एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान पुनर्निर्धारण के 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से 27 अप्रैल तक जवाब तलब

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जनवरी 2026 (High Court on LT Teachers)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण संबंधी 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की है।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हजारों शिक्षकों के वेतनमान, प्रोन्नति लाभ और नियमों में पीछे की तिथि से बदलाव जैसी नीतिगत प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।

एलटी वेतनमान विवाद: याचिकाएं, नियमावली संशोधन और न्यायालय का आदेश

(High Court On LT Teachers) (High Court Directs to Reopen Slaughter House) (Ajay Arya-Accused of Raping Impregnating Woman) (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT) (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC) (Uttarakhand High Court big decision on Employee) (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges Former Police man Acquitted in Fake CBI Officer) (Haldwani-Doctor Convicted for AssaultingDaughter)मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के प्रोन्नत वेतनमान पुनर्निर्धारण के 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी। याची सेवक सिंह, गोपाल दत्त पंत, प्रमोद कुमार, धरम राम आर्य, प्यारे लाल साह सहित अन्य प्रवक्ताओं ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कीं। इन याचिकाओं में सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 और वित्त सचिव की ओर से प्रोन्नत वेतनमान का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में 18 दिसंबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती दी गई।

याचिका में मुख्य तर्क 

याचिका में कहा गया कि सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड को प्रोन्नत वेतनमान देते समय एक वेतनवृद्धि (Increment) देय होती है। लेकिन राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 का प्राख्यापन करते हुए इसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया।

संशोधित व्यवस्था के अनुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान के समय दी जाने वाली एक वेतनवृद्धि समाप्त कर दी गई है। इसके बाद वित्त सचिव को आदेश देते हुए प्रोन्नत वेतनमान का पुनर्निर्धारण संशोधित नियमावली 2025 के अनुसार करने के निर्देश दिए गए।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ललित सामंत ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार की ओर से किया गया संशोधन केवल शैक्षिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू किया गया है। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार 2016 की वेतन नियमावली के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान में देय एक वेतनवृद्धि को पीछे की तिथि से समाप्त नहीं कर सकती। यही बिंदु इस मामले का केंद्र बन गया है—क्या नियमों में बदलाव कर पहले से मिल रहे लाभ को पीछे की तिथि से बदला जा सकता है?

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न्यायालय का आदेश 

सुनवाई के बाद न्यायालय ने 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने पक्ष में क्या तर्क और अभिलेख प्रस्तुत करती है और क्या आगे वेतनमान पुनर्निर्धारण नीति में कोई संशोधन या स्पष्टीकरण सामने आता है।

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