15 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका
-लगाया नीट की कोचिंग में न भेजने व शादी कराने का आरोप
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अप्रैल 2024 (15 year Girl filed petition against her mother)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कैसे-कैसे मामले पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले की एक 15 वर्षीय किशोरी के द्वारा अपनी मां के विरुद्ध उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अनूठा मामला सामने आया है। किशोरी का आरोप है कि उसकी मां ने उसे नीट की कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा भेजने से मना कर दिया है और उसकी मां उसकी जल्दी शादी करना चाहती है। अलबत्ता न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वह अपना करियर बनाने के लिये नीट की कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा शहर जाना चाहती है। उसके पिता भी उसका समर्थन करते हैं लेकिन मां इसका विरोध करती है और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसका विवाह करना चाहती है। इसलिये उसे सुरक्षा दी जाये। किशोरी ने उच्च न्यायालय से इस मामले में बाल कल्याण समिति को हस्तक्षेप करने का निर्देश देने की प्रार्थना भी की है।
भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि… (15 year Girl filed petition against her mother)
अलबत्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी याचिका में ऐसे कोई आरोप नहीं हैं कि याचिकाकर्ता का जीवन या स्वतंत्रता खतरे में है। परिवार के भीतर कलह से किशोरी को किसी तरह का खतरा भी पैदा नहीं हुआ है, जैसा कि याचिका में दावा किया गया है, ऐसे में सुरक्षा देने का कोई मामला नहीं बनता। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका को ऐसे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। (15 year Girl filed petition against her mother)
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