EnglishInternational Phonetic Alphabet – SILInternational Phonetic Alphabet – X-SAMPASystem input methodCTRL+MOther languagesAbronAcoliадыгэбзэAfrikaansअहिराणीajagbeBatak AngkolaአማርኛOboloالعربيةঅসমীয়াаварتۆرکجهᬩᬮᬶɓasaáBatak Tobawawleбеларускаябеларуская (тарашкевіца)Bariروچ کپتین بلوچیभोजपुरीभोजपुरीẸdoItaŋikomBamanankanবাংলাབོད་ཡིག།bòo pìkkàbèromबोड़ोBatak DairiBatak MandailingSahap Simalunguncakap KaroBatak Alas-KluetbuluburaብሊንMə̀dʉ̂mbɑ̀нохчийнchinook wawaᏣᎳᎩکوردیAnufɔЧăвашлаDanskDagbaniдарганdendiDeutschDagaareThuɔŋjäŋKirdkîडोगरीDuáláÈʋegbeefịkẹkpeyeΕλληνικάEnglishEsperantoفارسیmfantseFulfuldeSuomiFøroysktFonpoor’íŋ belé’ŋInternational Phonetic AlphabetGaगोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺𐌰 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰ગુજરાતીfarefareHausaעבריתहिन्दीछत्तीसगढ़ी𑢹𑣉𑣉HoHrvatskiհայերենibibioBahasa IndonesiaIgboIgalaгӀалгӀайÍslenskaawainAbꞌxubꞌal PoptiꞌJawaꦗꦮქართული ენაTaqbaylit / ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜJjuадыгэбзэ (къэбэрдеибзэ)KabɩyɛTyapkɛ́nyáŋGĩkũyũҚазақшаភាសាខ្មែរಕನ್ನಡ한국어kanuriKrioकॉशुर / 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के न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में जाति के आधार पर शादी से मुकर जाने के आरोपित को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में आजीवन कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह भी पढ़ें : पति प्रताड़ित करता था तो कैसे साथ गुजार दिए 11 साल ? न्यायालय ने आरोपित फौजी पति को किया दहेज उत्पीड़न के आरोपों से दोषमुक्त.... हालांकि दोनों सजायें एक साथ ही चलेंगी। दोषी को अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया। आदेश के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 15 फरवरी 2022 को थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि न्यायालय ने नितीश नैनवाल पुत्र लीलाधर नैनवाल निवासी ग्राम ढिकुली गर्जिया थाना रामनगर जिला नैनीताल ने पिछले दो वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता को विश्वास था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में उसने जाति का हवाला देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया।रिपोर्ट में बताया गया कि 7 फरवरी 2022 को आरोपित नितीश पीड़िता को यह कहकर जिम कॉर्बेट सफारी पर ले गया कि वहां उसके कुछ दोस्त और लड़कियां भी आ रही हैं। उसने पीड़िता को यह भी नहीं बताया कि सफारी नाइट स्टे वाली थी और शाम को घर लौटने का आश्वासन दिया था। लेकिन सफारी के दौरान आरोपित ने पीड़िता को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, और बेहोशी की अवस्था में उसने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन यानी 8 फरवरी 2022 को पीड़िता अपने घरवालों को धनगढ़ी गेट पर बेहोशी की हालत में मिली। इसके बाद पीड़िता और आरोपित को गर्जिया पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां पूछताछ के दौरान आरोपित ने सात दिन के भीतर पीड़िता से शादी करने की बात स्वीकार की। लेकिन बाद में आरोपित अपने वादे से मुकर गया। उसने पीड़िता से जातिगत भेदभाव करते हुए कहा कि वह शिल्पकार परिवार से है जबकि वह ब्राह्मण जाति का है, इसलिए शादी नहीं कर सकता। जबकि, पीड़िता ने पहले ही उसे अपनी जाति के बारे में बता दिया था, तब आरोपित ने जाति को कोई महत्व न देने की बात कही थी और शादी का वादा किया था।यह भी पढ़ें : एम्स ऋषिकेश में चमोली के दंपति ने नौ दिन के मृत नवजात का देहदान किया, चिकित्सा शोध को मिला मानवता का बड़ा योगदानअभियोजन की दलीलें और गवाह (Ramnagar-Dalit Girl Raped on Pretext of Marriage)अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नैनीताल श्री सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि आरोपित ने जाति भेदभाव को जानते हुए भी पीड़िता को शादी का झांसा देकर विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इन तर्कों पर न्यायालय ने अपने निर्णय में आरोपित नितीश नैनवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा-376(2)(एन) के तहत आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।साथ ही एससीएसटी अधिनियम की धारा-3(2)(अ) के तहत भी आरोपित को आजीवन कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने अर्थदंड की कुल 40 हजार रुपये की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने पीड़िता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 और उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित-तरजीही महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाए जाने के भी निर्देश दिए। (Ramnagar-Dalit Girl Raped on Pretext of Marriage)‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। आज के समय में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को बनाए रखना आसान नहीं है। डिजिटल मंच पर समाचारों के संग्रह, लेखन, संपादन, तकनीकी संचालन और फील्ड रिपोर्टिंग में निरंतर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ‘नवीन समाचार’ किसी बड़े कॉर्पोरेट या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करता है, इसलिए इसकी मजबूती सीधे-सीधे पाठकों के सहयोग से जुड़ी है। ‘नवीन समाचार’ अपने सम्मानित पाठकों, व्यापारियों, संस्थानों, सामाजिक संगठनों और उद्यमियों से विनम्र अपील करता है कि वे विज्ञापन के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आपका दिया गया विज्ञापन न केवल आपके व्यवसाय या संस्थान को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचाएगा, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सशक्त बनाएगा। अग्रिम धन्यवाद। आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। यह भी पढ़ें : लक्सर नगर पालिका ने आरटीआई के जवाब में विकास कार्यों की जगह गोलगप्पों की रेट लिस्ट भेजी, सोशल मीडिया पर हुई वायरल(Ramnagar-Dalit Girl Raped on Pretext of Marriage, Nainital News, Ramnagar News, Rape, Court News, Court Order, Rape with Dalit Girl, Dalit girl raped on pretext of marriage, court sentenced double life imprisonment, Life Imprisonment, Court Decision, SC/ST Act, Crime Against Women, Marriage Fraud, Nainital Court, Justice For Victims, Legal Action, Criminal Law, Judicial Verdict, Legal Proceedings, Victim Compensation, Crime Punishment, Women Rights, Social Justice, Court Verdict, Legal News, Harassment Case, SC/ST Protection,) Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...Related Post navigationशुभ समाचार : कूर्माचल नगर सहकारी बैंक की 46वीं शाखा का हुआ शुभारंभ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक को जारी किया अवमानना नोटिस : दैनिक वन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने में 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