नवीन समाचार, नैनीताल, 17 जनवरी 2026 (Court Order-Gauri Mishra Case)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में एक राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री (Kavayitri) के साथ कथित रूप से 40 लाख रुपये के मकान सौदे में धोखाधड़ी, धमकी और सामाजिक बदनामी फैलाने के गंभीर आरोपों वाले प्रकरण में 7 वर्षों बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। “उत्तराखंड राज्य बनाम गौरव गुप्ता व अन्य” (State of Uttarakhand v/s Gaurav Gupta & others) आपराधिक मामला संख्या 2530/2021 (CNR No. UKNA0200 3144 2021) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल रवि प्रकाश ने सभी 6 अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया।
न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि महिला के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध में नरमी बरतने से पीड़ित के मनोबल पर असर पड़ेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए दण्ड आवश्यक है।
शिकायत में क्या कहा गया: 40 लाख में मकान का हुआ था सौदा, 35 लाख के भुगतान के बाद भी नहीं मिला मकान
न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री कुमारी गौरी मिश्रा निवासी स्वामी विहार, गौजाजाली, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ने शिकायत में बताया कि गौरव गुप्ता ने उनसे धोखाधड़ी कर मकान बेचने का सौदा 40,00,000 रुपये में किया। इसके बदले उन्होंने गौरव गुप्ता को 35,00,000 रुपये नकद और चैक के माध्यम से भुगतान कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मकान नहीं बेचा गया।
“30 लाख के 6 चैक” दिए, पर भुगतान नहीं हुआ
शिकायत में यह भी कहा गया कि गौरव गुप्ता ने धनराशि वापस करने के लिए 30,00,000 रुपये के चैक दिए, जो पाँच-पाँच लाख के 6 चैक थे, परन्तु चैक में उल्लिखित धनराशि का भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद वादिनी ने चैक अनादरण (Cheque Bounce) का अभियोग भी दर्ज कराया।
“मुकदमे वापस नहीं लिए तो जान से मार दूंगा”—धमकी का आरोप
वादिनी के अनुसार, मुकदमों की जानकारी होने पर गौरव गुप्ता और उसका भाई सौरभ गुप्ता उन्हें और उनके परिवार को धमकाने लगे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोनों यह दबाव बना रहे थे कि यदि अभियोग वापस नहीं लिए गए तो जान से मार देंगे।
“फर्जी कॉल रिकार्डिंग” बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल करने का आरोप
इस प्रकरण में केवल आर्थिक लेन-देन नहीं, बल्कि महिला की प्रतिष्ठा पर भी प्रहार के आरोप सामने आए। शिकायत के अनुसार—
अभियुक्तों ने वादिनी और भाजपा नेता संदीप कुकसाल की फर्जी कॉल रिकार्डिंग की ऑडियो बनवाई।
उसे इंटरनेट मीडिया (Social Media) पर मोबाइल नंबर 9634540143 के माध्यम से वायरल कराया गया।
इसके जरिए झूठी अफवाह फैलाई गई और वादिनी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
शिकायत में यह भी कहा गया कि अभियुक्त धमकी दे रहे थे कि “पैसों को तो भूल जाओ, हम तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी, और तुम्हें हल्द्वानी शहर छोड़कर भागना पड़ेगा।”
कौन सा अभियोग दर्ज हुआ और किन धाराओं में कार्यवाही चली
कुमारी गौरी मिश्रा की शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली हल्द्वानी में वर्ष 2019 में अभियोग दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र संख्या 59/2020 धारा 420, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता (IPC) तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act 2000) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार—
आरोप पत्र 59/2020 के आधार पर गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता के विरुद्ध धारा 420, 506, 509 में दिनांक 05.03.2020 को संज्ञान लिया गया।
इसके बाद विवेचना जारी रही और पूरक आरोप पत्र संख्या 59ए/2020 प्रस्तुत हुआ।
पूरक आरोप पत्र में शत्रुघन पाण्डेय उर्फ डिम्पल पाण्डेय के विरुद्ध धारा 420, 509 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 66बी और 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जोड़ी गई।
अन्य अभियुक्त ललित मोहन पाण्डे, लीलाधर उर्फ लीला काण्डपाल और मुकेश चन्द्र भट्ट के विरुद्ध धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही हुई।
आरोप कब तय हुए
दोनों आरोप पत्रों पर आधारित मामलों में अभियुक्तों को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गईं और गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता के विरुद्ध 09.08.2021 को धारा 420, 506, 509 के आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने आरोपों से इन्कार किया।
न्यायालय का फैसला: दोषसिद्धि, कारावास और जुर्माना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल रवि प्रकाश ने आज 17 जनवरी 2026 को 44 पृष्ठों के निर्णय में दोषसिद्धि देते हुए कहा कि महिला के विरुद्ध गंभीर अपराधों में नरमी उचित नहीं। और आरोपितों को निम्नवत सजायें दीं :
गौरव गुप्ता (गिरफ्तारी 15.02.2020, जेल में निरुद्ध)
धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता: 07 वर्ष सश्रम कारावास + 50,000 रुपये जुर्माना
धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता: 05 वर्ष सश्रम कारावास + 25,000 रुपये जुर्माना
धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
न्यायालय रिकॉर्ड के अनुसार जेल में बिताई अवधि: 938 दिन
सौरभ गुप्ता (गिरफ्तारी 15.02.2020, जेल में निरुद्ध)
धाराएं: 420, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता
सजा: A.1 के समान
जेल में बिताई अवधि: 938 दिन
ललित मोहन पाण्डे (आत्मसमर्पण 25.05.2022)
धारा 509: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
लीलाधर उर्फ लीला काण्डपाल (आत्मसमर्पण 17.01.2022)
धारा 509: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
शत्रुघन पाण्डेय उर्फ डिम्पल पाण्डेय (आत्मसमर्पण 20.04.2022)
धारा 509: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
धारा 66बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 50,000 रुपये जुर्माना
धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 1,00,000 रुपये जुर्माना
मुकेश चन्द्र भट्ट (आत्मसमर्पण 04.06.2022)
धारा 509: 03 वर्ष सश्रम कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, पूर्व में जेल में बिताई अवधि का समायोजन सजा में होगा।
क्यों यह मामला समाज के लिए महत्वपूर्ण है?
यह प्रकरण बताता है कि आर्थिक लेन-देन के विवाद जब धमकी, महिला की छवि धूमिल करने और इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग तक पहुंच जाते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या डिजिटल माध्यमों पर फर्जी सामग्री वायरल कर किसी व्यक्ति—विशेषकर महिला—की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को समाज “सामान्य” मानकर छोड़ सकता है? न्यायालय का निर्णय यही संकेत देता है कि ऐसे मामलों में कानून कठोर संदेश देता है।
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