हाईकोर्ट के जू रोड पर टोल टैक्स वसूली को लेकर बड़े निर्देश

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जुलाई 2025 (High Court gave strict instructions to Palika)नैनीताल जनपद में जू यानी चिड़ियाघर रोड पर चुंगी वसूली व नगर पालिका तथा कैंट बोर्ड के बीच विवाद के मामले पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने गुरुवार को महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किए।

(High Court gave strict instructions to Palikaमुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, कैंट बोर्ड यानी छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि जू रोड से भवाली रोड को जोड़ने वाले मार्ग को खोलने के संबंध में संयुक्त बैठक आयोजित कर समाधान निकालें, और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

पार्किंग निर्माण के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

खंडपीठ ने अशोक सिनेमा हॉल परिसर में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण हेतु नगर पालिका को एक सप्ताह के भीतर नया प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये हैं। साथ ही पालिका के आय-व्यय की पारदर्शिता हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी से समय-समय पर ऑडिट कराए जाने का आदेश भी पारित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पालिका की कुल आय व व्यय कितनी है।

चुंगी विवाद सुलझाने को अधिकारियों की बैठक के निर्देश (High Court gave strict instructions to Palika)

चुंगी वसूली के विवाद को लेकर न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि पालिका व कैंट बोर्ड के अधिकारियों की बैठक कर इस मुद्दे को सुलझाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी व कैंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखा।

गौरतलब है कि यह विवाद जू रोड पर टोल टैक्स वसूली को लेकर है, जहां पालिका द्वारा चुंगी वसूली की जाती है, जबकि कैंट बोर्ड दावा करता है कि भूमि उनकी है और उसे भी राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए। पालिका की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उसके आय के सीमित साधन हैं, और टैक्स वसूली उसकी वित्तीय आवश्यकता है।

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