बिना सूचना 11 विदेशी नागरिकों को ठहराने पर उत्तरकाशी में होटल स्वामी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अभियोग दर्ज

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नवीन समाचार, उत्तरकाशी, 7 फरवरी 2026 (Action for Foreigners)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के उत्तरकाशी (Uttarkashi) जनपद के बड़कोट (Barkot) क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की निगरानी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। बिना पुलिस को सूचना दिए 11 विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने पर पुलिस ने होटल स्वामी के विरुद्ध आव्रजन और विदेशियों विषयक अधिनियम (Immigration and Foreigners Act, 2025)  के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) जैसे संवेदनशील आयोजनों से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल (Safety Protocol) का कड़ाई से पालन अनिवार्य माना गया है।

प्रकरण का मुख्य संदर्भ

Action for Foreigners भारत को मालामाल करेंगे विदेशी पर्यटक , डब्ल्यूटीटीसी ने किया बड़ा दावाप्राप्त जानकारी के अनुसार बड़कोट (Badkot) कोतवाली क्षेत्र के दोबाटा (Dobata) इलाके में स्थित एक होटल में विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना पुलिस को समय से नहीं दी गई थी। जांच में सामने आया कि होटल स्वामी ने विदेशी मेहमानों के आगमन के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य पंजीकरण प्रपत्र (Mandatory registration form) ‘फार्म-सी’ (Form C) को ऑनलाइन आईवीएफआरटी (IVFRT) पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसे कानून का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, विदेशी नागरिकों के ठहराव की जानकारी न देना सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसी कारण यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम मानी जा रही है।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

उत्तरकाशी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय (SSP Kamlesh Upadhyay) ने बताया कि आव्रजन और विदेशियों विषयक अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकास से जुड़े नियमों को सुदृढ़ करता है। इसके तहत होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे और धर्मशालाओं को विदेशी नागरिकों की जानकारी निर्धारित समय सीमा में पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाइयों को देना अनिवार्य है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नियम-कानून और प्रक्रिया

कानून के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक के ठहरने पर होटल स्वामी को 24 घंटे के भीतर फार्म-सी के माध्यम से विवरण दर्ज करना होता है। इसमें पहचान पत्र, यात्रा विवरण और ठहराव की अवधि शामिल रहती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विदेशी नागरिकों की डिजिटल निगरानी के जरिए सुरक्षा को मजबूत करना है।

आगे क्या होगा

पुलिस ने जनपद के सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। चारधाम यात्रा 2026 के मद्देनजर सत्यापन और निगरानी अभियान और तेज किए जाएंगे। नियमों की अनदेखी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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