(GST Raid on Nainitals Washi Footware Shop) (Officers Should not Consider Themselves Judge-HC)
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-हल्द्वानी की शारदा मार्केट में नजूल भूमि पर बनीं 78 अवैध दुकानों पर कार्रवाई, एई-जेई मुख्यालय से संबद्ध

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 23 जुलाई 2025 (Action on Officials for Illegal Construction) उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी नगर स्थित शारदा मार्केट में नजूल भूमि पर 78 अवैध दुकानों के निर्माण के मामले में जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के प्रथम चरण में जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल के हल्द्वानी के सहायक अभियंता (एई) व कनिष्ठ अभियंता (जेई) को नैनीताल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। प्रकरण की जांच जारी है, और संबंधित कारोबारी को नोटिस भी भेजा गया है।

मॉल में बदल दिया गया होटल, नक्शा पास नहीं, न अनुमति ली गई

(Action on Officials for Illegal Construction)प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी की नैनीताल रोड स्थित शारदा मार्केट क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की आड़ में एक होटल को मॉल का रूप दे दिया गया। आरोप है कि नजूल भूमि पर नियमों को ताक पर रखते हुए बिना अनुमति व बिना नक्शा पास कराए कुल 78 दुकानें बना दी गईं। यह निर्माण कैसे हुआ और विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, इस पर भी प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है।

पार्षद ने उठाया था मुद्दा, कार्रवाई में तेजी आई

स्थानीय पार्षद रवि जोशी ने कुछ सप्ताह पूर्व इस मुद्दे को सार्वजनिक मंचों व संबंधित अधिकारियों के समक्ष जोरशोर से उठाया। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण का चालान किया गया। इसके बावजूद कारोबारी द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया। अंततः जिला विकास प्राधिकरण ने निर्माण को अवैध घोषित कर उसे तोड़ने की कार्रवाई की।

अधिकारियों पर कार्रवाई, कारोबारी को नोटिस

गुरुवार को प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने जानकारी दी कि हल्द्वानी प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक कुमार और कनिष्ठ अभियंता आशुतोष को नैनीताल कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही कारोबारी को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब देने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

सिटी मजिस्ट्रेट भी कर चुके हैं अवैधता की पुष्टि

इससे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट व जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गोपाल चौहान ने बताया था कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान कुछ दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई थी, परंतु व्यापारी द्वारा मानकों से हटकर अवैध अतिक्रमण किया गया। इस कारण अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया।

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विभागीय चूक भी सवालों के घेरे में (Action on Officials for Illegal Construction)

इस पूरे प्रकरण में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि नजूल भूमि पर इतने बड़े स्तर पर 78 दुकानें कैसे बन गईं और यह निर्माण संबंधित विभागीय अधिकारियों की जानकारी में क्यों नहीं आया। इससे जिला प्रशासन व प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।

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By डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, 'कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन 'नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड' के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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