रुड़की में नाबालिग के वाहन चलाने पर पिता गिरफ्तार, बार-बार समन के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर हुई कार्रवाई

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 31 जनवरी 2026 (Minors Father Arrested)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद हरिद्वार (Haridwar District) के रुड़की (Roorkee) क्षेत्र में नाबालिग (Minor) को वाहन चलाने देने के एक मामले में पुलिस और न्यायालय (Police and Court) की सख्ती सामने आई है। नाबालिग को दोपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने के बाद उसके पिता पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act-MV Act) के तहत 25 हजार रुपये का चालान (Challan) किया गया था, लेकिन बार-बार समन के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर पिता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी हुआ।

(Minors Father Arrested) नाबालिग ने चलाया वाहन तो होगा एक्शन, मालिक को 3 साल तक की सजा व 25 हजार  रुपये जुर्माना | डीडी न्यूज़इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार (Arrest) कर न्यायालय (Court) में प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण न केवल कानूनी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, बल्कि अभिभावकों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है।

नाबालिग को वाहन चलाते पकड़े जाने से शुरू हुआ मामला

प्रकरण के अनुसार, सिविल लाइंस कोतवाली (Civil Lines Police Station) क्षेत्र में कुछ माह पूर्व वाहन जांच (Checking) अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा था। जांच में स्पष्ट हुआ कि वाहन नाबालिग को उसके पिता द्वारा चलाने के लिए दिया गया था। नियमों के अनुसार, पुलिस ने नाबालिग के पिता के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में 25 हजार रुपये का चालान किया और मामला न्यायालय में भेजा गया।

यह चालान न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने नाबालिग के पिता तस्लीम (Tasleem), निवासी सती मोहल्ला, रुड़की (Sati Mohalla Roorkee) को कई बार तलब किया, ताकि वह न्यायालय में उपस्थित होकर चालान की कार्रवाई पूरी कर सके।

न्यायालय की सख्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, कई बार समन (Summon) जारी होने के बावजूद तस्लीम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने पहले उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए, लेकिन उसके बाद भी अदालत में पेशी नहीं हुई। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और नियमानुसार उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में पेशी के साथ ही मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।

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पुलिस की अपील और आगे की दिशा

सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय के अनुसार, नाबालिगों को वाहन देना कानूनन अपराध है और इसके लिए अभिभावक सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन न दें और यातायात नियमों (Traffic Rules) का पालन सुनिश्चित करें।

मानवीय और सामाजिक प्रभाव

यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। नाबालिगों को वाहन चलाने देना न केवल उनके जीवन के लिए खतरा है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को भी जोखिम में डालता है। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के बीच यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि कानून अब इस तरह की लापरवाही को हल्के में नहीं ले रहा है। यह प्रकरण सड़क सुरक्षा नीति (Road Safety Policy), यातायात नियमों (Traffic Rules) के पालन और अभिभावकों (Guardians) की जिम्मेदारी जैसे विषयों से सीधे जुड़ा है। आने वाले समय में ऐसे मामलों में और सख्ती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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