👉⚖️ भवाली में जानलेवा हमले के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में आरोपित की चौथी जमानत अर्जी भी खारिज

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 सितंबर 2025 (4th Bail Plea of ​​Murderous Attack Rejected) नैनीताल जनपद के भवाली थाना क्षेत्र के डेढ़ वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने आरोपित को एक बार फिर राहत देने से इंकार कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने आरोपित कार्तिक नौरियाल की ओर से दायर चौथी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ आरोपित को जेल में ही रहना होगा। यह मामला 31 दिसंबर 2023 का है, जब तल्ला रामगढ़ में मल्ला रामगढ़ निवासी विक्रम बिष्ट पर जानलेवा हमला हुआ था।

घटना का विवरण

(4th Bail Plea of ​​Murderous Attack Rejected)। Courts Order-Road accident accused Acquitted (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges (High Court Order-DGP-Home Secretar Detail Report) (Nainital-Accused of Casteist abuse-Acquitted) (High Court Sought Record of Results-Achievments) (Accused in Banbhoolpura Incident Acquitted (Nainital District Panchayat-Hearing-High Court) Hearing on Petition Related to PanchayatElection (UDN-Judicial Intervention in Reservation Dispute) (High Court-Reservation-Jila Panchayat Adhyaksh Nainital-Accused Acquitted in Electricity Theft Accused Acquitted in Gas Cylinder BlackMarketing (Bail Cancelled-Orders to Send Jail Obscene Photos) Attempt to Murder Husband with Help of Lover (Minor Girl Falsely Accused Stepfather For Rape (court-orders-fir-against-cow-squad-for-youths-my (Court Orders FIR Against Cow Squad for Youths My (Order to register murder charges against 6people (Big Dicision of Court in Fake CBI Officer Case (Woman Burnt Husband-Bail Cancelled-Sent to Jail) (HighCourt Did not Grant Bail to Rana for Bribery) (Illicit Relations-Husband-Father-in-law Murdered) (Relief to Son of Accused of Raping Minor by HC) (Accused of 12-year Girl Rape Usman Ali Bail Plea) (Son of Rape Accused did not get Relief by Court) (BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaariपुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में विक्रम के भाई अमन बिष्ट ने दो जनवरी 2024 को भवाली थाने में प्राथमिकी दी थी। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 504, 506 और 326 के तहत अभियोग पंजीकृत किया। हमले के आरोपित कार्तिक नौरियाल पुत्र राजेंद्र सिंह नौरियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

पूर्व में तीन बार खारिज हो चुकी हैं जमानत याचिकाएं

इस मामले में आरोपित की जमानत याचिका पहले ही तीन बार निरस्त हो चुकी थी। चौथी बार आरोपित की ओर से उसके पिता द्वारा न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई थी। आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है और मुख्य साक्षी का बयान भी दर्ज हो चुका है। उन्होंने आरोपित को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की।

राज्य पक्ष का विरोध

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपित की पूर्व की तीनों जमानत अर्जी भी इन्हीं आधारों पर न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि मामला गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है और आरोपित को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

न्यायालय का फैसला (4th Bail Plea of ​​Murderous Attack Rejected)

न्यायालय ने राज्य पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित कार्तिक नौरियाल उर्फ कार्तिकेय की चौथी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। इस आदेश के साथ आरोपित को डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद भी जेल से रिहाई नहीं मिल सकी है।

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