किच्छा में 15 वर्षीय बच्ची के लगभग दोगुनी उम्र के हरियाणवी युवक से बाल विवाह की कोशिश विफल

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नवीन समाचार, रुद्रपुर, 18 फरवरी 2026 (Attempt of Child Marriage)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के किच्छा (Kichha) क्षेत्र के अंजनिया (Anjaniya) गांव में प्रशासन ने एक संभावित बाल विवाह को समय रहते रुकवा दिया। 15 वर्ष 11 माह आयु की किशोरी का विवाह हरियाणा के 27 वर्षीय युवक से कराया जा रहा था, जिसे पुलिस और स्वयंसेवी संस्था की संयुक्त कार्रवाई से रोक दिया गया। यह हस्तक्षेप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल विवाह निषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और किशोरियों के अधिकार संरक्षण से सीधे जुड़ा है।

कैसे सामने आया मामला

(Attempt Of Child Marriage (Lady Missing 20 days Before Wedding-Married Else)। (Minor Girls Child Marriage after Love Affair, Shadiप्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात्रि स्वयंसेवी संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट (Institute Of Social Development-ISD) को सूचना मिली कि ग्राम अंजनिया में नाबालिग किशोरी का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही आईएसडी की परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी (Binduvasini) पुलिस के साथ मौके पर पहुंचीं।

जांच के दौरान परिजनों से आयु संबंधी अभिलेख मांगे गये, लेकिन वे संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद जूनियर हाईस्कूल (Junior High School) के अभिलेखों की जांच की गयी, जिसमें किशोरी की आयु 15 वर्ष 11 माह पाई गयी। पुष्टि होते ही प्रशासन ने विवाह प्रक्रिया तत्काल रुकवा दी और बारात को वापस भेज दिया।

किशोरी को संरक्षण, परिजनों की काउंसलिंग

आईएसडी के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव (Amit Kumar Srivastava) ने बताया कि किशोरी को वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center) में सुरक्षित रखा गया है। दोनों पक्षों के परिजनों को आगे की काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई

बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition Of Child Marriage Act) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह दंडनीय अपराध है। विशेषज्ञों के अनुसार समय रहते ऐसे मामलों पर रोक लगना किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आयु सत्यापन की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? यह प्रश्न भी इस घटना के बाद उठ रहा है।

आयोजनकर्ताओं को भी चेतावनी

आईएसडी निदेशक बिंदुवासिनी ने बताया कि विवाह की तैयारी पूरे स्तर पर की गयी थी और कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायी गयी है। मौके पर मौजूद बैंड, बाजा और कैटरिंग से जुड़े लोगों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में किसी भी वैवाहिक अनुबंध से पहले वर-वधू की वैध आयु का सत्यापन अवश्य करें।

प्रशासन ने संकेत दिया है कि प्रकरण की वैधानिक समीक्षा जारी है और आवश्यक होने पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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