‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

November 22, 2024

15 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका

0
Nabalig gayab, Chori,

-लगाया नीट की कोचिंग में न भेजने व शादी कराने का आरोप
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अप्रैल 2024 (15 year Girl filed petition against her mother)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कैसे-कैसे मामले पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले की एक 15 वर्षीय किशोरी के द्वारा अपनी मां के विरुद्ध उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अनूठा मामला सामने आया है। किशोरी का आरोप है कि उसकी मां ने उसे नीट की कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा भेजने से मना कर दिया है और उसकी मां उसकी जल्दी शादी करना चाहती है। अलबत्ता न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।

Uttarakhand High Court, High Court Bar Association Election, PACS elections, Lokayukta, Jhoothe Arop, 15 year Girl filed petition against her mother,प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वह अपना करियर बनाने के लिये नीट की कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा शहर जाना चाहती है। उसके पिता भी उसका समर्थन करते हैं लेकिन मां इसका विरोध करती है और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसका विवाह करना चाहती है। इसलिये उसे सुरक्षा दी जाये। किशोरी ने उच्च न्यायालय से इस मामले में बाल कल्याण समिति को हस्तक्षेप करने का निर्देश देने की प्रार्थना भी की है।

भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि… (15 year Girl filed petition against her mother)

अलबत्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी याचिका में ऐसे कोई आरोप नहीं हैं कि याचिकाकर्ता का जीवन या स्वतंत्रता खतरे में है। परिवार के भीतर कलह से किशोरी को किसी तरह का खतरा भी पैदा नहीं हुआ है, जैसा कि याचिका में दावा किया गया है, ऐसे में सुरक्षा देने का कोई मामला नहीं बनता। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका को ऐसे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। (15 year Girl filed petition against her mother)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (15 year Girl filed petition against her mother)

Leave a Reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page