अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआइपी संलिप्तता की अफवाहों को पुलिस ने फिर किया खारिज, ऑडियो प्रकरण की एसआइटी जांच जारी

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नवीन समाचार, देहरादून, 3 जनवरी 2026 (No VIP in Ankita Bhandari Case)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं पर पुलिस ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस ने दो टूक कहा है कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की वीआइपी संलिप्तता नहीं पाई गई है, जबकि उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े आडियो प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसआइटी द्वारा विस्तृत जांच जारी है।

(No VIP in Ankita Bhandari Case Uttarakhand Police Clarifies Ankita Bhandari Case, Denies VIP Involvement |  Uttarakhand: अंकिता भंडारी केस पर पुलिस का स्पष्टीकरण, VIP एंगल से किया  इनकार | News Track in Hindiयह स्पष्टीकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर फैल रही चर्चाओं से पीड़ित परिवार और आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति बन रही थी। वहीं सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि कोई पुष्ट तथ्य सामने आते हैं तो सरकार हर तरह की जांच कराने को तैयार है। 

एसआइटी की प्रेस कांफ्रेंस में रखे गए तथ्य

अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआइटी के एसपी शेखर सुयाल और एसपी देहात जया बलूनी ने शनिवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बताया कि न्यायालय ने एसआइटी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और विवेचना के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जांच निष्पक्ष, तथ्यपरक और विधिसम्मत रही है।

साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों पर पुलिस का जवाब

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार का साक्ष्य न तो नष्ट किया गया और न ही छिपाया गया। जिस कमरे को लेकर यह अफवाह फैलाई गई कि उसे साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तोड़ा गया, उस कमरे की वीडियोग्राफी सहित सभी साक्ष्य न्यायालय में विधिवत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। विवेचना के दौरान रिसार्ट से जुड़े प्रत्येक पहलू की जांच की गई और वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों के बयान दर्ज कर अदालत में रखे गए।

वीआइपी एंगल की गहन जांच, लेकिन कोई पुष्टि नहीं

एसआइटी के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान ही कुछ घंटों के भीतर तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। तथाकथित वीआइपी एंगल सामने आने के बाद रिसार्ट में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की गई, लेकिन विवेचना में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे किसी वीआइपी की संलिप्तता सिद्ध हो सके। पुलिस ने कहा कि अफवाहों के विपरीत जांच पूरी तरह साक्ष्य आधारित रही।

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उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर पर बढ़ता कानूनी शिकंजा

अंकिता हत्याकांड से जुड़े आडियो और ब्लैकमेलिंग प्रकरण में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है। बहादराबाद पुलिस के बाद देहरादून पुलिस ने भी सुरेश राठौर के आवास पर नोटिस चस्पा कर उन्हें थाने में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह उर्मिला सनावर के आवास पर भी अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नोटिस चिपकाए जा चुके हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नोटिस के बावजूद पेश न होने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का पक्ष और चेतावनी

इस प्रकरण पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो और आडियो में दोहरी बयानबाजी की जा रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई और एसआइटी जांच को न्यायालय ने सही ठहराया है। मंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास विश्वसनीय साक्ष्य हैं तो उन्हें सामने लाया जाए, सरकार हर स्तर की जांच के लिए तैयार है और साक्ष्य देने वालों को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।

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