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November 7, 2024

New Guidelines : नव वर्ष पर नशे में वाहन दौड़ाने वाले होंगे गिरफ्तार, नैनीताल के लिये दोपहिया वाहन प्रतिबंधित, जानें नव वर्ष के लिये नैनीताल पुलिस की तैयारियां व निर्देश…

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New Guidelines

SSP Prahlad Narayan Meena

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 दिसंबर 2023 (New Guidelines)। नव-वर्ष की पूर्व संध्या के आयोजनों पर पुलिस विशेष नजर रख रही है। पुलिस ने इस दौरान हुड़दंगियों और नशे में वाहन दौड़ाने वालो की खबर लेने की बात भी कही है। दूसरी ओर पुलिस ने इस मौके पर नैनीताल आने के लिये दोपहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। कैंची धाम जाने वाले वाहनों को वहां पार्किंग भर जाने के बाद भवाली में रोककर वहां से शटल टैक्सियों से भेजा जा रहा है। 

यह भी पढ़ें : नव वर्ष के लिये 30 दिसंबर से ही शुरू हो जायेंगे यात्रा (Traffic) प्रतिबंध, जानें कैसे आ सकेंगे नैनीताल, कैंची, रामनगर व हरिद्वार…

May be an image of 1 person, boat and text that says "New Year के अवसर पर दिनांक- क-30.12.2023 से 01.01.2024 तक जिले के इन स्थानों में यह रहेगा यातायात प्लान आपात सहायता 112 @nainitalpolice @nainitalpolice @nainitalpolice UTTARAKHAND POLICE DIST. NAINITAL"जनपद के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को नव वर्ष के दृष्टिगत निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में नववर्ष समारोहों को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने व नियमानुसार कार्यवाही करने वाहनों की सघन चेकिंग करने व हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने को कहा है। एसएसपी ने कहा है कि नववर्ष पर जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। नशे में वाहन दौड़ाने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी।

कहा है कि जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने एवं हुडदंग मचाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंटों में होने वाले नव वर्ष के आयोजनों के आस-पास की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कहा कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस बलों को पर्यटकों से मित्रवत व्यवहार करने के साथ प्रभावी गश्त करने व मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाने के भी निर्देश दिए हैं।

एसएसपी ने बताया कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्यटन स्थलों व शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों और सैलानियों से नये वर्ष के आयोजन को घरों, दोस्तों और होटलों तक सीमित रखने की सलाह दी है। कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(New Guidelines) इसके अलावा एसएसपी ने सभी से अपील की है कि नववर्ष का जश्न उमंग और उल्लास से मनाएं परन्तु इसकी आड़ में कोई भी ऐसा काम न करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता हेतु नजदीकी पुलिस स्टेशन में या 112 नंबर कॉल करें। कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में नैनीताल पुलिस का सहयोग करें।

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यह भी पढ़ें (New Guidelines): बिग ब्रेकिंग : उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट के दृष्टिगत जारी हुई नई एसओपी

नवीन समाचार, देहरादून, 22 दिसंबर 2022 (New Guidelines)। कोरोना के नए वैरिएंट बीएफ-7 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने एसओपी जारी कर दी है। यह भी पढ़ें : हद हो गई, बड़ी बहन की शादी के लिए रखे सोने के आभूषण लेकर 15 वर्षीय नाबालिग बहन फरार….

(New Guidelines) आदेश के अनुसार वर्तमान में विश्व के जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन आदि देशों में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में वृद्धि के आलोक में एवं कोविड-19 विषाणु के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है एवं समय-समय पर नये वैरिएंट एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित होते रहते हैं, इसलिए मौजूदा वेरिएंट की निगरानी करने, कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट

(New Guidelines) मामलों को शीघ्र चिन्हित करने आइसोलेशन, परीक्षण एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार के जून 2022 दिशा-निर्देशों के क्रम में आगामी माहों में शीत ऋतु के आगमन के साथ ही कोविड-19 वैरिएंट के साथ विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों के संक्रमण प्रसारित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड रोडवेज के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक…

इसलिए कोविड-19 एवं अन्य श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चिकित्सालयों में आने वाले सभी श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों के रोगियों की कोविड-19 जांच की जाये एवं ऐसे सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से आईडीएसपी यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये। यह भी पढ़ें : कोरोना के नए विषाणु को लेकर उत्तराखंड में भी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी, आ सकती है नई एसओपी….

(New Guidelines) साथ ही आम जनमानस में कॉविड-19 से बचाव हेतु कोविड हेतु संयमित व्यवहार के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। त्योहारों के दौरान भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क का उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।

(New Guidelines) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ाया जाये व लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाये। हाई रिस्क आबादी में अनिवार्य रूप से टीकाकरण पूर्ण किया जाये। यह भी पढ़ें : नैनीताल: घर के अहाते में आया गुलदार, कुत्ते से डरकर भागा !

