पहले से 5 बच्चों की मां ने अपने 16 वर्षीय बच्चे से बनाये शारीरिक संबंध और दिया बच्ची को जन्म, मिली 20 साल के कठोर कारावास की सजा

नवीन समाचार, देहरादून, 17 अप्रैल 2024 (Mother of 5Children Physical Relation with Minor)। समाज में यह क्या हो रहा है ? पहले से 5 बच्चों की एक मां अपने 16 साल के भतीजे से यौन संबंध बनाने की दोषी पायी गयी है। महिला ने भतीजे से गर्भवती होकर भी एक बच्ची को जन्म दिया। उसके पॉक्सो न्यायालय ने 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने दोषी महिला पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह पूरा हैरान करने वाला मामला देहरादून में सामने आया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना को लेकर पांच जुलाई 2022 को 16 वर्षीय बालक की मां ने बसंत विहार थाने में केस दर्ज कराया। कहा था कि उनकी ननद पति से अनबन के चलते छह महीने मायके में रह रही है।
उनकी ननद ने 16 वर्षीय सौतेले भतीजे से यौन संबंध बनाए। कुछ दिन पहले वह भतीजे को साथ लेकर लापता हो गई थी। वापस लौटी तो ननद गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुआ को नौ जुलाई को 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
दोषी महिला के बालक से यौन संबंध स्थापित करने से पहले पांच बच्चे थे। पति से अनबन के कारण वह मायके में आकर रह रही थी। यहां उसने भतीजे से संबंध बनाए और गर्भवती होने के कारण उसे दो जनवरी 2023 को न्यायालय से जमानत मिली। इसके बाद उसने अपने भतीजे से एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की डीएनए जांच कराई तो वह पीड़ित बालक से मिला। न्यायालय में केस ट्रायल पर आया तो बालक लैंगिक हमले के आरोप से पलट गया।
उसने कहा कि बुआ के साथ उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे। इसके तहत दोषी ठहराई गई महिला को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने वारंट बनाकर महिला को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह और 14 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।
डीएनए रिपोर्ट सजा दिलाने में अहम साबित हुई (Mother of 5Children Physical Relation with Minor)
देहरादून। न्यायालय में ट्रायल के दौरान बालक अपने बयान में दोषी ठहराई गई बुआ के पक्ष में चला गया था। उसने कहा कि घटना के वक्त उसकी आयु 18 वर्ष थी। परिजनों ने स्कूल में दाखिला कराते वक्त उम्र दो साल कम लिखवाई थी। (Mother of 5Children Physical Relation with Minor)
उसने दोषी ठहराई गई महिला के संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करने से भी इनकार किया था। यह भी कहा कि परिजन बुआ को घर में नहीं रखना चाहते थे। इसलिए यह मामला दर्ज कराया। मुख्य पीड़ित के आरोपों से मुकरने के बावजूद न्यायालय में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। कहा कि न्यायालय में बालक के शैक्षिक दस्तावेज में घटना के वक्त उम्र 16 वर्ष साबित हुई। (Mother of 5Children Physical Relation with Minor)
बालकों के संरक्षण का भी है कानून (Mother of 5Children Physical Relation with Minor)
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि पॉक्सो में बालिकाओं की तरह बालकों का संरक्षण का कानून बनाया गया। अधिवक्ता सौरभ दुसेजा ने बताया कि महिला यदि नाबालिग बालक को अपनी यौनिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्पीड़न करती हैं तो उसे भी बालक पर लैगिंक हमला माना जाता है। इसी के तहत यह फैसला आया है। (Mother of 5Children Physical Relation with Minor)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
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