खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर प्रशासन सख्त, नैनीताल के एक बड़े होटल सहित 11 प्रतिष्ठानों पर 4.20 लाख का लगाया अर्थदंड

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 फरवरी 2026 (Fine For Food Safety)। नैनीताल (Nainital) जनपद में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय (ADM Vivek Rai) ने लंबित प्रकरणों की सुनवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर कुल 4,20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत की गई, जिससे उपभोक्ता स्वास्थ्य संरक्षण पर प्रशासन की प्राथमिकता स्पष्ट हुई है।

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किन प्रतिष्ठानों पर कितनी कार्रवाई

Fine For Food Safety उत्तराखंड शासन ने किये 15 पीसीएस अफसरों के तबादले👉 विवेक कुमार राय बने  नैनीताल के अपर जिलाधिकारी - Samachar UKजनपद प्रशासन के अनुसार धारा 27 (3)(ए) के अंतर्गत निम्न प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड लगाया गया—

  • मैसर्स होटल आरिफ कैस्टल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (Hotel Arif Castle Industries Pvt Ltd), मल्लीताल — प्रबंधक रोहित जोशी पर 80,000 रुपये

  • कार्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट आन्या (Corbett Adventure Resort Anya, Resort and Spa Pvt Ltd) बैलपड़ाव, रामनगर तथा इसकी इकाई इनोवा-8 साकेत फोर्ट (Innova-8 Saket Fort), नई दिल्ली — 50,000 रुपये

  • मैसर्स दिल्ली के मशहूर राजमा चावल (Delhi Ke Mashhoor Rajma Chawal), बेस चिकित्सालय गेट हल्द्वानी — संचालक बुद्धि सागर पर 20,000 रुपये

  • उत्तरांचल किराना स्टोर (Uttarakhand Kirana Store), रेलवे बाजार लालकुआं — संचालक अख्तर खान पर 50,000 रुपये

  • गणपत राम एंड सन्स (Ganpat Ram and Sons), मेन मार्केट लालकुआं — विक्रेता अमित अग्रवाल पर 50,000 रुपये

  • कुमाउनी रसोई (Kumauni Rasoi), शिक्षा नगर लामाचौड़ — संचालक धीरेन्द्र सिंह पर 25,000 रुपये

  • सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट (Six Seasons Resort), नया गांव कालाढूंगी — प्रबंधक योगेश सनवाल एवं स्वामी पर 50,000 रुपये

  • त्रिदेव रेस्टोरेंट (Tridev Restaurant), सलड़ी अमृतपुर — संचालक आशीष सिंह पर 25,000 रुपये

  • संजय पाल, कठघरिया चौराहा कालाढूंगी रोड — 25,000 रुपये

  • प्रजापति सेल्स (Prajapati Sales), केमू स्टेशन हल्द्वानी — संचालक राजेंद्र प्रसाद पर 20,000 रुपये

  • आरके मटन एंड चिकन शॉप (RK Mutton and Chicken Shop), ब्लॉक कार्यालय के सामने हल्द्वानी — संचालक सुनील पाल पर 25,000 रुपये

क्यों महत्वपूर्ण है कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। प्रशासन का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से खाद्य प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता नियंत्रण और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। क्या यह कदम उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई से खाद्य व्यवसायों में जवाबदेही बढ़ती है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी (Anjani Kumar Tiwari) उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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