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October 18, 2024

कबाड़ी ने विधवा महिला के साथ ही उसके चार नाबालिग बच्चों का भी धर्मांतरण करा दिया…

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Dharm Parivartan

नवीन समाचार, देहरादून, 14 अप्रैल 2023। (The scrap dealer converted the widow as well as her four minor children) देहरादून जनपद के डोईवाला में एक कबाड़ का काम करने वाले मुस्लिम व्यक्ति ने एक विधवा महिला का मतांतरण कराकर उससे निकाल कर लिया। यही नहीं, उसके चार नाबालिग बच्चों का भी जबरन मतांतरण करा दिया। नियमानुसार उसे इसकी प्रशासन से इजाजत लेनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस ने दो गुंडे मार गिराये, यहां उत्तराखंड पुलिस पर गुंडों ने झोंक दिया फायर, पुलिस कर्मी सहित 2 घायल..

हिंदू संगठनों की शिकायत पर जिलाधिकारी के स्तर से कराई गई जांच में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कबाड़ी के विरुद्ध उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना, आज आए इस वर्ष के सर्वाधिक 100 से अधिक मामले, 250 से अधिक हुई सक्रिय संक्रमितों की संख्या

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य प्रमुख संतोष राजपूत निवासी सिमलास ग्रांट देहरादून ने बीते जनवरी माह में इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत कर बताया था कि झारखंड की एक महिला केशवपुरी बस्ती में अपने चार बेटों के साथ रहती थी, और पति की मृत्यु के बाद यहां कबाड़ बीनकर गुजर-बसर करती थी। यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के चार लोग बनेंगे न्यायाधीश…

इसी दौरान इंदिरा कालोनी केशवपुरी बस्ती निवासी नईम कबाड़ी उसके संपर्क में आया। महिला उसके पास कबाड़ बेचने जाती थी। आरोप है कि गत वर्ष उसने महिला को बहला-फुसलाकर उसका मतांतरण कराया और छह मई 2022 को उससे निकाह कर लिया। कुछ महीने बाद उसने महिला के चारों बेटों का भी मतांतरण करा दिया। इस प्रकरण की जिलाधिकारी देहरादून ने जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। यह भी पढ़ें : इस लंबे सप्ताहांत नैनीताल-कैंची आना हो तो जरूर देखें प्रशासन का नया ट्रैफिक प्लान…

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि नए कानून उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों में मतांतरण के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। नए कानून में सामूहिक मतांतरण के मामलों में 10 साल तक कारावास के साथ अधिकतम 50 हजार जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है। यह भी पढ़ें : Nainital News 13 April : शेरवुड के प्रधानाचार्य ने दिया लीडरशिप का मंत्र, आरोपितों को अग्रिम जमानत व सड़क के लिए जमीन पर वृद्धा

इसके तहत जबरन मतांतरण गैर जमानती अपराध है। मतांतरण के पीड़ित को समुचित प्रति कर के रूप में पांच लाख रुपये की राशि भी न्यायालय के माध्यम से दिलाई जाएगी। इस कृत्य में शामिल अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें : कैंची धाम पर ‘नवीन समाचार’ की खबर का हुआ असर

(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

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