नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जुलाई 2025 (Panchayat Election-Identity Proof will Mandatory)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले मतदाताओं को मतदान के दिन अनिवार्य रूप से अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश से पूर्व करना होगा।
मतदान से पूर्व पहचान पत्र अनिवार्य
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वंदना ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को मतदान कक्ष में प्रवेश से पहले पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा तैनात मतदान अधिकारी के समक्ष पहचान हेतु आयोग द्वारा मान्य किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इन दस्तावेजों को मान्यता
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को वैध पहचान पत्र की मान्यता दी है, उनमें शामिल हैं —
आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), सरकारी या निजी औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, पुस्तकालय कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन/जल/विद्युत बिल, दुकान पंजीकरण दस्तावेज, गैस कनेक्शन से संबंधित प्रमाण, परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण पत्र, राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र, लेखपाल या ग्राम में तैनात शिक्षक द्वारा सत्यापित पहचान।
आपात स्थिति में होने वाले पुनर्मतदान की तिथियां घोषित (Panchayat Election-Identity Proof will Mandatory)
पंचायती राज नियमावली एवं आयोग की पीठासीन अधिकारी निर्देश पुस्तिका के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी क्षेत्र में यदि आपात स्थिति के कारण मतदान स्थगित होता है, तो प्रथम चरण के 24 जुलाई को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 28 जुलाई को, और द्वितीय चरण के 28 जुलाई को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 30 जुलाई को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक कराया जाएगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














