नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जनवरी 2026 (5 Arms Licenses Cancelled)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जनसुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक अभियोगों को आधार बनाते हुए यह आदेश पारित किए। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने, हिंसा की आशंका कम करने और गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की प्रशासनिक मंशा स्पष्ट होती है।
किन पर हुई कार्रवाई, किस आधार पर और आगे क्या
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code–IPC) सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत अभियोग दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
किन-किन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए
प्रशासन के अनुसार—
साजिद नबी (Sajid Nabi), निवासी आज़ाद नगर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत हैं।
मो. उस्मान (Mohd Usman), निवासी लाइन नंबर 18 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत 3 अभियोग दर्ज पाए गए हैं।
मो. गुफरान (Mohd Gufran), निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत हैं।
शाकिर हुसैन (Shakir Hussain), निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत हैं।
मो. जहीर (Mohd Zaheer), निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता सहित लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम (Criminal Law Amendment Act), विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act–UAPA) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के अंतर्गत अभियोग दर्ज होने की पुष्टि बतायी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट का आदेश और प्रशासन का संदेश
उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जनहित और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का उद्देश्य केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जोखिम वाले मामलों में समय रहते रोकथाम और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
गणतंत्र दिवस से पहले नैनीताल जनपद में विशेष अभियान शुरू, सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त और चलेगा व्यापक स्वच्छता अभियान
नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जनवरी 2026। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 तक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और स्वच्छ, सुरक्षित व सुव्यवस्थित परिवेश बनाने के उद्देश्य से आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अभियान के अंतर्गत जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जनसुविधा, यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य और नगर-प्रबंधन के स्तर पर सीधा असर पड़ेगा, साथ ही जनसहभागिता से स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
26 जनवरी तक विशेष अभियान: सड़क मरम्मत, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था
सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, प्राथमिकता वाले स्थान तय
जिलाधिकारी के अनुसार अभियान के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों पर मौजूद गड्ढों की पहचान कर त्वरित मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से—
विद्यालय (Schools)
चिकित्सालय (Hospitals)
बाजार (Markets)
बस अड्डे (Bus Stations)
आबादी से जुड़े प्रमुख मार्ग
को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाएगा।
स्वच्छता अभियान में जनसहभागिता पर जोर
अभियान के दौरान सड़क किनारे, नालियों, सार्वजनिक स्थलों, आबादी के प्रवेश बिंदुओं और बसासतों के अंतिम छोर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि इसमें नागरिकों, सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
क्या यह अभियान केवल सफाई तक सीमित रहेगा या लोगों की आदतों में भी बदलाव लाएगा? यही इसकी असली परीक्षा मानी जा रही है।
शहरी निकाय क्षेत्रों में कौन करेगा नेतृत्व
नगर निगम (Municipal Corporation), नगर पालिका (Municipality) और नगर पंचायत (Nagar Panchayat) क्षेत्रों में नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) और अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) स्वयं नेतृत्व करते हुए अभियान का संचालन करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था की भूमिका
ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (Three-tier Panchayati Raj System) के निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी अभियान में सक्रिय सहभागिता करेंगे तथा सड़क किनारे और बसासतों के आसपास सफाई व सुधार कार्य कराएंगे।
निगरानी और अनुश्रवण के निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सभी उप जिलाधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान का व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए क्षेत्रवार निगरानी और अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता न होकर जन-संवेदना और जन-उत्तरदायित्व का उदाहरण बने, यह सुनिश्चित किया जाए।
जनपदवासियों से अपील
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें, स्वच्छता बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें और गणतंत्र दिवस को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गरिमामय वातावरण में मनाने में सहभागी बनें।
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