नैनीताल में शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 दिसंबर 2025 (Bail Application Rejected)। नैनीताल जनपद में दर्ज एक गंभीर अपराध प्रकरण में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नैनीताल के एक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत और छात्रावास में रहने वाली हल्द्वानी निवासी छात्रा की शिकायत पर दर्ज मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपों की गंभीरता और पीड़िता के कथनों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64/74 के अंतर्गत आरोपित की जमानत स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

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अभियोजन का पक्ष-सोशल मीडिया से संपर्क और कथित शोषण का आरोप

(Bail Application Rejected) (25 Yr Accused of Rape Found as Laborer in Punjab) (Pregnant Woman Raped-Women Commission Ordered) (Minor Girl Raped in Kotdwar-2 Accused Arrested) (Pathri-Teenage girl gang-raped and thrown off)अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने 9 दिसंबर 2025 को थाना मल्लीताल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर निवासी साहिल वर्मा से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ। आरोप है कि 31 जुलाई 2024 को आरोपित ने स्कूटी किराये पर लेकर पीड़िता को बॉटनिकल गार्डन नैनीताल घुमाने के बहाने शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेंच पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने तथा परिजन को जान से मारने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया और मानसिक व शारीरिक शोषण किया गया।

विभिन्न स्थानों पर दुष्कर्म और धमकी का दावा

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपित ने एचएमटी क्षेत्र, कार के भीतर और काशीपुर के एक कैफे की पार्किंग सहित अलग-अलग स्थानों पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार घटनाओं के दौरान आरोपित के कुछ साथी आसपास मौजूद रहते थे। विरोध करने पर मारपीट किए जाने और दबाव बनाकर अश्लील सामग्री मंगवाए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

मेडिकल रिपोर्ट में जबरन संबंध की पुष्टि

मेडिकल परीक्षण के दौरान पीड़िता ने चिकित्सक को जबरन शारीरिक संबंध की जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि वह गर्भवती हो गई थी और दवा लेकर गर्भपात कराया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों को गंभीर बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया।

न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को माना गंभीर

न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामले में उपलब्ध साक्ष्य जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे मामलों में जमानत देने से न्यायिक प्रक्रिया और पीड़िता की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी आधार पर आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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यह आदेश यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायालय की गंभीरता और पीड़ितों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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