नवीन समाचार, उत्तरकाशी, 28 जनवरी 2026 (Case Against Nishita Shah)। उत्तराखंड के उत्तरकाशी (Uttarkashi) जनपद अंतर्गत पुरोला (Purola) क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से जुड़ा एक मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। पुरोला की ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह (Nishita Shah) के विरुद्ध फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के कथित उपयोग से पंचायत चुनाव लड़ने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज किया गया है। यह मामला न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन और पंचायत चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है, जिससे इसका सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव व्यापक माना जा रहा है।
प्रकरण की पृष्ठभूमि और आरोप
निशिता शाह, पूर्व विधायक मालचंद (Malchand) की पुत्रवधू हैं और हाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई थीं। आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) से संबंधित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव लड़ा। इस संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना पुरोला (Purola Police Station) को भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
पूर्व विधायक मालचंद का पक्ष
इस पूरे विवाद के बीच पूर्व विधायक मालचंद ने देहरादून (Dehradun) और पुरोला में पत्रकार वार्ता कर प्रशासनिक जांचों और विपक्षी गतिविधियों पर पहले ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर उनकी बहू के ब्लॉक प्रमुख चुने जाने तक दस्तावेजों की कई बार जांच हो चुकी है। इसके बावजूद परिवार को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मालचंद का दावा है कि निशिता शाह का मायका जौनसार-बावर (Jaunsar-Bawar) क्षेत्र से है, जहां वह अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखती हैं, और इसी कारण उन्हें बीडीसी सदस्यों का व्यापक समर्थन मिला।
निशिता शाह की प्रतिक्रिया
ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यदि नाबालिग अवस्था में किसी अधिकारी द्वारा उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार किया गया था, तो इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में वह अनुसूचित जाति परिवार की बहू हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत चुनाव लड़ा। निशिता शाह ने स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध चल रहे कथित दुष्प्रचार और खबरों को लेकर वह मानहानि का अभियोग दर्ज कराने पर भी विचार कर रही हैं।
प्रशासनिक और सामाजिक संदर्भ
यह मामला जाति प्रमाण पत्रों की वैधता, पंचायत चुनावों की निष्पक्षता और प्रशासनिक सत्यापन प्रणाली की मजबूती से जुड़ा हुआ है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह न केवल संबंधित जनप्रतिनिधि की वैधानिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में पंचायत चुनावों के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त बनाने की आवश्यकता भी रेखांकित करेगा। वहीं यदि आरोप निराधार पाए जाते हैं, तो यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करेगा।
अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और अंतिम निष्कर्ष क्या सामने आता है।
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