उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को 94.23 करोड़ रुपये का अनुदान, नव वर्ष पर मुख्यमंत्री ने दी विकास कार्यों को गति

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नवीन समाचार, देहरादून, 1 जनवरी 2026 (Accistance to Panchayats)। उत्तराखंड के देहरादून जनपद से नववर्ष के पहले दिन प्रदेश की ग्रामीण शासन व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है। राज्य की 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7813 ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत 94 करोड़ 23 लाख 63 हजार रुपये का अनटाइड अनुदान स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद यह राशि पंचायतों के विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक बनेगी। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वर्ष के प्रारंभ में ही ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय संबल मिला है।

15वें वित्त आयोग के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों को सहयोग-पंचायतों को कैसे मिलेगा अनुदान

(Accistance to Panchayats उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायतों में रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी, 18 जून को  होगा आरक्षण का अंतिम प्रकाशनराज्य सरकार के अनुसार यह अनुदान चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में द्वितीय और अंतिम किस्त के रूप में जारी किया गया है। शासन स्तर पर प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के बाद पंचायतीराज विभाग को धनराशि अवमुक्त कर दी गई है, जिसे निर्धारित समय में संबंधित पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य पंचायतों को अपने स्तर पर आवश्यक विकास कार्यों को बिना अतिरिक्त स्वीकृति के पूरा करने में सक्षम बनाना है।

किस स्तर की पंचायत को कितनी राशि-धनराशि का विस्तृत वितरण

शासनादेश के अनुसार जिला पंचायतों के लिए 14 करोड़ 13 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायतों के लिए 9 करोड़ 42 लाख रुपये और ग्राम पंचायतों के लिए सबसे अधिक 70 करोड़ 68 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह वितरण इस बात को दर्शाता है कि सरकार ग्राम स्तर पर विकास को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि अधिकांश बुनियादी सुविधाएं और जनकल्याणकारी कार्य वहीं से प्रारंभ होते हैं।

उपयोग को लेकर सख्त नियम और समय सीमा-किन कार्यों में होगा खर्च

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अनुदान केवल स्वीकृत मदों में ही व्यय किया जाएगा। इसका उपयोग वेतन, भत्तों या अन्य गैर-आवश्यक मदों में नहीं किया जा सकेगा। राशि केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप खर्च की जाएगी तथा सीधे संबंधित पंचायतों के बैंक खातों में स्थानांतरित होगी। इसके साथ ही 31 मार्च 2026 तक इस धनराशि का उपयोग अनिवार्य किया गया है, ताकि विकास कार्य समयबद्ध रूप से पूरे हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या पड़ेगा प्रभाव-विकास और जवाबदेही दोनों पर जोर

इस अनुदान से गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक भवन और अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही तय समय सीमा और सख्त नियमों के कारण पंचायतों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने और शासन-प्रशासन को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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