(New Guidelines) चिकित्सा इकाइयों में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीजन कंसनट्रेटर, आक्सीजन बेड पैटिलेटर आईसीयू बेड एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये।

(New Guidelines) दैनिक रूप से राजकीय एवं निजी चिकित्सा इकाईयों में कोविड-19 संक्रमित भर्ती रोगियों की सूचना प्राप्त की जाये एवं रोगियों के स्वास्थ्य दशा को निरन्तर निगरानी करते हुये समीक्षा की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों को ससमय पूर्ण उपचार प्राप्त हो। यह भी पढ़ें : नैनीताल: छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों पर साफ हुई स्थिति, आगे का कार्यक्रम भी तय…

(New Guidelines) हल्के लक्षण वाले कोविड-19 संक्रमित रोगियों को होम आईसोलेशन में ही उपचार प्रदान किया जाये एवं निरन्तर उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जाये। ऐसे रोगियों में किसी भी प्रकार के गम्भीर लक्षण होने पर शीघ्र ही उन्हें सम्बन्धित चिकित्सालय में संदर्भित किया जाये। कोविड-19 के उपचार हेतु आईसीएमआर, भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाये।

(New Guidelines) समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह कोविड-19, बुखार अथवा स्वशन संबंधित संक्रामक मामले मिलते हैं तो वहां पर त्वरित जांच सुविधा की उपलब्धता एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। कोचिड 19 की जाँच में संक्रमित पाए गए सभी रोगियों के सभी नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग जांच हेतु राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को भेजा जाए। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (New Guidelines) : कोरोना के मामले बढ़ने पर शासन फिर सतर्क, जिलाधिकारियों को जारी किए नए निर्देश…

नवीन समाचार, देहरादून, 25 जुलाई 2022। राज्य में कोविंड-19 के संक्रमण के एक बार फिर बढ़ने से शासन एक बार फिर सतर्क हो गया है। ऐसे में शासन की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जाकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कोविड-19 के संक्रमण को प्रसारित होने से रोकने एवं समुचित प्रबंधन के लिए पांच सूत्री रणनीति जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण तथा कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार का लगातार अनुपालन करने को कहा गया है।

(New Guidelines) इसके अलावा समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह कोविड-19 या बुखार के मामले मिलते है तो वहां पर त्वरित जांच सुविधा की उपलब्धता एवं निरोधात्मक कार्यवाही करने, आरटीपीसीआर जांच में संक्रमित पाए गए सभी रोगियों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को भेजने को भी कहा गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (New Guidelines) : उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइन्स पर बड़ा समाचार: हटी कई पाबंदियां, जानें अब भी क्या खुलेगा और क्या बंद ही रहेगा ?

नवीन समाचार, देहरादून, 16 फरवरी 2022। उत्तराखंड में कोरोना विषाणु के संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंधों में बड़ी ढील दे दी है। राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य रियायतें भी दी गई हैं। हालांकि, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है।

नए दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड में जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। साथ ही कोविड गाइडलाइन्स का पालन करते हुए अब राज्य में सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे भी खुल सकेंगे। सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन्स के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी होगा। कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना होगा व सार्वजनिक स्थानों पर छह फिट की दूरी रखनी होगी। सार्वजनिक स्थानों में थूकना गैरकानूनी रहेगा।

नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक मार्च से राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल जाएंगे। अलबत्ता अभी भी राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन के लिए अभी भी 28 फरवरी तक अनुमति नहीं दी गई है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : 1000 लोग शामिल हो सकेंगे चुनावी सभाओं में, 20 लोग कर सकेंगे प्रचार

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 31 जनवरी 2022। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बड़ी भौतिक चुनाव रैलियों पर रोक को आगामी 11 फरवरी तक जारी रखा है। अलबत्ता कई पाबंदियों में ढील दी गई हैं।

(New Guidelines) अलबत्ता, खुले स्थान पर आयोजित चुनावी सभाओं में 500 की जगह 1000 लोग और बंद कमरों में होने वाली बैठकों में 500 लोग अनुमति देकर शामिल हो सकते हैं। पहले यह संख्या 300 थी। साथ ही अब 10 की जगह 20 लोग घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व आयोग ने प्रत्याशियों को जनसभा करने के लिए 28 जनवरी और दूसरे फेज के लिए 1 फरवरी से छूट दे दी थी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (New Guidelines) : यह क्या सरकार ? रात्रि कर्फ्यू के साथ क्यों स्कूलों का समय भी बढ़ा दिया ?

Omicron के खतरे के बीच गुजरात के 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू 10 दिसंबर तक  बढ़ाया गया

नवीन समाचार, देहरादून, 5 जनवरी 2022। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में पिछले पांच दिनों में हुई पांच गुना वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य रात्रि कर्फ्यू दो घंटे बढ़ा दिया है। अब रात 11 से सुबह 5 बजे की जगह रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय ले लिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर सांय हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुल सकेंगे। कोविड संबंधित अन्य दिशा-निर्देश भी जारी रहेंगे।

इसके इतर दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड में पहली से पांचवीं तक सभी कक्षाएं अब पूरा वक्त चलाने के आदेश कर दिए हैं। अभी तक इन कक्षाओं की कक्षाएं सिर्फ तीन घंटे ही संचालित हो रही थी। बुधवार को सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आदेश किया है।

