उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज की दर लागू की, आदेश जारी

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नवीन समाचार, देहरादून, 14 जनवरी 2026 (7-1 percent Interest on GPF)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राज्य कर्मचारियों को राहत देने वाली सूचना सामने आयी है। उत्तराखंड सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) (General Provident Fund-GPF) और समान प्रकृति की अन्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू कर दी है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। वित्त सचिव वी षणमुगम (V Shanmugam) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत पर बेहतर प्रतिफल (रिटर्न) मिलेगा और सेवानिवृत्ति सहित भविष्य की वित्तीय योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

जीपीएफ पर ब्याज दर तय करना कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण

(7-1 percent Interest on GPF) Gpf:सरकारी कर्मियों को झटका, 6 साल से एक ही प्वाइंट पर अटकी जीपीएफ दर; 7.1%  से आगे नहीं बढ़ रही ब्याज दर - Gpf: Shock To Government Employees, Gpf Rate  Stuck Atसामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) (General Provident Fund-GPF) राज्य कर्मचारियों की सबसे भरोसेमंद दीर्घकालिक बचत योजनाओं में शामिल मानी जाती है। नौकरी की अवधि के दौरान कर्मचारी इसमें नियमित रूप से अंशदान करते हैं, जो समय के साथ बड़ी धनराशि का रूप ले लेता है। सेवानिवृत्ति के समय यह राशि आर्थिक सुरक्षा का बड़ा आधार बनती है। ऐसे में ब्याज दर का स्थिर रहना कर्मचारियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी के आधार पर वे भविष्य की जरूरतों—जैसे बच्चों की शिक्षा, घर निर्माण, स्वास्थ्य खर्च और सेवानिवृत्ति योजना—का आकलन कर पाते हैं।

ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय होने से कर्मचारियों की जमा राशि पर एक निश्चित और भरोसेमंद वृद्धि सुनिश्चित होगी। यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब महंगाई और घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, और कर्मचारी अपनी बचत पर सुरक्षित तथा स्थिर लाभ की उम्मीद रखते हैं।

आदेश में क्या-क्या स्पष्ट किया गया है

राज्य ब्यूरो (State Bureau) की रिपोर्ट के अनुसार आदेश में साफ कहा गया है कि जीपीएफ अभिदाताओं (Subscribers) की कुल जमा धनराशि पर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज उसी अवधि के अनुसार खातों में जोड़ा जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों (Similar Funds) पर भी यही ब्याज दर लागू होगी। यानी केवल जीपीएफ ही नहीं, बल्कि जिन निधियों की प्रकृति जीपीएफ जैसी है, वे भी इस ब्याज दर के दायरे में आएंगी।

कर्मचारियों और परिवारों पर क्या असर पड़ेगा

राज्य कर्मचारियों के लिए यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीपीएफ को आमतौर पर कम जोखिम वाला सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब ब्याज दर स्थिर रहती है, तो कर्मचारी अपनी बचत और ऋण आवश्यकताओं का बेहतर संतुलन कर पाते हैं।

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क्या यह कदम कर्मचारियों के मनोबल और वित्तीय अनुशासन को भी मजबूत करेगा? विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी घोषणाएं कर्मचारियों में नियमित बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं और सेवा के बाद की आर्थिक चिंता को कुछ हद तक कम करती हैं। इसका सीधा प्रभाव परिवार की वित्तीय सुरक्षा और जीवन-स्तर पर भी पड़ता है।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है

अब कर्मचारियों की नजर आने वाली तिमाहियों की ब्याज दरों पर भी रहेगी। आमतौर पर भविष्य निधि की ब्याज दरों का निर्धारण सरकार की वित्तीय समीक्षा और मौद्रिक स्थितियों के आधार पर समय-समय पर होता रहता है। ऐसे में यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि अगली अवधि में सरकार ब्याज दर को स्थिर रखती है या इसमें बदलाव करती है।

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राज्य कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार ने निधियों पर ब्याज दर को स्पष्ट आदेश के माध्यम से समय पर लागू किया है, जिससे लेखा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ते हैं।

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