हरिद्वार में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने आरोपित को कुछ घंटों में ही दबोचा

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 17 जनवरी 2026 (7-year-Girl Rape Attempt)। हरिद्वार जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। घटना धर्मनगरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र स्थित पार्क में हुई, जहां बच्ची खेल रही थी। आरोपी युवक ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे अपने किराए के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची किसी तरह छूटकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। यह घटना न केवल स्थानीय समाज को झकझोरती है बल्कि बाल सुरक्षा और किराएदार सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

मुख्य संदर्भ

7-Year-Girl Rape Attempt (Rudrapur-Rape Attempt with 5-Year Girl in Bushes (Lured 11 Yr Girl with Toys-Made obscene Gestures) (Stepfather raped 8-year-old daughter in Haldwani (Rape of 13 Year Girl in Rudrapur-Uncle Arrested) (Rudrapur-Young Man Kidnapped 5 Year Girl-Raped) (Haldwani-7 Year of Girl Kidnapped-Rape Attempted)पुलिस के अनुसार आरोपित सूरज प्रसाद पोखरियाल पुत्र विरेंद्र, मूल निवासी पौड़ी जिले के घनस्याली बीरोंखाल का रहने वाला है। वह वर्तमान में कृपा कुटीर भारत माता पुरम कॉलोनी भूपतवाला में किराए पर रह रहा था।

घटना का क्रम

  • शुक्रवार को बच्ची पार्क में खेल रही थी।
  • आरोपित ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे उठाया और अपने कमरे में ले गया।
  • बच्ची ने घर लौटकर परिजनों को रोते हुए पूरी घटना बताई।
  • परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और लिखित शिकायत दी।

पुलिस की कार्रवाई

  • मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने विशेष टीम गठित की।
  • महिला दरोगा निशा सिंह को अभियोग की जांच सौंपी गई।
  • सीसीटीवी कैमरों, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपित को भारत माता पुरम कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।
  • आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म प्रयास और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अभियोग दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि बिना सत्यापन के आरोपी को किराएदार रखने पर मकान मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से किराएदार सत्यापन की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।

मानवीय प्रभाव और सामाजिक संदर्भ

यह घटना बाल सुरक्षा और समाज में बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता उत्पन्न करती है। प्रश्न यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। क्या स्थानीय प्रशासन और समाज मिलकर ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले?

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नियम-कानून और आगे की दिशा

  • पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।
  • पुलिस द्वारा किराएदार सत्यापन की अनिवार्यता को लागू करना भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में सहायक हो सकता है।
  • यह घटना शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य व्यवस्था से भी जुड़ती है, क्योंकि बाल संरक्षण केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

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