(New Guidelines) इस फैसले का अनुपालन स्कूलों में 13 जनवरी तक चल रहे शीतकालीन अवकाश के बाद किया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी, आशकीय सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों पर यह आदेश लागू होगा। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के इस आदेश के जारी होने पर प्रश्न उठने लाजिमी हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (New Guidelines) : कोरोना के खिलाफ प्रतिबंध फिर लागू, पालन न करने पर हो सकती है तीन कानूनों के तहत कार्रवाई

(New Guidelines) Cancer, COVID-19 and Mask Wearing | BIDMC of Bostonनवीन समाचार, देहरादून, 25 दिसंबर 2021। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ने और ओमिक्रॉन का एक मामला आने के साथ एक बार फिर प्रतिबंध लागू हो गए हैं। शनिवार को उत्तराखंड शासन की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव सभी विभागों के सचिववों, प्रभारी सचिवों, अपर मुख्य व प्रमुख सचिवों, डीजीपी, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिसके तहत गत 21 दिसम्बर 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में वर्णित 30 नवम्बर 2021 आदेश में संशोधन करते हुए राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, मंडी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते हुए 6 फिट की सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी और दंडनीय होगा और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती एवं बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अलावा अन्य कार्यों के लिए घर से बाहर न जाने की सलाह दी गई है।

(New Guidelines) इन नियमों कापालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

(New Guidelines) यह भी पढ़ें : बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड आने के नियमों पर अपने कुछ घंटों पुराने बयान से पलटे मुख्यमंत्री

नवीन समाचार, देहरादून, 31 जुलाई 2021 (New Guidelines) । मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 24 घंटे पहले दिए अपने एक बयान से पलट गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार बाहरी लोगों के राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को खत्म करने जा रही है। अब यह व्यावहारिक भी नहीं रह गया है।

(New Guidelines) उन्होंने कहा, प्रायः देखने में आ रहा है कि बार्डर पर चेकिंग के नाम पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों को वे आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म करने के लिए कह चुके हैं। कोविड कर्फ्यू की नई गाइड लाइन में अब यह व्यवस्था रहेगी।

(New Guidelines) अब मुख्यमंत्री ने शनिवार दोपहर न्यू कैंट रोड स्थित आवास में मीडिया से बातचीत में धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना के टीके की दोनों खुराक लगाने वालों को ही बिना जांच के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

(New Guidelines) उन्होंने कहा कि सीमा पर पर्यटकों को जांच के बाद ही उत्तराखंड में जाने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना के टीके की दोनों डोज लगाने वालों को ही बिना जांच रिपोर्ट के राज्य में आने की अनुमति होगी। अन्य सभी को 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में प्रवेश के दौरान दिखानी होगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (New Guidelines) : उत्तराखंड में खत्म होगी सीमा पर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने की बाध्यता

नवीन समाचार, देहरादून, 30 जुलाई 2021 (New Guidelines) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने के लिए बार्डर पर अब आरटीपीसीआर की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने जा रही है।

शुक्रवार देर शाम हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है। कई जिलों में अब कोरोना के पॉजिटिव केस भी नहीं आ रहे हैं। अभी विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पुरानी दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाने या फिर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति है।

सीएम धामी ने कहा कि अब राज्य सरकार 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को खत्म करने जा रही है। चूंकि अब यह व्यावहारिक भी नहीं रह गया है। प्राय देखने में आ रहा है कि बार्डर पर चेकिंग के नाम में वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग जाती हैं और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(New Guidelines) उच्चाधिकारियों को वे आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म करने के लिए कह चुके हैं। कोविड कर्फ्यू की नई गाइड लाइन में अब यह व्यवस्था रहेगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (New Guidelines) : एक-दो दिन के लिए राज्य में आने वालों और रेड ज़ोन जिले में आने-जाने वालों के लिए आये नये निर्देश

-काम के लिए या एक-दो दिन के लिए राज्य में आने वाले अब सिर्फ 7 दिन के लिए होंगे क्वारन्टाइन, जिले में आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं

नवीन समाचार, नैनीताल, 02 जून 2020 (New Guidelines) । उत्तराखंड में काम-काज के लिए लौटना चाहने वाले कामगारों व मजदूरों को अब 14 की जगह सिर्फ सात दिन ही क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही सरकार इन सात दिनों के नुकसान की भी भरपाई करेगी। इसके लिए सरकार उपाय तलाश रही है।

(New Guidelines) प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंगलवार को डिजिटल माध्यम से लोगों के प्रश्नों को जवाब देते हुए इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति राज्य में अपने कारोबार या ऑफिस के काम से एक दो दिन के लिए आता है तो उन्हें भी क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है।

(New Guidelines) वहीं इधर नैनीताल जिले के डीएम सविन बंसल ने साफ किया है कि जनपद नैनीताल के रेड जोन होने के बावजूद यहां प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक के निर्धारित समय में जिले के भीतर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नही है। उन्होंने यह भी बताया कि सामान ढोने वाले सभी प्रकार के वाहनोें की पूरे दिन आवाजाही रहेगी।

(New Guidelines) अलबत्ता इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी एवं मास्क पहनने के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही उन्होने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय में वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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