Jaanch Investigation of Land Bhumi kii Janch
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नवीन समाचार, अल्मोड़ा, 14 नवंबर 2024 (Land of Manoj Bajpai in Almora on Investigation) ‘नवीन समाचार’ ने पूर्व में ही एक फिल्मी सितारे की जमीन को उत्तराखंड सरकार के द्वारा जब्त किए जाने का समाचार प्रकाशित किया था। अब इस मामले में कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। बताया गया है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज बाजपेई द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड में 15 नाली (करीब 2,160 वर्गमीटर) जमीन खरीदने का मामला विवादों में है।

भू कानून उल्लंघन के मामलों पर सख्ती, अल्मोड़ा में अभिनेता मनोज वाजपेयी की  करोड़ों की जमीन जांच के घेरे में | Devbhoomi Dialogueआरोप है कि यह जमीन उत्तराखंड के भू-कानून के मानकों का पालन किए बिना खरीदी गई है। प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पढ़ें पूर्व समाचार : अब उत्तराखंड में एक फिल्मी सितारे की जमीन को भी जब्त कर सकती है राज्य सरकार

जांच के मुख्य बिंदु (Land of Manoj Bajpai in Almora on Investigation)

प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज बाजपेई जब कोरोना काल में उत्तराखंड के मुक्तेश्वर क्षेत्र में ही फंसे रह गए थे, इस दौरान ही उन्होंने अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड में 15 नाली (करीब 2,160 वर्गमीटर) जमीन देखी थी और 2021 में इस जमीन को योग और ध्यान केंद्र बनाने के उद्देश्य बताकर खरीदा था। लेकिन उद्देश्य के अनुसार कोई कार्य इस भूमि पर नहीं किया। 

मात्र दो दिनों में पूरी कर दी गई रजिस्ट्री की प्रक्रिया

इस मामले में स्थानीय प्रशासन पर आरोप है कि राज्य के एक वरिष्ठ राजनेता के दबाव में रजिस्ट्री की प्रक्रिया मात्र दो दिनों में पूरी कर दी गई, जो नियमों के अनुसार संभव नहीं थी। पहले दिन सर्वे और औपचारिकताएं पूरी की गईं, जबकि अगले दिन शाम तक रजिस्ट्री कर दी गई।

भू-कानून का उल्लंघन

उत्तराखंड में भू-कानून के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर बाहरी व्यक्तियों द्वारा 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि बिना अनुमति के खरीदना प्रतिबंधित है। प्रशासन ने पाया कि मनोज बाजपेई की इस जमीन की खरीदारी इन नियमों का पालन किए बिना की गई। इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहे हैं कि यह खरीदारी स्थानीय भूमि कानूनों का पालन कर रही है या नहीं। किसी भी कार्रवाई से पहले राज्य सरकार और न्यायालय की अनुमति ली जाएगी।

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प्रशासन की प्रतिक्रिया

अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर यह जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 

स्थानीय प्रतिक्रिया और भू-कानून की मांग

स्थानीय निवासियों ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं और भू-कानून के सख्त कार्यान्वयन की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में भू-कानून के सख्त अनुपालन के लिए आदेश जारी किए थे, जिसमें बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद को सीमित किया गया है।

पूर्व मामलों का संदर्भ

यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में भूमि खरीदारी के मामले में कानून का उल्लंघन हुआ हो। इससे पहले चितई क्षेत्र में भी एक उद्योगपति द्वारा भूमि खरीद के मामले में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उस भूमि को जब्त कर लिया था। (Land of Manoj Bajpai in Almora on Investigation)

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By डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार

‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, 'कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार' एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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