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December 25, 2024

15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार मुख्य शिक्षा अधिकारी को कैद की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी

Court Order

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 24 दिसंबर 2024 (Chief Education Officer Sentenced Imprisonment) न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला अप्रैल 2017 का है, जब रिश्वत की शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ हुए थे गिरफ्तार

c(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari, (Chief Education Officer Sentenced Imprisonment,रिजवानुर्रहमान निवासी गौहल्ला नियाजगंज अल्मोड़ा ने 25 अप्रैल 2017 को सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय हल्द्वानी नैनीताल को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत में उन्होंने अल्मोड़ा के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर हाईस्कूल की मान्यता के लिए 15 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।

शिकायत की प्राथमिक जांच में तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद निरीक्षक पंकज उप्रेती के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम ने 28 अप्रैल 2017 को अशोक कुमार सिंह को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

न्यायिक प्रक्रिया और सजा

मामले में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत अभियोग दर्ज किया गया। अभियोजन अधिकारी दीना रानी ने अदालत में 13 गवाहों सहित अन्य साक्ष्य और सबूत पेश किए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न अदा करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सतर्कता अधिष्ठान की अपील (Chief Education Officer Sentenced Imprisonment)

सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय, देहरादून के निदेशक डॉ. पी मुरुगेशन ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1064 पर संपर्क करें। सतर्कता अधिष्ठान ने लोगों को आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। (Chief Education Officer Sentenced Imprisonment)

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