डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 30 दिसंबर 2025 (UK Bar Council Election Date)। उत्तराखंड में बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं की लंबे समय से उठ रही आपत्तियों के बीच चुनाव तिथि में संशोधन कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जनवरी माह में न्यायिक कार्य ठप रहने के कारण पूर्व निर्धारित चार फरवरी की तिथि को अनुपयुक्त मानते हुए अब मतदान 17 फरवरी 2026 को कराया जाएगा। यह निर्णय अधिवक्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों और न्यायिक अवकाश कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसे विधि जगत में संतुलित और समयानुकूल कदम माना जा रहा है।
उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव समिति की बैठक में हुआ निर्णय-वर्चुअल बैठक में सभी पक्षों पर विचार
उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव की तिथि में परिवर्तन का निर्णय 30 दिसंबर 2025 को आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव समिति की वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने की, जबकि समिति के सदस्य न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में समिति के समक्ष विभिन्न बार एसोसिएशनों और अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई।
पर्वतीय अधिवक्ताओं की व्यावहारिक दिक्कतें बनीं आधार
बैठक में उत्तराखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत, महासचिव सौरभ अधिकारी और पूर्व अध्यक्ष डॉ. महेंद्र पाल सहित कई बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने बताया कि पर्वतीय जनपदों में जनवरी माह के दौरान कड़ाके की ठंड, दुर्गम मार्ग और न्यायालयों के लंबे अवकाश के कारण चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना व्यवहारिक रूप से कठिन होता है।
शीतकालीन अवकाश और चुनाव तिथि का टकराव-जनवरी में अधिकांश सिविल न्यायालय बंद
अधिवक्ताओं की ओर से यह भी बताया गया कि प्रदेश के न्यायालय अवकाश कैलेंडर के अनुसार कई जनपदों की सिविल अदालतें जनवरी माह में बंद रहती हैं। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय में भी जनवरी से फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहता है। ऐसे में चार फरवरी की तिथि न केवल असुविधाजनक थी, बल्कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों के अधिवक्ताओं की समान भागीदारी भी प्रभावित हो सकती थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति ने चुनाव कार्यक्रम में संशोधन को आवश्यक माना।
सर्वसम्मति से बदली गई तिथि
सभी पहलुओं पर विचार के बाद उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तराखंड बार काउंसिल का मतदान अब 17 फरवरी 2026 को कराया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि तिथि परिवर्तन के अलावा शेष चुनाव कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा, जिससे प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे।
अधिसूचना और मतगणना की समय-सीमा तय
समिति ने उत्तराखंड बार काउंसिल के सचिव को निर्देश दिए हैं कि नई मतदान तिथि को परिशिष्ट के रूप में तत्काल अधिसूचित किया जाए और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। मतदान के पश्चात मतपत्र 19 फरवरी 2026 तक नैनीताल स्थित बार काउंसिल कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी 2026 से मतगणना प्रारंभ होगी।
अधिवक्ताओं ने किया निर्णय का स्वागत
चुनाव तिथि में बदलाव के इस निर्णय का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित विभिन्न बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के वकीलों को समान अवसर मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक समावेशी बन सकेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














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