December 22, 2025

नैनीताल में शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

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(Husband Sentenced in Dowry-Illegal Withdrawal Nainital Court News 24 November Navin Samachar Bank Negligence-Amount of Disabled Victim Stuck (Delhi Resident Raped Haldwani Girl Sentenced 10Y) (Delhi Resident Convicted for Physical Relations) (All 4Accused in 3-year-Old Murder Case Acquitted) (High Court Issues Notice to Social Media Sites)। (Convicted in Rape of Physically Challenged Lady) (Nainital-Woman Assaulted by Husband for Dowry)। (High Court Suspended Sentence of Minor Convicted) (Husband Sentenced 20 Years in prison got Relief (Accused Allegedly Said-I will Come and Rape You) (High Courts Important Decision on Eligibility) (Nainital-Neighbor Attack-Bail Rejected in other (Accused in 2022 Khatima Murder Case Granted Bail) (Uttarakhand High Court Orders Removal Ramnagar) (Accused Acquitted-Kumaon level Lawyer Conference (Arrest Banned in Firing case during Betalghat) (Court Asked DM Nainital toTake Action on Patwari) (4th Bail Plea of ​​Murderous Attack Rejected)। Courts Order-Road accident accused Acquitted (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges (High Court Order-DGP-Home Secretar Detail Report) (Nainital-Accused of Casteist abuse-Acquitted) (High Court Sought Record of Results-Achievments) (Accused in Banbhoolpura Incident Acquitted (Nainital District Panchayat-Hearing-High Court) Hearing on Petition Related to PanchayatElection (UDN-Judicial Intervention in Reservation Dispute) (High Court-Reservation-Jila Panchayat Adhyaksh Nainital-Accused Acquitted in Electricity Theft Accused Acquitted in Gas Cylinder BlackMarketing (Bail Cancelled-Orders to Send Jail Obscene Photos) Attempt to Murder Husband with Help of Lover (Minor Girl Falsely Accused Stepfather For Rape (court-orders-fir-against-cow-squad-for-youths-my (Court Orders FIR Against Cow Squad for Youths My (Order to register murder charges against 6people (Big Dicision of Court in Fake CBI Officer Case (Woman Burnt Husband-Bail Cancelled-Sent to Jail) (HighCourt Did not Grant Bail to Rana for Bribery) (Illicit Relations-Husband-Father-in-law Murdered) (Relief to Son of Accused of Raping Minor by HC) (Accused of 12-year Girl Rape Usman Ali Bail Plea) (Son of Rape Accused did not get Relief by Court) (BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari
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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 दिसंबर 2025 (Bail Application Rejected)। नैनीताल जनपद में दर्ज एक गंभीर अपराध प्रकरण में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नैनीताल के एक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत और छात्रावास में रहने वाली हल्द्वानी निवासी छात्रा की शिकायत पर दर्ज मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपों की गंभीरता और पीड़िता के कथनों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64/74 के अंतर्गत आरोपित की जमानत स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार :  नैनीताल में हल्द्वानी की छात्रा के साथ काशीपुर के युवक के द्वारा कालाढूंगी रोड के जंगल में दुराचार करने का आरोप, आरोपित गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया…

अभियोजन का पक्ष-सोशल मीडिया से संपर्क और कथित शोषण का आरोप

(Bail Application Rejected) (25 Yr Accused of Rape Found as Laborer in Punjab) (Pregnant Woman Raped-Women Commission Ordered) (Minor Girl Raped in Kotdwar-2 Accused Arrested) (Pathri-Teenage girl gang-raped and thrown off)अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने 9 दिसंबर 2025 को थाना मल्लीताल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर निवासी साहिल वर्मा से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ। आरोप है कि 31 जुलाई 2024 को आरोपित ने स्कूटी किराये पर लेकर पीड़िता को बॉटनिकल गार्डन नैनीताल घुमाने के बहाने शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेंच पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने तथा परिजन को जान से मारने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया और मानसिक व शारीरिक शोषण किया गया।

विभिन्न स्थानों पर दुष्कर्म और धमकी का दावा

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपित ने एचएमटी क्षेत्र, कार के भीतर और काशीपुर के एक कैफे की पार्किंग सहित अलग-अलग स्थानों पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार घटनाओं के दौरान आरोपित के कुछ साथी आसपास मौजूद रहते थे। विरोध करने पर मारपीट किए जाने और दबाव बनाकर अश्लील सामग्री मंगवाए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

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मेडिकल रिपोर्ट में जबरन संबंध की पुष्टि

मेडिकल परीक्षण के दौरान पीड़िता ने चिकित्सक को जबरन शारीरिक संबंध की जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि वह गर्भवती हो गई थी और दवा लेकर गर्भपात कराया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों को गंभीर बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया।

न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को माना गंभीर

न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामले में उपलब्ध साक्ष्य जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे मामलों में जमानत देने से न्यायिक प्रक्रिया और पीड़िता की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी आधार पर आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

यह आदेश यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायालय की गंभीरता और पीड़ितों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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