदाबाद के पुलिस प्रमुखों को महिला को न्यायालय में में पेश करने को कहा था। इस पर न्यायालय में पेश हुई महिला ने पीठ के समक्ष हाजिर होकर कहा कि वह अपनी मर्जी से फरीदाबाद गई। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..

Uttarakhand High Court allows mother of two children to leave husband and children and stay in ‘live-in’ with lover

Naveen Samachar, Nainital, 19 June 2023. The Uttarakhand High Court has allowed a mother of two children to live with her ‘live-in partner’ who came in contact through social media. The court gave this order while hearing the habeas corpus petition filed by gym trainer husband. The woman told the court in the case that her husband used to misbehave with her. That’s why she doesn’t want to be with him. That is why she is living with her lover leaving her husband, 10 year old son and six year old daughter of her own free will.

According to media reports, on this basis, the division bench of Justice Pankaj Purohit and Justice Manoj Tiwari has allowed the woman to remain with her live-in partner. However, after the division bench’s order, Arun Kumar Sharma, advocate for the petitioner husband, said that he would challenge the order in the Supreme Court as it was dangerous for an arrangement like marriage.

He told that the 45-year-old petitioner was married in February 2012. But his 37-year-old wife came in contact with a person from Faridabad through social media and left the house on August 7, 2022, leaving her husband and two children and started living in Faridabad. The husband had filed a habeas corpus petition seeking directions to the SSPs of Dehradun and Faridabad to release his wife from illegal custody. On this, on May 4, the High Court had asked the police chiefs of Dehradun and Faridabad to present the woman in the court. On this, the woman appearing in the court appeared before the bench and said that she went to Faridabad on her own free will.

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