नैनीताल: युवती से जंगल में दो युवकों ने की हैवानियत
-अब गैंग रेप के आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2023। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने गैंग रेप के आरोपित गौरव जोशी पुत्र हरीश जोशी निवासी फतेहपुर बसानी व सुमित रौतेला पुत्र हीरा सिंह निवासी फतेहपुर मल्ला मुखानी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। यह भी पढ़ें : हद हो गई, चार महिलाओं ने किया एक महिला का ही अप्राकृतिक तरीके से यौन उत्पीड़न… 50 हजार का मामला..
जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क रखा कि फरवरी 2023 में आरोपितों ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। यह भी पढ़ें : नाबालिग से 4 माह में 15 से अधिक बार दुष्कर्म…
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। विवेचना के दौरान पीडिता, रिपोर्टकर्ता व अन्य लोगों ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध जांच अधिकारी को बयान दर्ज कराये हैं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि आरोपितों ने समाज के विरुद्ध जघन्य अपराध किया है। इस पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र को दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त निरस्त कर दिया। यह भी पढ़ें : नैनीताल : अचानक स्कूल बस का टायर फटा, 20 बच्चे थे सवार..
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।