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नवीन समाचार, देहरादून, 18 जनवरी 2026 (Government Used Vehicles)। उत्तराखंड की सड़कों और सचिवालय परिसर में ऐसे कई वाहन सामने आ रहे हैं जिन पर “उत्तराखंड शासन/उत्तराखंड सरकार” (Uttarakhand Government) लिखा है, लेकिन उनकी संख्या पट्टिका (नंबर प्लेट) सफेद रंग की लगी हुई है, जबकि वे मूल रूप से वाणिज्यिक (Commercial Vehicle) (टैक्सी/अनुबंधित) श्रेणी के वाहन बताए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों पर पीली नंबर प्लेट अनिवार्य होती है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act-MV Act) का पालन आम नागरिकों से तो सख्ती से कराया जाता है, लेकिन यदि शासन से जुड़े वाहनों में भी नियमों की अनदेखी हो रही है, तो यह कानून की समानता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। आखिर नियम सबके लिए एक जैसे हैं या नहीं?
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Toggleनंबर प्लेट के रंगों का नियम क्या कहता है?

मोटर वाहन नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग रंग की नंबर प्लेट निर्धारित हैं। उदाहरण के तौर पर—
- सफेद नंबर प्लेट (काले अक्षर) निजी वाहन के लिए होती है।
- पीली नंबर प्लेट (काले अक्षर) वाणिज्यिक वाहन (टैक्सी, बस, ट्रक) के लिए होती है।
- हरे रंग की प्लेट (सफेद अक्षर) विद्युत वाहन के लिए।
- हरे रंग की प्लेट (पीले अक्षर) वाणिज्यिक विद्युत वाहन के लिए।
- काली नंबर प्लेट (पीले अक्षर) किराये पर चलने वाले वाहन/लक्जरी कैब/होटल-रिसॉर्ट उपयोग के लिए।
- लाल नंबर प्लेट (सफेद अक्षर) अस्थायी पंजीकरण (डीलर स्तर) के लिए।
- नीली नंबर प्लेट (सफेद अक्षर) विदेशी दूतावास/राजनयिक वाहनों के लिए।
इस पृष्ठभूमि में यदि किसी टैक्सी/अनुबंधित वाहन पर सफेद संख्या पट्टिका लगी है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
“कमर्शियल वाहन कैसे बने प्राइवेट?”
रिपोर्ट के अनुसार कई वाहनों पर “उत्तराखंड शासन” या अधिकारियों के पदनाम लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन प्लेट सफेद रंग की दिखाई देती है। दावा किया गया है कि ऐसे वाहन वास्तविक रूप से वाणिज्यिक श्रेणी के हैं, यानी इन पर पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए, पर उन्हें निजी वाहन दिखाने के लिए सफेद प्लेट लगाकर चलाया जा रहा है।
यह स्थिति केवल नियम उल्लंघन नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की छवि और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर डालती है, क्योंकि वाहन पहचान प्रणाली (जैसे अनुबंधित टैक्सी, निजी वाहन) का विभाजन कानून व्यवस्था और परिवहन नियंत्रण के लिए जरूरी है।
उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट का भी मामला
बताया गया है कि कुछ वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (High Security Registration Plate – HSRP) के रंग संकेत (कलर कोड) का पालन नहीं कर रहे। यदि संख्या पट्टिका बदली गई है या रंग संकेत से छेड़छाड़ की गई है, तो यह भी नियमों के अंतर्गत दंडनीय है।
‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:
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वाणिज्यिक और सरकारी श्रेणी की पहचान कैसे होती है?
खबर के अनुसार टैक्सी/वाणिज्यिक वाहनों में संख्या क्रम (सीरीज) अक्सर TA, TB, TC, TD या PA जैसी बताई गई है, जैसे—
UK07 TA 0000, UK07 TB 0000, UK07 TD 0000।
वहीं सरकारी श्रेणी के वाहनों पर GA, GE, GD जैसी सीरीज लिखी होती है, जैसे—
UK07 GA 0000, UK07 GE 0000।
इसी वजह से यदि किसी अनुबंधित टैक्सी वाहन को “शासन के उपयोग” के लिए लगाया गया है, तब भी उसके लिए निर्धारित रंग (पीली प्लेट) का पालन अनिवार्य माना जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम में क्या दंड है?
रिपोर्ट के अनुसार गलत नंबर प्लेट रंग, फॉन्ट या स्वरूप बदलने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
यदि यही उल्लंघन दोबारा किया जाता है तो वाहन सीज करने की कार्रवाई भी संभव है। इसके अलावा बार-बार नियम उल्लंघन होने की स्थिति में वाहन की फिटनेस से संबंधित कार्रवाई और फिटनेस निरस्तीकरण (Fitness Cancellation) तक की बात सामने आई है।
आरटीओ संदीप सैनी का पक्ष: “चालान होगा, सचिवालय प्रशासन को अवगत कराया”
देहरादून क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संदीप सैनी के अनुसार इस संबंध में प्रवर्तन (Enforcement) कार्रवाई लगातार चलती रहती है और कई चालान भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में आरटीओ कार्यालय बुलाकर संख्या पट्टिका भी बदलवाई गई है।
आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार सचिवालय में आने वाले ऐसे वाहनों को लेकर सचिवालय प्रशासन को भी अवगत कराया गया है कि जो वाहन वाणिज्यिक श्रेणी के हैं और जिनकी संख्या पट्टिका पीली होनी चाहिए, वे सफेद प्लेट लगाकर न चलें।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि वाहन टैक्सी अनुबंध (Contract Taxi) के आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं, तो वाहन मालिक और वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संख्या पट्टिका नियमों के अनुसार हो। यदि प्रवर्तन टीम सड़क पर ऐसा वाहन पकड़ती है, तो चालान और जुर्माना किया जाएगा।
“अनुबंध (Contract) भी प्रभावित हो सकता है”
आरटीओ के अनुसार, यदि अनुबंधित वाहन बार-बार नियम तोड़ते हैं, तो उनकी फिटनेस पर कार्रवाई हो सकती है और यह स्थिति अनुबंध की शर्तों के खिलाफ भी जा सकती है, जिससे सरकारी अनुबंध प्रभावित होने की संभावना रहेगी।
क्या उत्तराखंड में सड़क नियमों के पालन को लेकर शासन स्तर पर भी वही सख्ती लागू होगी, जो आम नागरिकों पर होती है? यह सवाल अब जनचर्चा का विषय बनता जा रहा है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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