‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

December 22, 2024

नैनीताल : 70 से अधिक उम्र के बुजुर्ग पर जानलेवा हमले के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 जुलाई 2024 (Nainital-Bail plea of ​​accused of attack reject)। नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने 70 से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोपित गौरव सिंह बिष्ट पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम लेटीबुंगा थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504, 506 के तहत दर्ज मामले में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

अभियोजन ने यह लगाये आरोप (Nainital-Bail plea of ​​accused of attack reject)

(Nainital-Bail plea of ​​accused of attack reject)अभियोजन के अनुसार पिछले वर्ष 2 सितंबर 2023 को थाना मुक्तेश्वर में गौरव पांडे पुत्र बद्रीदत्त पांडे निवासी आनंद निवास मालरोड तल्लीताल नैनीताल वर्तमान निवासी छतरपुर नई दिल्ली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित गौरव सिंह बिष्ट व सह आरोपित कमल गौड़ उर्फ कम्मो पुत्र हरक सिंह निवासी ग्राम सतबुंगा मुक्तेश्वर ने उनके पिता बद्री दत्त पांडे के साथ 22 अगस्त 2023 को कसियालेख मुक्तेश्वर में जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। इससे बद्री दत्त पांडे बेहोश हो गए।

डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उन्हें बेहोशी की स्थिति में भर्ती किया गया, और वहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली के चिकित्सालय के लिये संदर्भित किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर तर्क रखा कि श्री पांडे को लगी चोटें जानलेवा थीं। यह भी कहा कि आरोपित गौरव बिष्ट पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। उसके विरुद्ध थाना हल्द्वानी एवं पंतनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत तथा थाना मुक्तेश्वर में अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले दर्ज चले आ रहे हैं।

आरोपित द्वारा 70 वर्ष से अधिक उम्र के एक वृद्ध व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है। इन तथ्यों केा देखते हुए न्यायालय ने आरोपित गौरव बिष्ट का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (Nainital-Bail plea of ​​accused of attack reject)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (Nainital-Bail plea of ​​accused of attack reject, Nainital, Court News, Court Order, Bail plea of ​​accused of murderous attack. murderous attack. old man, Bail rejected,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page